न्यायिक लंबित मामले अधिक जबकि बजट आवंटन कम
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
न्यायिक प्रणाली का निरंतर अल्प-वित्तपोषण समय पर न्याय प्रदान करने की इसकी क्षमता को सीधे प्रभावित करता है, जिससे लंबित मामलों की समस्या और गंभीर हो जाती है तथा प्रभावी विवाद समाधान और कानून के शासन के संवैधानिक वादे के समक्ष चुनौती उत्पन्न होती है।
सारांश
एडवोकेट असीम सरोदे ने केंद्रीय बजट 2026-27 में भारतीय न्यायपालिका के भारी कम वित्तपोषण पर चिंता जताई है, यह रेखांकित करते हुए कि इसे कुल आवंटन का मात्र 0.08% प्राप्त हुआ है। देश भर में वर्तमान में लगभग 5 करोड़ मामले लंबित होने के साथ, यह अल्प वित्तपोषण न्यायालयी बुनियादी ढांचे (court infrastructure) में सुधार, डिजिटलीकरण को अपनाने और न्यायिक क्षमता के विस्तार में एक बड़ी बाधा के रूप में कार्य करता है। लंबित मुकदमों की अधिकता और बजटीय सहायता के बीच यह गंभीर असंतुलन नागरिकों के लिए न्याय तक समय पर पहुँच सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण शासन संबंधी चुनौती को उजागर करता है।
मुख्य बिंदु
- भारतीय न्यायपालिका वर्तमान में विभिन्न न्यायालयों में लगभग 5 करोड़ लंबित मामलों के भारी बैकलॉग से जूझ रही है।
- इस गंभीर लंबित स्थिति के बावजूद, केंद्रीय बजट 2026-27 में न्यायपालिका को कुल परिव्यय का मात्र 0.08% आवंटित किया गया है।
- अधिवक्ता असीम सरोदे ने इस बात पर जोर दिया कि इस प्रकार की अपर्याप्त फंडिंग अदालती बुनियादी ढांचे में सुधार, तकनीक के आधुनिकीकरण और न्यायिक रिक्तियों को भरने के प्रयासों को गंभीर रूप से बाधित करती है।
- न्यायपालिका के लिए बजटीय आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि करना ढांचागत बाधाओं को दूर करने, न्याय वितरण में तेजी लाने और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य माना जाता है।
महत्वपूर्ण शब्द
न्यायिक लंबितता
अदालतों के सभी स्तरों पर अनसुलझे मामलों का संचयी बैकलॉग। 2026 में, भारत में लंबित मामलों की संख्या 5 करोड़ तक पहुँच गई, जो न्याय वितरण प्रणाली की क्षमता और गति में संकट का संकेत है।
UPSC context
GS पेपर II (न्यायपालिका); व्यवस्थित विलंब (systemic delays), उनके कारणों और विधि के शासन (Rule of Law) पर पड़ने वाले प्रभाव की समझ का परीक्षण करता है।
केंद्रीय बजट 2026-27
अनुच्छेद 112 के तहत भारत का वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट 2026-27 में न्यायपालिका के लिए 0.08% (₹4,509 करोड़) आवंटित किए गए, जो राजकोषीय प्राथमिकता और न्यायिक स्वायत्तता पर बहस को रेखांकित करता है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था) और GS पेपर II (शासन); बजट के घटकों और क्षेत्रीय आवंटन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट
न्यायपालिका को डिजिटल बनाने की एक अखिल भारतीय परियोजना। चरण III (2023-2027) का लक्ष्य केस प्रबंधन को आधुनिक बनाने और सुलभता बढ़ाने के लिए पेपरलेस अदालतों, वर्चुअल सुनवाई और AI एकीकरण को लागू करना है।
UPSC context
GS पेपर II (ई-गवर्नेंस/न्यायपालिका); सार्वजनिक सेवा वितरण में प्रौद्योगिकी-संचालित सुधारों का विश्लेषण करने की क्षमता का परीक्षण करता है।
नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड (NJDG)
देशभर में मामलों की स्थिति, पेंडेंसी और निपटान दर को ट्रैक करने वाला एक रियल-टाइम ऑनलाइन डेटाबेस। यह न्यायिक प्रदर्शन और विधायी योजना के लिए एक पारदर्शी निगरानी टूल के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर II (न्यायपालिका); डेटा-संचालित शासन और न्याय प्रणाली में पारदर्शिता पर केंद्रित है।
न्याय तक पहुँच
संवैधानिक गारंटी (अनुच्छेद 21, 39A) जो यह सुनिश्चित करती है कि नागरिक कानूनी उपचार प्राप्त कर सकें। वर्तमान में इसे मुकदमेबाजी की उच्च लागत और अदालतों के अपर्याप्त बुनियादी ढांचे जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
