महिला अधिकार समूहों ने आरक्षण विधेयक को बिना शर्त पारित करने की मांग की
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख विधायी परिणामों को आकार देने में नागरिक समाज की सक्रिय भूमिका पर प्रकाश डालता है, जो सीधे NGOs और प्रतिनिधित्व पर UPSC के विषयों से जुड़ता है। यह नारी शक्ति वंदन अधिनियम के इर्द-गिर्द चल रही संरचनात्मक बहसों को रेखांकित करता है, विशेष रूप से जनगणना और परिसीमन (Delimitation) के साथ इसके जुड़ाव को, और विधायिका के सभी स्तरों पर हाशिए पर रहने वाले समूहों (OBCs, LGBTQIA+) के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के संबंध में महत्वपूर्ण इंटरसेक्शनल (intersectional) चिंताओं को उठाता है।
सारांश
विभिन्न नागरिक समाज संगठनों के एक प्रमुख संगठन, 'नेशनल कोएलिशन फॉर विमेंस रिजर्वेशन' ने केंद्र सरकार से मानसून सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक को बिना किसी पूर्व शर्त के लागू करने का आग्रह किया है। 2023 में पारित 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के तहत, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देशव्यापी जनगणना के पूरा होने और उसके बाद होने वाली परिसीमन प्रक्रिया पर निर्भर है। गठबंधन ने इसे तत्काल प्रभावी बनाने के लिए इन शर्तों को हटाने की मांग की है। इसके अतिरिक्त, वे राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी आरक्षण के विस्तार की मांग कर रहे हैं, साथ ही OBC, दलितों और LGBTQIA+ समुदाय सहित हाशिए पर रहने वाले समूहों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक चुनावी फंडिंग और विशिष्ट उप-कोटा की वकालत कर रहे हैं।
मुख्य बिंदु
- महिला आरक्षण के लिए राष्ट्रीय गठबंधन (National Coalition for Women's Reservation) महिला आरक्षण विधेयक को बिना किसी शर्त के पारित करने और इसे तत्काल लागू करने की मांग करता है।
- नारी शक्ति वंदन अधिनियम (2023) का कार्यान्वयन वर्तमान में अगली जनगणना के पूरा होने और उसके बाद होने वाले परिसीमन अभ्यास पर निर्भर है, जिसका कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं।
- गठबंधन 33% आरक्षण को राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों और केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तारित करने की वकालत करता है।
- कार्यकर्ता हाशिए पर रहने वाले पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों की सहायता के लिए एक सार्वजनिक वित्त पोषण तंत्र का प्रस्ताव करते हैं, साथ ही न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए OBC, दलितों, दिव्यांगों, अल्पसंख्यकों और LGBTQIA+ समुदाय के लिए उप-कोटा (sub-quotas) का सुझाव देते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023
आधिकारिक रूप से 106वां संविधान संशोधन अधिनियम (2023), यह लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य करता है।
UPSC context
GS Paper II (शासन व्यवस्था, संविधान); लैंगिक समानता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए ऐतिहासिक विधानों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
परिसीमन अभ्यास
जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया; 2023 के अधिनियम के तहत, यह महिला कोटा लागू करने के लिए एक पूर्व-शर्त है।
UPSC context
GS पेपर II (चुनाव, संसद); जनसांख्यिकीय आंकड़ों को विधायी सीटों से जोड़ने वाले संवैधानिक तंत्रों की समझ का परीक्षण करता है।
महिला आरक्षण के लिए राष्ट्रीय गठबंधन
नागरिक समाज संगठनों और कार्यकर्ताओं का एक गठबंधन, जो नई जनगणना या परिसीमन की शर्तों के बिना महिला आरक्षण के तत्काल कार्यान्वयन की वकालत कर रहा है।
UPSC context
जीएस पेपर II (दबाव समूह); विधायी प्रक्रिया को प्रभावित करने में अनौपचारिक संघों की भूमिका को दर्शाता है।
उप-कोटा (प्रतिच्छेदी प्रतिनिधित्व)
मौजूदा कोटे के भीतर एक उप-आरक्षण; विशेष रूप से, 33% सामान्य महिला आरक्षण के भीतर OBC, दलित और LGBTQIA+ महिलाओं के लिए सीटें आवंटित करने की मांग।
