मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में दिव्यांगता न्याय दृष्टिकोण और गरिमा
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
मानसिक स्वास्थ्य, दिव्यांग अधिकार और नैतिकता के अंतर्संबंध को समझना GS2 (स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय) और GS4 (सहानुभूति और करुणा) के लिए महत्वपूर्ण है। यह दिव्यांगता के चिकित्सा मॉडल (medical model) से मानवाधिकार-आधारित दृष्टिकोण की ओर बदलाव को रेखांकित करता है, जो समावेशी सार्वजनिक नीतियों के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है।
सारांश
यह लेख मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को दिव्यांगता न्याय (disability justice) और मानवाधिकारों के सिद्धांतों के दायरे में लाकर इसमें एक आमूलचूल परिवर्तन का आह्वान करता है। यह इस बात पर जोर देता है कि वास्तविक देखभाल में केवल नैदानिक हस्तक्षेपों पर निर्भर रहने के बजाय मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों वाले व्यक्तियों की गरिमा, स्वायत्तता और सामाजिक समावेशन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य ढांचे को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (Rights of Persons with Disabilities Act) के अनुरूप बनाकर और सहानुभूति एवं करुणा पर आधारित 'देखभाल की नैतिकता' (ethics of care) को बढ़ावा देकर, राज्य प्रणालीगत सामाजिक कलंक (stigma) को दूर कर सकता है। लेखक संवेदनशील वर्गों को सुलभ, अधिकार-आधारित और गरिमामय देखभाल प्रदान करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करने पर बल देते हैं।
मुख्य बिंदु
- मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को केवल नैदानिक या चिकित्सा-केंद्रित दृष्टिकोणों तक सीमित रखने के बजाय 'विकलांगता न्याय' (disability justice) के परिप्रेक्ष्य से देखने और एक अधिकार-आधारित ढांचे (rights-based framework) की ओर बढ़ने की वकालत करता है।
- मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों वाले व्यक्तियों के उपचार और देखभाल में गरिमा, स्वायत्तता और एजेंसी की महत्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर देता है।
- कलंक और संस्थागत भेदभाव को कम करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य नीतियों को व्यापक दिव्यांग अधिकार ढांचे के साथ प्रणालीगत रूप से एकीकृत करने का आह्वान करता है।
- देखभाल के नैतिक आयाम को रेखांकित करता है, और इस बात पर जोर देता है कि समानुभूति, करुणा और मानवाधिकार सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का आधार होने चाहिए।
- समावेशी स्वास्थ्य प्रणालियों के निर्माण के लिए मजबूत राजकीय हस्तक्षेप की वकालत करता है, जो संवेदनशील आबादी को सशक्त बनाए और उनके गरिमापूर्ण जीवन के संवैधानिक अधिकार को सुनिश्चित करे।
महत्वपूर्ण शब्द
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPwD Act) 2016
UNCRPD के दायित्वों को पूरा करने के लिए अधिनियमित, इसने 1995 के अधिनियम को प्रतिस्थापित किया। इसने दिव्यांगता की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया और आरक्षण (सरकारी नौकरियों में 4%, उच्च शिक्षा में 5%) अनिवार्य किया।
UPSC context
GS पेपर II: सामाजिक न्याय/कमजोर वर्ग। समावेशन, कानूनी ढांचे और दिव्यांगों के लिए सकारात्मक कार्रवाई से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017
मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच का अधिकार सुनिश्चित करने वाला कानून। इसने मुख्य रूप से 'गंभीर तनाव' की धारणा के आधार पर आत्महत्या के प्रयास (धारा 115) को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया और रोगी की स्वायत्तता के लिए 'Advance Directives' की शुरुआत की।
UPSC context
GS Paper II: स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय से संबंधित मुद्दे। स्वास्थ्य देखभाल में अधिकार-आधारित कानूनी बदलावों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
देखभाल की नैतिकता
एक मानकीय नैतिक सिद्धांत जो उपयोगितावाद (utilitarianism) या कर्तव्यवाद (deontology) जैसे अमूर्त, नियम-आधारित नैतिक सिद्धांतों की तुलना में पारस्परिक संबंधों, समानुभूति और दूसरों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता को प्राथमिकता देता है।
UPSC context
GS पेपर IV: नीतिशास्त्र और मानवीय अंतर्संबंध। करुणामयी शासन और लोक सेवा मूल्यों से संबंधित निबंधों और केस स्टडीज के लिए प्रासंगिक।
दिव्यांगता न्याय
एक ऐसा ढांचा जो नागरिक अधिकारों से आगे बढ़कर यह संबोधित करता है कि कैसे 'एबलइज्म' (ableism) उत्पीड़न की अन्य प्रणालियों (नस्ल, वर्ग, लिंग) के साथ परस्पर जुड़ता है, और इसमें सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के नेतृत्व को प्राथमिकता दी जाती है।
UPSC context