UPSC context
GS पेपर II (मौलिक अधिकार/राजव्यवस्था); सामाजिक न्याय और संवैधानिक दायित्वों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण (NJIAI)
न्यायिक अवसंरचना निधि के प्रबंधन के लिए एक प्रस्तावित केंद्रीय एजेंसी। यह एकीकृत योजना और कार्यान्वयन के माध्यम से जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबे समय से जारी कम निवेश की समस्या का समाधान करने का प्रयास करती है।
UPSC context
GS Paper II (न्यायपालिका); बुनियादी ढांचे से संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए प्रस्तावित संस्थागत सुधारों की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारतीय न्यायपालिका के लिए संपूर्ण बजटीय आवंटन भारत की संचित निधि पर 'भारित' होता है और इस पर मतदान नहीं किया जा सकता है।
SC/HCs के केवल वेतन, पेंशन और प्रशासनिक व्यय 'भारित' (non-votable) होते हैं। बुनियादी ढांचे, e-courts और न्यायिक आधुनिकीकरण योजनाओं के व्यापक बजट पर संसद/राज्य विधानसभाओं द्वारा मतदान किया जाना अनिवार्य है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय न्यायपालिका को विभिन्न स्तरों पर किस प्रकार वित्तपोषित किया जाता है?
- सुप्रीम कोर्ट: वेतन और प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि (CFI) पर भारित होते हैं।
- उच्च न्यायालय: वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, लेकिन उनकी पेंशन CFI पर भारित होती है।
- अधीनस्थ न्यायपालिका: मुख्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित। केंद्र, विशेष रूप से न्यायिक बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) के माध्यम से अनुदान प्रदान करता है।
न्यायिक विलंब मौलिक अधिकारों के साथ कैसे प्रतिच्छेद करता है?
- अनुच्छेद 21: सुप्रीम कोर्ट (हुसैनआरा खातून मामला) ने त्वरित सुनवाई के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत एक अंतर्निहित और अपरिहार्य मौलिक अधिकार के रूप में व्याख्यायित किया।
- विचाराधीन कैदी संकट: भारत के जेल कैदियों में से 75% से अधिक विचाराधीन कैदी हैं। प्रणालीगत कम वित्तपोषण और देरी के कारण लंबे समय तक हिरासत में रहना पड़ता है, जो उनके मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है।
अंतर-विषय पैटर्न
e-Courts चरण III और डिजिटल बुनियादी ढांचा
नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान के तहत ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट को AI इंटीग्रेशन और क्लाउड स्टोरेज के लिए निरंतर पूंजी की आवश्यकता है। बजटीय बाधाएं सीधे तौर पर चरण III की पेपरलेस कोर्ट समयसीमा के लिए खतरा पैदा करती हैं।
अनुबंध प्रवर्तन और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस
उच्च न्यायिक लंबितता 'Enforcing Contracts' मानक में भारत के स्कोर को काफी कम कर देती है। आर्थिक सर्वेक्षण लगातार चेतावनी देते हैं कि कम वित्त पोषित वाणिज्यिक न्यायालय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को हतोत्साहित करते हैं और आर्थिक विकास में देरी करते हैं।
न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात पर विधि आयोग
भारत में प्रति दस लाख लोगों पर लगभग 21 न्यायाधीश हैं। 120वें विधि आयोग (Law Commission) की रिपोर्ट ने प्रति दस लाख लोगों पर न्यूनतम 50 न्यायाधीशों की सिफारिश की थी, जो एक ऐसा संरचनात्मक सुधार है जिसे बजट आवंटन में भारी वृद्धि किए बिना प्राप्त करना असंभव है।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए 'भारित' (charged) बनाम 'मतदेय' (voted) व्यय ढांचे के बीच अंतर करने वाले एक बहु-कथनीय प्रीलिम्स प्रश्न की उम्मीद करें।
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