समसामयिकी

कोलकाता उच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी शिक्षकों को पुलिस कार्रवाई से बचाया

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह घटना शांतिपूर्ण विरोध के मौलिक अधिकार और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के राज्य के अधिदेश (तार्किक प्रतिबंधों) के बीच संतुलन बनाने में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करती है। यह सार्वजनिक भर्ती में भ्रष्टाचार के गंभीर परिणामों और शासन में पारदर्शिता की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालती है।

सारांश

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2016 के WBSSC भर्ती घोटाले से संबंधित 26,000 नियुक्तियों को रद्द किए जाने के खिलाफ पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप किया है। अदालत ने पुलिस को आंदोलनकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया, साथ ही उनके विरोध करने के अधिकार पर उचित प्रतिबंध भी लगाए, जैसे कि विरोध स्थल को स्थानांतरित करना और भीड़ की संख्या को 200 तक सीमित करना। अदालत ने राज्य को प्रदर्शनकारियों के साथ मानवीय व्यवहार करने का भी आदेश दिया। इसी के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने नई भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की इच्छा रखने वाले 'दागी' शिक्षकों की याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिससे सार्वजनिक नियुक्तियों में भ्रष्टाचार पर न्यायपालिका के सख्त रुख की पुष्टि होती है।

मुख्य बिंदु

  • कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को 2016 के WBSSC भर्ती घोटाले के कारण 26,000 नियुक्तियों के रद्द होने का विरोध कर रहे शिक्षकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया है।
  • एकल पीठ ने (DTRF के तहत संगठित) प्रदर्शनकारी शिक्षकों को अपने आंदोलन को राज्य शिक्षा विभाग के मुख्यालय से स्थानांतरित करने का निर्देश दिया और एक समय में उपस्थिति की सीमा 200 लोगों तक सीमित कर दी।
  • अदालत ने मानवाधिकारों पर जोर देते हुए राज्य को प्रदर्शनकारियों के साथ 'मानवीय दृष्टिकोण' अपनाने और भीषण गर्मी से बचाव के लिए बुनियादी सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया।
  • सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही घोटाले में शामिल उन 'दागी' शिक्षकों की याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिन्होंने नई भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति मांगी थी।

महत्वपूर्ण शब्द

कलकत्ता उच्च न्यायालय

भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय, जो पश्चिम बंगाल पर क्षेत्राधिकार रखता है। इसके पास मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्तियाँ हैं।

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GS II: न्यायपालिका। न्यायिक सक्रियता, रिट क्षेत्राधिकार और सार्वजनिक भर्ती में प्रशासनिक जवाबदेही लागू करने में इसकी भूमिका के लिए प्रासंगिक।

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पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSSC)

पश्चिम बंगाल में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए कर्मचारियों की भर्ती के लिए जिम्मेदार एक सांविधिक निकाय। यह वर्तमान में एक बड़े 'कैश-फॉर-जॉब' भर्ती घोटाले के केंद्र में है।

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GS II/IV: शासन और नैतिकता। वैधानिक निकायों, संस्थागत सत्यनिष्ठा और सार्वजनिक विश्वास पर भ्रष्टाचार के प्रभाव के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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विरोध करने का अधिकार

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत एक मौलिक अधिकार, जो बिना हथियारों के शांतिपूर्वक सम्मेलन की अनुमति देता है, जो लोक व्यवस्था और सुरक्षा जैसे युक्तिसंगत निर्बंधनों के अधीन है।

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GS II: मौलिक अधिकार। यह लोकतांत्रिक असहमति और राज्य द्वारा उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति के बीच संतुलन का परीक्षण करता है।

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डिजर्विंग टीचर्स राइट्स फोरम (DTRF)

2016 के भर्ती अभियान के उन "बेदाग" उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संघ, जिन्होंने अदालतों द्वारा नियुक्तियों के सामूहिक निरस्तीकरण के कारण अपनी नौकरी खो दी।

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GS II: दबाव समूह/नागरिक समाज। कथित प्रशासनिक अन्याय के विरुद्ध कानूनी निवारण प्राप्त करने में हित समूहों की भूमिका को दर्शाता है।

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SLST (राज्य स्तरीय चयन परीक्षा)

शिक्षक भर्ती के लिए WBSSC द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा। OMR शीट में प्रणालीगत हेरफेर के कारण 2016 की परीक्षा को "अमान्य और शून्य" घोषित कर दिया गया था।

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GS II: सार्वजनिक भर्ती। भर्ती घोटालों की तकनीकी बारीकियों को स्पष्ट करता है, जिसमें OMR धोखाधड़ी और "दागी बनाम बेदाग" (tainted vs. untainted) कानूनी सिद्धांत शामिल है।

