उत्तराखंड में राजनीतिक दलों ने 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू की
स्रोत:theweek ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख राजनीतिक प्रशासन को उत्तराखंड की राज्य-विशिष्ट प्रशासनिक चुनौतियों (जैसे पर्वतीय पलायन, UCC कानून और कुंभ मेला जैसे प्रमुख सांस्कृतिक आयोजन) से जोड़ता है, जो UKPSC PCS Prelims में बार-बार पूछे जाने वाले और महत्वपूर्ण विषय हैं।
सारांश
यह लेख 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले उत्तराखंड में शुरू हुई राजनीतिक गतिविधियों को कवर करता है। नितिन नबीन और राहुल गांधी सहित BJP और कांग्रेस नेतृत्व ने पहाड़ी जिलों में संगठनात्मक तंत्र की समीक्षा की है। BJP मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विकास परियोजनाओं, धार्मिक पर्यटन, 2027 के हरिद्वार कुंभ मेले और राज्य के ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता (UCC) के लागू होने का लाभ उठाकर लगातार तीसरे ऐतिहासिक कार्यकाल का लक्ष्य बना रही है। दूसरी ओर, कांग्रेस स्थानीय सत्ता-विरोधी लहर का लाभ उठाने के लिए जमीनी स्तर पर प्रयास कर रही है, जिसमें वह पहाड़ी क्षेत्रों से शहरों की ओर निरंतर हो रहे पलायन ('पलायन'), स्थानीय बेरोजगारी और पूर्व सैनिकों के कल्याण जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठा रही है।
मुख्य बिंदु
- BJP और कांग्रेस ने 2027 के उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के लिए शुरुआती तैयारियां और संगठनात्मक पुनर्गठन शुरू कर दिया है, जिसमें जमीनी स्तर पर बूथ तैयारियों की समीक्षा के लिए वरिष्ठ नेतृत्व के हाई-प्रोफाइल दौरे शामिल हैं।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सत्तारूढ़ BJP लगातार तीसरे ऐतिहासिक कार्यकाल की तलाश में है—यह एक ऐसी उपलब्धि है जिसे नवंबर 2000 में UP Reorganisation Act, 2000 के तहत उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड के गठन के बाद से किसी भी दल ने हासिल नहीं किया है।
- 2022 के विधानसभा चुनावों में, BJP ने 70 में से 47 सीटें (44.3% वोट शेयर) हासिल कीं, जबकि कांग्रेस ने 19 सीटें (37.9% वोट शेयर) जीतीं। CM धामी, खटीमा में अपनी सीट हारने के बावजूद, चंपावत से एक उपचुनाव के जरिए विधानसभा में वापस लौटे।
- वर्तमान प्रशासन के तहत प्रमुख नीतिगत और शासन संबंधी मुख्य विशेषताओं में समान नागरिक संहिता (UCC) का कार्यान्वयन (रंजना प्रकाश देसाई समिति की रिपोर्ट के बाद 2024 में अधिनियमित) और आगामी 2027 हरिद्वार महाकुंभ मेले के लिए तैयारी संबंधी बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है।
- उत्तराखंड की विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ राजनीतिक विमर्श पर लगातार हावी हैं, विशेष रूप से सुदूर पहाड़ी जिलों से होने वाला पलायन (जिसके कारण 'घोस्ट विलेज' बन रहे हैं), ग्रामीण स्वास्थ्य/बुनियादी ढांचे की कमी, और भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण जो एक अत्यधिक प्रभावशाली मतदाता वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अधिनियम, 2024
अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर, राज्य के सभी निवासियों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप को विनियमित करने वाले व्यक्तिगत कानूनों का एक एकीकृत सेट स्थापित करने वाला एक ऐतिहासिक कानून।
UPSC context
GS Paper II (राजव्यवस्था/शासन); अनुच्छेद 44, पंथनिरपेक्षता, लैंगिक समानता और संघवाद का परीक्षण करता है।
उत्तराखंड ग्रामीण विकास एवं पलायन निवारण आयोग
पर्वतीय जिलों में ग्रामीण-से-शहरी पलायन का अध्ययन करने, आजीविका के अवसरों की सिफारिश करने, तथा सतत जमीनी स्तर के विकास और विपरीत पलायन (reverse migration) को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2017 में स्थापित एक राज्य-स्तरीय निकाय।
UPSC context
GS Paper I & II (जनसांख्यिकी/शासन); यह प्रवासन प्रवृत्तियों, क्षेत्रीय असंतुलन और ग्रामीण विकास का परीक्षण करता है।
उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000