GS पेपर II: सामाजिक न्याय। यह संरचनात्मक असमानता और प्रतिच्छेदी भेदभाव (intersectional discrimination) को समझने में एक व्यापक बदलाव (paradigm shift) का प्रतिनिधित्व करता है।
UNCRPD
2006 की एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि (2007 में भारत द्वारा अनुसमर्थित) जिसने दिव्यांगता विमर्श को 'दान/चिकित्सा' मॉडल से 'अधिकार-आधारित' दृष्टिकोण की ओर स्थानांतरित कर दिया, जो गरिमा और समावेशन पर केंद्रित है।
UPSC context
GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और समझौते। भारत के समकालीन विकलांगता और मानसिक स्वास्थ्य कानूनों के लिए आधारभूत ढांचा।
दिव्यांगता का सामाजिक मॉडल
एक अवधारणा जो दिव्यांगता को व्यक्तिगत चिकित्सीय 'दोष' के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक बाधाओं, जैसे कि अगम्य बुनियादी ढांचा और सामाजिक कलंक के परिणाम के रूप में देखती है, जो पूर्ण भागीदारी में बाधा डालते हैं।
UPSC context
GS Paper II: सामाजिक न्याय। यह संवेदनशील वर्गों के बहिष्करण के प्रणालीगत कारणों का विश्लेषण करने की क्षमता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
मानसिक बीमारी को RPwD अधिनियम, 2016 के तहत मान्यता प्राप्त बेंचमार्क दिव्यांगताओं से बाहर रखा गया है।
मानसिक बीमारी को RPwD अधिनियम 2016 के तहत 21 निर्दिष्ट विकलांगताओं में से एक के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है, जो भेदभाव-विरोधी और समावेश के अधिकारों की गारंटी देता है।
संबंधित अवधारणाएँ
मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के तहत प्रदान किए गए परिवर्तनकारी अधिकार क्या हैं?
- अग्रिम निर्देश: व्यक्तियों को कानूनी रूप से यह निर्धारित करने की अनुमति देता है कि भविष्य में मानसिक स्वास्थ्य संकट के दौरान उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए (या नहीं किया जाना चाहिए)।
- आत्महत्या का वि-अपराधीकरण: धारा 115 आत्महत्या के प्रयासों के लिए गंभीर तनाव की स्थिति मानती है, जो प्रभावी रूप से व्यक्तियों को IPC की धारा 309 के तहत अभियोजन से छूट प्रदान करती है।
- सामुदायिक देखभाल: समुदाय में रहने के अधिकार की गारंटी देता है, और लंबे समय तक या जबरन संस्थागतकरण (institutionalization) को सक्रिय रूप से हतोत्साहित करता है।
'Ethics of Care' पारंपरिक न्याय के ढांचे से किस प्रकार भिन्न है?
- संबंधपरक दृष्टिकोण: अमूर्त, सार्वभौमिक नैतिक नियमों के कठोर अनुपालन के बजाय मानवीय पारस्परिक निर्भरता, समानुभूति और संबंधों को बनाए रखने को प्राथमिकता देता है।
- भेद्यता को स्वीकार करना: यह स्वीकार करता है कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से असुरक्षित हैं, जिन्हें केवल नकारात्मक स्वतंत्रताओं के बजाय करुणामयी राज्य और सामाजिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है।
अंतर-विषय पैटर्न
देखभाल की नैतिकता + GS4 गवर्नेंस
मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिकारों को संस्थागत बनाने के लिए लोक प्रशासन में नौकरशाही अनुपालन से सक्रिय करुणा की ओर बदलाव की आवश्यकता है, जो सीधे तौर पर GS4 के बुनियादी मूल्यों के साथ मेल खाता है।
अनुच्छेद 21 + दिव्यांगता विधिशास्त्र
मानसिक स्वास्थ्य का एक नैदानिक मुद्दे से मानवाधिकार के मुद्दे के रूप में विकास, अनुच्छेद 21 (गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार) की विस्तारित न्यायिक व्याख्या के अनुरूप है।
प्रीलिम्स 2026 में MHCA 2017 के एडवांस डायरेक्टिव्स और RPwD एक्ट 2016 की बेंचमार्क दिव्यांगताओं को संयोजित करने वाला एक बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) पूछा जा सकता है।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2017MainsGS2
Does the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 ensure effective mechanism for empowerment and inclusion of the intended beneficiaries in the society? Discuss.
- 2024MainsGS2
In a crucial domain like the public healthcare system the Indian State should play a vital role to contain the adverse impact of marketisation of the system. Suggest some measures through which the State can enhance the reach of public healthcare at the grassroots level.
- 2020MainsGS2
In order to enhance the prospects of social development, sound and adequate health care policies are needed particularly in the fields of geriatric and maternal health care. Discuss.
- 2022MainsGS4
Apart from intellectual competency and moral qualities, empathy and compassion are some of the other vital attributes that facilitate the civil servants to be more competent in tackling the crucial issues or taking critical decisions. Explain with suitable illustrations.