समसामयिकी

पश्चिम बंगाल में चुनावी ड्यूटी पर न्यायिक अधिकारी

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख एक अद्वितीय संवैधानिक परिदृश्य पर प्रकाश डालता है जहां सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच संस्थागत विफलता और 'trust deficit' (विश्वास की कमी) के कारण न्यायिक अधिकारियों को प्रशासनिक चुनावी कर्तव्यों का पालन करने का निर्देश दिया। यह GS Paper 2 के उन विषयों के लिए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी है, जो ECI की स्वतंत्रता, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संचालन और प्रशासनिक गतिरोधों को सुलझाने में न्यायपालिका की बदलती भूमिका से संबंधित हैं।

सारांश

मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल के नेतृत्व में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तत्काल मामलों के प्रबंधन के लिए समितियों का गठन किया है, क्योंकि न्यायिक अधिकारियों को पश्चिम बंगाल के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को अंतिम रूप देने के लिए अस्थायी रूप से तैनात किया गया है। चुनावी प्रशासन के लिए न्यायिक अधिकारियों की यह अभूतपूर्व तैनाती सुप्रीम कोर्ट द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य सरकार और भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के बीच लगातार बने 'विश्वास की कमी' (trust deficit) के कारण उत्पन्न गतिरोध को हल करने के लिए निर्देशित की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 28 फरवरी तक मतदाता सूची को पूरा करने का आदेश दिया है, जो कि ECI द्वारा राज्य विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा करने से पहले आवश्यक है।

मुख्य बिंदु

  • कलकत्ता हाई कोर्ट ने तत्काल कानूनी मामलों को स्थानांतरित करने के लिए समितियों का गठन किया है, क्योंकि न्यायिक अधिकारियों को चुनावी ड्यूटी सौंपी गई है।
  • यह सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के बाद आया है जिसमें पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की निगरानी के लिए न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त करने का आदेश दिया गया था।
  • ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार और भारत निर्वाचन आयोग के बीच गहरे 'विश्वास की कमी' (trust deficit) के कारण सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, जिसने इस प्रक्रिया को बाधित कर दिया था।
  • पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के लिए 28 फरवरी तक मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जाना एक अनिवार्य शर्त है।
  • ECI आगामी चुनावों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की 480 कंपनियां तैनात करेगा।

महत्वपूर्ण शब्द

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)

ECI द्वारा मतदाता सूचियों को अद्यतन और संशोधित करने के लिए एक व्यापक, समयबद्ध घर-घर सत्यापन अभियान, जो नियमित वार्षिक संक्षिप्त पुनरीक्षण से भिन्न है।

UPSC context

GS पेपर 2 (चुनाव); निर्वाचन नामावली की अखंडता और RPA 1950 के तहत ECI की विवेकाधीन प्रशासनिक शक्तियों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
भारत निर्वाचन आयोग (ECI)

अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक स्थायी संवैधानिक निकाय, जो संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण को सुनिश्चित करता है।

UPSC context

GS पेपर 2 (संवैधानिक निकाय); चुनावी सुधार, संवैधानिक अधिदेश और संस्थागत निष्पक्षता पर प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
अनुच्छेद 142

एक संवैधानिक प्रावधान जो उच्चतम न्यायालय को किसी भी मामले में "पूर्ण न्याय" करने के लिए आवश्यक कोई भी डिक्री या आदेश पारित करने की पूर्ण शक्ति प्रदान करता है।

UPSC context

GS पेपर 2 (न्यायपालिका); न्यायिक सक्रियता और प्रशासनिक गतिरोधों को सुलझाने में न्यायालय की भूमिका के संबंध में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं।

Source
शक्तियों का पृथक्करण

एक संवैधानिक सिद्धांत (अंतर्निहित और अनुच्छेद 50 के तहत) जो शक्ति के संकेंद्रण को रोकने के लिए सरकारी जिम्मेदारियों को अलग-अलग शाखाओं में विभाजित करता है।

UPSC context

GS पेपर 2 (राजव्यवस्था); उन मामलों के लिए प्रासंगिक जहाँ न्यायिक अधिकारी असाधारण परिस्थितियों के दौरान कार्यकारी/प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करते हैं।

Source
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950

सीटों के आवंटन, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, और मतदाताओं के पंजीकरण एवं मतदाता सूची तैयार करने को विनियमित करने वाला कानूनी ढांचा।

UPSC context

GS पेपर 2 (RPA की मुख्य विशेषताएं); मतदाता सूची के रखरखाव और पात्रता के वैधानिक ज्ञान का परीक्षण करता है (धाराएं 16, 19, 21)।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

RPA 1950 यह अनिवार्य करता है कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) की निगरानी न्यायिक अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए।

मतदाता सूची का पुनरीक्षण सामान्यतः एक कार्यकारी कार्य है जिसे राज्य प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा निष्पादित किया जाता है। न्यायिक अधिकारियों की तैनाती सुप्रीम कोर्ट का एक असाधारण हस्तक्षेप है, न कि कोई वैधानिक अधिदेश।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity - Elections

RPA 1950 और RPA 1951 के बीच मुख्य अंतर क्या है?

  • RPA 1950 पर फोकस: चुनाव-पूर्व बुनियादी चरणों का संचालन करता है: सीटों का आवंटन, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, मतदाताओं की अर्हताएं और मतदाता सूचियों को तैयार करना/संशोधित करना।
  • RPA 1951 पर फोकस: वास्तविक निष्पादन को नियंत्रित करता है: चुनावों का संचालन, भ्रष्ट आचरण, चुनावी अपराध और विवाद निवारण तंत्र।
Indian Polity - Constitutional Provisions

यह समाचार संविधान के अनुच्छेद 50 के साथ किस प्रकार संबंधित है?

  • नीति निदेशक सिद्धांत: अनुच्छेद 50 (एक DPSP) राज्य को लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश देता है ताकि पूर्ण न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके।
  • असाधारण अपवाद: किसी कार्यकारी कार्य (मतदाता सूची पुनरीक्षण) के लिए न्यायिक अधिकारियों की तैनाती एक दुर्लभ और असाधारण संवैधानिक समाधान है, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा गतिरोध को समाप्त करने के लिए अनिवार्य किया गया है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • चुनाव प्रशासन में संघीय टकराव

    'विश्वास की कमी' यह रेखांकित करती है कि कैसे अनुच्छेद 324 के तहत राज्य की प्रशासनिक मशीनरी पर ECI की संवैधानिक निर्भरता, राजनीतिक संबंधों के बिगड़ने पर महत्वपूर्ण चुनावी प्रक्रियाओं को बाधित कर सकती है।

  • न्यायिक हस्तक्षेप बनाम शक्तियों का पृथक्करण

    सुप्रीम कोर्ट ने राज्य-ECI गतिरोध को हल करने के लिए असाधारण न्यायिक हस्तक्षेप प्रदर्शित करते हुए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (अनुच्छेद 326) को लागू करने हेतु शक्तियों के पृथक्करण (अनुच्छेद 50) को प्रभावी ढंग से दरकिनार कर दिया।

2026 की prelims में RPA 1950 बनाम 1951 के बीच तुलना करने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें, जिसमें Art 324 के तहत राज्य मशीनरी पर ECI की निर्भरता से संबंधित एक कथन भी शामिल हो सकता है।

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