भारत की संसद का एक अधिनियम जिसने 9 नवंबर, 2000 को उत्तर प्रदेश को विभाजित कर नए पर्वतीय राज्य उत्तरांचल (बाद में नाम बदलकर उत्तराखंड) का निर्माण किया।
UPSC context
GS Paper II (राजव्यवस्था); अनुच्छेद 3, राज्य पुनर्गठन, संघवाद और क्षेत्रीय आंदोलनों का परीक्षण करता है।
104वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2020
एक संशोधन जिसने SCs और STs के लिए विधायी सीटों के आरक्षण को 2030 तक दस वर्षों के लिए बढ़ा दिया, जबकि एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए नामांकित सीटों के प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था); संवैधानिक संशोधनों, सकारात्मक कार्रवाई और विधायी प्रतिनिधित्व का परीक्षण करता है।
उत्तराखंड विधानसभा
उत्तराखंड का एकसदनीय विधायी निकाय, जिसमें 70 प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य शामिल हैं, जो शीतकालीन सत्रों के लिए देहरादून में और ग्रीष्मकालीन सत्रों के लिए गैरसैंण में बैठता है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था); राज्य विधानसभाओं, एकसदनीय व्यवस्था (unicameralism) और स्थानीय शासन का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अधिनियम, 2024, राज्य के सभी निवासियों पर समान रूप से लागू होता है, जिसमें इसकी अनुसूचित जनजाति की आबादी भी शामिल है।
उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अधिनियम, 2024, अनुसूचित जनजातियों (अनुच्छेद 342 के तहत परिभाषित) को उनके पारंपरिक अधिकारों की रक्षा के लिए इसके दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर रखता है।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के गठन की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है?
- संसदीय प्राधिकार: संसद विधि द्वारा नए राज्यों का गठन कर सकती है, और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है।
- राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजा जाना (प्रेसिडेंशियल रेफरेंस): विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है, जिन्हें एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर संबंधित राज्य विधानमंडल को गैर-बाध्यकारी विचारों के लिए इसे भेजना होता है।
- साधारण बहुमत कानून: ऐसे कानून साधारण बहुमत द्वारा पारित किए जा सकते हैं और इन्हें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता है।
एकसमान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44) के संवैधानिक आधार और सीमाएं क्या हैं?
- अनुच्छेद 44 - राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP): अनुच्छेद 44 (DPSP) राज्य को सभी नागरिकों के लिए UCC सुनिश्चित करने का निर्देश देता है, लेकिन DPSP के रूप में, यह गैर-न्यायोचित है।
- धार्मिक स्वतंत्रता का संतुलन: UCC को अनुच्छेद 25 और 26 के तहत अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।
- समवर्ती क्षेत्राधिकार: व्यक्तिगत कानून (पर्सनल लॉ) समवर्ती सूची (प्रविष्टि 5) के अंतर्गत आते हैं, जिससे संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को इन पर कानून बनाने का अधिकार मिलता है।
अंतर-विषय पैटर्न
घोस्ट विलेज और सीमांत सुभेद्यता
उत्तराखंड के हिमालयी सीमावर्ती गांवों में आबादी का कम होना ('पलायन') स्थानीय खुफिया जानकारी और भौतिक उपस्थिति को कमजोर करता है, जिससे वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर राष्ट्रीय सुरक्षा और बुनियादी ढांचे का रखरखाव सीधे तौर पर प्रभावित होता है।
UCC बनाम जनजातीय प्रथागत अधिकार
राज्य-स्तरीय UCC के लागू होने से अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) को छूट देना, समान नागरिक कानून स्थापित करने (Article 44) और विशिष्ट जनजातीय पहचान की रक्षा करने (Article 244) के बीच जारी संवैधानिक तनाव को उजागर करता है।
राज्य UCC कानूनों के तहत छूट (जैसे ST बहिष्करण) का Prelims 2026 में अनुच्छेद 244 के जनजातीय सुरक्षा उपायों के साथ परीक्षण किए जाने की संभावना है।
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