धारावी पुनर्विकास पर बंबई उच्च न्यायालय का फैसला
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
धारावी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है, और इसका पुनर्विकास शहरी नियोजन (urban planning), स्लम पुनर्वास और पारंपरिक निवासियों की आजीविका संबंधी चिंताओं के साथ राज्य के नेतृत्व वाले आधुनिकीकरण के बीच संतुलन बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी है। यह निर्णय आवश्यक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (infrastructure projects) में देरी को रोकने के प्रति न्यायपालिका के दृष्टिकोण को दर्शाता है।
सारांश
बॉम्बे हाई कोर्ट ने धारावी कोली जमात ट्रस्ट की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें पारंपरिक मत्स्य पालन क्षेत्रों (कोलीवाडा) के सीमांकन के लंबित होने तक धारावी पुनर्विकास परियोजना (DRP) को रोकने की मांग की गई थी। अदालत ने याचिका को 'भ्रामक' और 'विलंबित' बताते हुए कहा कि इस क्षेत्र का महाराष्ट्र स्लम एरिया एक्ट के तहत पहले ही सर्वेक्षण और अधिसूचना जारी की जा चुकी है। पीठ ने गौर किया कि अतिक्रमण और झुग्गियों के कारण इस क्षेत्र ने अपनी पारंपरिक मत्स्य पालन विशेषताओं को खो दिया है, जिससे इस स्तर पर महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड के तहत सीमांकन की मांग अमान्य हो गई है। राज्य सरकार ने आश्वासन दिया कि कोलीवाडा के निवासियों को बेदखल नहीं किया जाएगा बल्कि उन्हें पुनर्विकास में समायोजित किया जाएगा, जो बड़े पैमाने की शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और पारंपरिक सामुदायिक अधिकारों के बीच चल रहे तनाव को उजागर करता है।
मुख्य बिंदु
- बॉम्बे हाई कोर्ट ने धारावी कोली जमात ट्रस्ट की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें धारावी कोलीवाड़ा की सीमाओं का सीमांकन होने तक धारावी पुनर्विकास परियोजना (DRP) पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
- अदालत ने व्यवस्था दी कि सीमांकन के लिए महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (MLRC) लागू करना 'गलत' (misconceived) था, क्योंकि इस क्षेत्र को पहले ही महाराष्ट्र झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्र अधिनियम के तहत कानूनी रूप से अधिसूचित किया जा चुका था।
- पीठ ने पाया कि व्यापक अतिक्रमण और झुग्गी-झोपड़ियों के प्रसार के कारण इस भूमि ने काफी हद तक अपना पारंपरिक मछली पकड़ने का स्वरूप खो दिया है।
- महाराष्ट्र सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया कि वैध कोलीवाड़ा क्षेत्रों और उनके निवासियों को बेदखल नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें पुनर्विकास योजना में एकीकृत किया जाएगा।
- यह निर्णय उन महत्वपूर्ण शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं में विलंबित मुकदमेबाजी के माध्यम से देरी करने के खिलाफ न्यायपालिका के रुख को रेखांकित करता है, जहाँ वैधानिक प्रक्रियाओं का पहले ही पालन किया जा चुका है।
महत्वपूर्ण शब्द
धारावी पुनर्विकास परियोजना (DRP)
एक विशाल शहरी नवीकरण परियोजना जिसका उद्देश्य एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक, धारावी को आधुनिक आवास, बुनियादी ढांचे और वाणिज्यिक केंद्रों वाली एक नियोजित टाउनशिप में बदलना है।
UPSC context
GS-1 (शहरीकरण के मुद्दे) और GS-3 (बुनियादी ढांचा)। बड़े पैमाने पर शहरी पुनर्वास और पुनर्वास नीति से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
महाराष्ट्र झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्र (सुधार, उन्मूलन और पुनर्विकास) अधिनियम, 1971
महाराष्ट्र में झुग्गी-झोपड़ी (स्लम) क्षेत्रों की पहचान, घोषणा और पुनर्विकास को विनियमित करने वाला एक राज्य कानून, जो निवासियों के पुनर्वास और असुरक्षित संरचनाओं को हटाने के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है।
