कलकत्ता उच्च न्यायालय ने चुनावी संशोधन के लिए न्यायिक अधिकारियों को तैनात किया
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख मतदाता सूची तैयार करने की विशुद्ध रूप से प्रशासनिक प्रक्रिया (जो आमतौर पर ECI और राज्य सरकार के तंत्र का कार्यक्षेत्र है) में न्यायिक हस्तक्षेप का एक अनूठा केस स्टडी प्रस्तुत करता है। यह अनुच्छेद 324 जैसे संवैधानिक विषयों, संघवाद की व्यावहारिक चुनौतियों और शक्तियों के पृथक्करण की सीमाओं पर चर्चा करता है, विशेष रूप से तब जब संवैधानिक कर्तव्यों (जैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव) के बाधित होने का जोखिम हो।
सारांश
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में सहायता के लिए अपने न्यायिक अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं ताकि उन्हें तैनात किया जा सके। यह असामान्य कदम सुप्रीम कोर्ट के एक असाधारण निर्देश के बाद उठाया गया है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान दावों और आपत्तियों के निपटान के संबंध में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार और भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के बीच चल रहे गतिरोध को हल करना है। यह घटना केंद्र-राज्य घर्षण, ECI की कार्यात्मक स्वतंत्रता और जब कार्यकारी मशीनरी किसी गतिरोध पर पहुँच जाती है, तो महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुगम बनाने में न्यायपालिका की भूमिका से जुड़े मुद्दों को रेखांकित करती है।
मुख्य बिंदु
- कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में न्यायिक अधिकारियों को सहायता प्रदान करने की अनुमति देने के लिए अपने अवकाश कार्यक्रम में संशोधन किया है।
- मतदाता सूची से संबंधित कार्यकारी/प्रशासनिक कार्यों के लिए न्यायिक अधिकारियों की तैनाती सुप्रीम कोर्ट के "असाधारण" निर्देशों द्वारा अनिवार्य की गई थी।
- यह विवाद पश्चिम बंगाल राज्य सरकार और भारत निर्वाचन आयोग के बीच मतदाता सूची पर दावों और आपत्तियों के निस्तारण को लेकर हुए मतभेद के कारण उत्पन्न हुआ।
- यह चुनाव की तैयारियों के दौरान ECI और राज्य मशीनरी के बीच जटिल परस्पर क्रिया और समय-समय पर होने वाले टकराव के साथ-साथ, आमतौर पर एक कार्यकारी कार्य में न्यायिक हस्तक्षेप को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR)
चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए घर-घर जाकर किया जाने वाला एक व्यापक और जमीनी स्तर का सत्यापन अभियान, जिसमें दोहरी प्रविष्टियों और मृतक मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं तथा नए पात्र नागरिकों को जोड़ा जाता है।
UPSC context
GS पेपर II: निर्वाचन प्रक्रियाएँ और चुनावी सुधार; चुनावी अखंडता सुनिश्चित करने वाले तंत्र की समझ का परीक्षण।
अनुच्छेद 324
संसद और राज्य विधानमंडलों के सभी चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति को भारत के निर्वाचन आयोग में निहित करने वाला संवैधानिक प्रावधान।
UPSC context
GS पेपर II: सांविधिक/संवैधानिक निकाय; ECI की शक्तियों और कार्यात्मक स्वतंत्रता से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI)
भारत में राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन हेतु जिम्मेदार एक संवैधानिक प्राधिकरण।
UPSC context
GS पेपर II: संवैधानिक निकाय; लोकतांत्रिक शासन और संघीय टकराव से जुड़े विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO)
राज्य सरकार के परामर्श से ECI द्वारा नियुक्त एक संविधिक अधिकारी, जो किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कार्य और मतदाता सूची के रखरखाव का पर्यवेक्षण करता है।
UPSC context
GS Paper II: शासन और चुनावी प्रशासन; राज्य-स्तरीय चुनावी पदानुक्रम के ज्ञान का परीक्षण करता है।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO)
एक वैधानिक अधिकारी जो किसी विधानसभा या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली (electoral rolls) तैयार करने और उसमें संशोधन करने के लिए जिम्मेदार होता है, तथा अक्सर दावों के निपटान के दौरान अर्द्ध-न्यायिक (quasi-judicial) कार्यों का निष्पादन करता है।
UPSC context
GS पेपर II: चुनाव सुधार; मतदाता पात्रता के जमीनी स्तर के न्यायिक निर्णय को समझने के लिए प्रासंगिक।
अनुच्छेद 142
उच्चतम न्यायालय की वह पूर्ण शक्ति जिसके तहत वह अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले या विषय में 'पूर्ण न्याय' करने के लिए आवश्यक कोई भी डिक्री या आदेश पारित कर सकता है।
UPSC context
जीएस पेपर II: न्यायिक सक्रियता और शक्तियां; प्रशासनिक गतिरोधों में न्यायालय के हस्तक्षेप की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
अनुच्छेद 324 के तहत, निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करने में सहायता के लिए सीधे न्यायिक अधिकारियों की मांग कर सकता है।
गलत। हालांकि Art 324(6) राज्यपाल को ECI को कर्मचारी उपलब्ध कराने का निर्देश देता है, न्यायिक अधिकारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण विशेष रूप से High Court (Art 235) के पास है।
संबंधित अवधारणाएँ
RPA 1950 और RPA 1951 के बीच कार्यक्षेत्र (scope) का प्राथमिक विभाजन क्या है?
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950: मुख्य रूप से निर्वाचक नामावली तैयार करने और उसमें संशोधन, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और मतदाताओं की अर्हता पर केंद्रित है।
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951: चुनावों के वास्तविक संचालन, सांसदों/विधायकों की योग्यता/अयोग्यता, भ्रष्ट आचरण और चुनावी विवादों के समाधान को विनियमित करता है।
संविधान राज्य कार्यपालिका से अधीनस्थ न्यायपालिका की स्वतंत्रता को किस प्रकार सुनिश्चित करता है?
- अनुच्छेद 235: अनुच्छेद 235 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण—जिसमें नियुक्तियाँ, पदोन्नति और अवकाश शामिल हैं—विशेष रूप से राज्य के उच्च न्यायालय में निहित करता है।
- कार्यपालिका से स्वतंत्रता: यह राज्य सरकार को प्रशासनिक स्थानांतरणों, छुट्टियों की अस्वीकृति, या अनुशासनात्मक धमकियों का उपयोग करके निचली अदालतों के निर्णयों को प्रभावित करने से रोकता है।
अंतर-विषय पैटर्न
शक्तियों का पृथक्करण बनाम चुनावी अखंडता
प्रशासनिक कार्य (मतदाता सूची) के लिए न्यायिक अधिकारियों की तैनाती शक्तियों के सख्त पृथक्करण को धुंधला करती है, जिसे यहाँ SC द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए "असाधारण" आवश्यकता के तहत उचित ठहराया गया है।
चुनावी मशीनरी में संघीय टकराव
ECI अनुच्छेद 324(6) के माध्यम से चुनावों के लिए पूरी तरह से राज्य नौकरशाही पर निर्भर करता है। जब राज्य-स्तरीय राजनीतिक घर्षण इस नौकरशाही को पंगु बना देता है, तो संवैधानिक निकायों को परिचालन गतिरोध का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।
RPA 1950 (मतदाता सूची), अनुच्छेद 235 (निचली अदालतों पर हाईकोर्ट का नियंत्रण) और अनुच्छेद 324(6) को मिलाकर एक बहु-कथनीय प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।
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