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भारत का उच्चतम न्यायालय

भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय। यह अपील की अंतिम अदालत के रूप में कार्य करता है, जिसने हाल ही में फर्जी नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखते हुए "बेदाग" उम्मीदवारों को वेतन वापस करने से सुरक्षा प्रदान की है।

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GS II: न्यायपालिका। यह 'चयन प्रक्रिया की शुचिता' (Purity of Selection Process) सिद्धांत और कानून के शासन (rule of law) के साथ साम्या (equity) को संतुलित करने में न्यायालय की भूमिका पर केंद्रित है।

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प्रारंभिक ट्रैप

शांतिपूर्वक एकत्रित होने के अधिकार (Article 19(1)(b)) को शालीनता, नैतिकता और न्यायालय की अवमानना के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है।

यह एक जाल (trap) है। शालीनता (decency), नैतिकता (morality) और न्यायालय की अवमानना वाक् एवं अभिव्यक्ति (Art 19(2)) के लिए प्रतिबंध के आधार हैं, न कि शांतिपूर्ण सम्मेलन (Art 19(3)) के लिए। सम्मेलन केवल संप्रभुता/अखंडता और लोक व्यवस्था (public order) के आधार पर प्रतिबंधित है।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity - Fundamental Rights

भारतीय संविधान के तहत विरोध प्रदर्शन का अधिकार कैसे संरक्षित और प्रतिबंधित है?

  • व्युत्पन्न अधिकार: इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, लेकिन यह अंतर्निहित रूप से अनुच्छेद 19(1)(a) (वाक्) और 19(1)(b) (बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन) से व्युत्पन्न है।
  • युक्तियुक्त निर्बंधन: अनुच्छेद 19(3) के तहत, शांतिपूर्ण सभा को केवल भारत की संप्रभुता और अखंडता, या लोक व्यवस्था के हित में प्रतिबंधित किया जा सकता है।
  • हड़ताल का कोई अधिकार नहीं: उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जहाँ विरोध प्रदर्शन करना एक मौलिक अधिकार है, वहीं हड़ताल करने का कोई मौलिक या वैधानिक अधिकार नहीं है।
Indian Polity - Fundamental Rights

लोक नियोजन के संबंध में अनुच्छेद 16 क्या प्रावधान करता है?

  • अवसर की समानता: यह राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी देता है।
  • गैर-भेदभाव: केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान या निवास के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है।
  • संवैधानिक अपवाद: संसद निवास को एक शर्त के रूप में निर्धारित कर सकती है (अनुच्छेद 16(3)), और राज्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है (अनुच्छेद 16(4))।

अंतर-विषय पैटर्न

  • भर्ती घोटाले और GS4 सत्यनिष्ठा

    सार्वजनिक नियुक्तियों में व्यवस्थित भ्रष्टाचार अनुच्छेद 16 (अवसर की समानता) का उल्लंघन करता है और प्रत्यक्ष रूप से GS4 के विषयों—संस्थागत सत्यनिष्ठा, शासन में शुचिता और नैतिक लोक प्रशासन—से जुड़ता है।

  • कार्यपालिका के अतिरेक पर न्यायपालिका का अंकुश

    उच्च न्यायालय द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाना सक्रिय संवैधानिकता को रेखांकित करता है, जहाँ न्यायपालिका लोकतांत्रिक असहमति की रक्षा के लिए कार्यपालिका की मनमानी शक्तियों पर सक्रिय रूप से अंकुश लगाती है।

विरोध प्रदर्शनों के संबंध में अनुच्छेद 19(1)(a) बनाम 19(1)(b) के लिए प्रतिबंध के आधारों (restriction grounds) में सटीक अंतरों का परीक्षण करने वाले एक Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 4

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    “Right of movement and residence throughout the territory of India are freely available to the Indian citizens, but these rights are not absolute.” Comment.

  • 2020MainsGS2

    Judicial Legislation is antithetical to the doctrine of separation of powers as envisaged in the Indian Constitution. In this context justify the filing of large number of public interest petitions praying for issuing guidelines to executive authorities.

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    “The 'Code of Conduct' and 'Code of Ethics' are the sources of guidance in public administration. There is code of conduct already in operation, whereas code of ethics is not yet put in place. Suggest a suitable model for code of ethics to maintain integrity, probity and transparency in governance.”

  • 2017MainsGS4

    Examine the relevance of the following in the context of civil service: Transparency, Accountability, Fairness and justice, Courage of conviction, Spirit of service.