UPSC context
GS Paper II (सामाजिक न्याय); वंचित वर्गों के लिए समावेशी प्रतिनिधित्व का मूल्यांकन और आलोचनात्मक विश्लेषण।
लोकसभा और राज्य विधानसभाएं
संसद और राज्य विधानसभाओं के प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निचले सदन, जहाँ वर्तमान में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
UPSC context
GS पेपर II (विधायिका); उन विधायी संरचनाओं के बुनियादी ज्ञान का परीक्षण करता है जहाँ आरक्षण संवैधानिक रूप से लागू है।
राज्यसभा और विधान परिषदें
संसद और कुछ राज्यों के उच्च सदन, जिन्हें वर्तमान 33% आरक्षण शासनादेश से बाहर रखा गया है, जो अधिकार संगठनों के लिए विवाद का एक विषय है।
UPSC context
GS पेपर II (संसद की संरचना); सकारात्मक कार्रवाई के संबंध में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदनों के बीच के अंतरों पर प्रकाश डालता है।
प्रारंभिक ट्रैप
106वां संशोधन संसद के सभी सदनों और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करता है।
106वाँ CAA स्पष्ट रूप से केवल प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निचले सदनों (लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, दिल्ली) पर लागू होता है। यह राज्यसभा या राज्य विधान परिषदों पर लागू नहीं होता है।
संबंधित अवधारणाएँ
महिला आरक्षण विधेयक परिसीमन प्रक्रिया से क्यों जुड़ा हुआ है?
- अनुच्छेद 82 फ्रीज: अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन की आवश्यकता बताता है। वर्तमान सीटों का आवंटन 2026 के बाद की पहली जनगणना तक स्थिर कर दिया गया है (84वाँ संशोधन)।
- निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान: आरक्षण को लागू करने से पहले परिसीमन आयोग को निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करने और चक्रीय आधार पर महिलाओं के लिए आरक्षित की जाने वाली विशिष्ट सीटों की पहचान करने की आवश्यकता होगी।
वर्तमान में संसद में हाशिए पर स्थित समुदायों के लिए सीटें किस प्रकार आरक्षित हैं?
- SC/ST संवैधानिक अधिदेश: अनुच्छेद 330 और 332 लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करते हैं।
- OBC कोटे की अनुपस्थिति: लोकसभा या राज्य विधानसभाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) के लिए सीटों के आरक्षण का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, जो इन्हें स्थानीय निकाय चुनावों से अलग बनाता है।
- उच्च सदन के अपवर्जन: उच्च सदन (राज्यसभा और राज्य विधान परिषदें) आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से अप्रत्यक्ष चुनाव कराते हैं और इनमें SC/ST के लिए कोई आरक्षण नहीं होता है।
अंतर-विषय पैटर्न
चुनावी सुधार एवं राज्य वित्तपोषण
हाशिए पर स्थित समूहों की सहायता के लिए सार्वजनिक चुनावी फंडिंग की मांग, समान अवसर (level playing field) सुनिश्चित करने हेतु चुनावों के राज्य वित्तपोषण पर 1998 की इंद्रजीत गुप्त समिति की सिफारिशों को प्रतिध्वनित करती है।
PRI उदाहरण बनाम संसदीय कोटा
जहाँ 106वां CAA राष्ट्रीय स्तर पर आरक्षण में देरी करता है, वहीं 73वें और 74वें संशोधनों ने जनगणना की शर्तों के बिना स्थानीय शासन में महिलाओं के लिए तुरंत 33% (अक्सर राज्यों द्वारा 50% तक बढ़ाया गया) आरक्षण अनिवार्य कर दिया था।
2026 की प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) में 106वें CAA के सटीक दायरे, विशेष रूप से इसमें राज्यसभा और OBC उप-कोटे के अपवर्जन (exclusion) के संबंध में एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2023MainsGS2
Discuss the contribution of civil society groups for women's effective and meaningful participation and representation in state legislatures in India.
- 2024PrelimsGS1
How many Delimitation Commissions have been constituted by the Government of India till December 2023?