UPSC context
GS-2 (सरकारी नीतियां) और GS-3 (भूमि कानून)। शहरी झुग्गी-झोंपड़ी प्रबंधन के लिए विधायी ढांचे की समझ का परीक्षण करता है।
झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास प्राधिकरण (SRA)
महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय, जो झुग्गी पुनर्विकास योजनाओं की निगरानी करने, झुग्गियों का सर्वेक्षण करने और आवास पुनर्वास परियोजनाओं के लिए सिंगल-विंडो क्लीयरेंस प्रदान करने का कार्य करता है।
UPSC context
GS-2 (सांविधिक निकाय)। शहरी विकास और सामाजिक कल्याण परियोजनाओं के पीछे के संस्थागत तंत्रों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता (MLRC), 1966
महाराष्ट्र में भूमि स्वामित्व, वर्गीकरण और सीमांकन के लिए प्राथमिक कानूनी ढांचा, जो भूमि अभिलेखों और राजस्व प्रशासन से संबंधित कानूनों को समेकित करता है।
UPSC context
GS-3 (भूमि सुधार/कानून)। पारंपरिक समुदायों और राज्य के बीच भूमि अधिकार विवादों से संबंधित मामलों के लिए प्रासंगिक।
कोलीवाड़ा
मुंबई के पारंपरिक तटीय गाँव जहाँ कोली (मछुआरा) समुदाय निवास करता है, जो अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और विशिष्ट भूमि अधिकारों को बनाए रखते हैं, जो अक्सर शहरीकरण के दौरान विवादित रहते हैं।
UPSC context
GS-1 (भारतीय समाज और पारंपरिक समुदाय)। आधुनिक विकास का स्वदेशी समुदाय की बस्तियों पर पड़ने वाले प्रभाव को रेखांकित करता है।
विशेष प्रयोजन माध्यम (SPV)
एक कानूनी इकाई जिसका गठन संकीर्ण, विशिष्ट या अस्थायी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है; धारावी के लिए, यह राज्य और निजी डेवलपर्स (अडाणी समूह) के बीच एक साझेदारी है।
UPSC context
GS-3 (अर्थव्यवस्था/बुनियादी ढांचा)। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) की वित्तीय और कानूनी संरचनाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
कोलीवाड़ा जैसी पारंपरिक शहरी बस्तियों को केंद्रीय स्वदेशी अधिकार कानूनों के तहत स्लम पुनर्विकास से संरक्षण प्राप्त है।
PESA या FRA जैसे संरक्षण कड़ाई से अनुसूचित या वन क्षेत्रों पर लागू होते हैं। शहरी पारंपरिक बस्तियां राज्य के स्लम और नगर नियोजन विधायी ढांचे के अंतर्गत आती हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत की जनगणना शहरी मलिन बस्तियों का वर्गीकरण किस प्रकार करती है?
- अधिसूचित मलिन बस्तियाँ: राज्य सरकारों, नगर पालिकाओं या स्थानीय निकायों द्वारा किसी भी प्रासंगिक स्लम अधिनियम (Slum Act) के तहत औपचारिक रूप से झुग्गी-बस्तियों के रूप में अधिसूचित क्षेत्र।
- मान्यता प्राप्त मलिन बस्तियां: ऐसे क्षेत्र जिन्हें राज्य या स्थानीय अधिकारियों द्वारा झुग्गी-बस्तियों के रूप में मान्यता दी गई है, लेकिन उन्हें स्लम एक्ट (Slum Act) के तहत औपचारिक रूप से अधिसूचित नहीं किया गया है।
- चिह्नित झुग्गी-बस्तियाँ: कम से कम 300 की आबादी (लगभग 60-70 परिवार) वाला एक सघन क्षेत्र, जहाँ खराब तरीके से निर्मित भीड़भाड़ वाले आवास, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियाँ हों।
झुग्गी-झोपड़ी निवासियों की बेदखली पर संवैधानिक और न्यायिक दृष्टिकोण क्या है?
- अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण: ऐतिहासिक ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (1985) मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आजीविका और आश्रय का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है।
- कोई आत्यंतिक वीटो नहीं: हालाँकि झुग्गीवासियों के पास बेदखली से पहले पुनर्वास और उचित कानूनी प्रक्रिया का अधिकार है, लेकिन एक बार वैधानिक पुनर्विकास प्रक्रियाओं का पालन किए जाने के बाद वे वैध सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को स्थायी रूप से नहीं रोक सकते।
अंतर-विषय पैटर्न
CRZ मानदंड बनाम शहरी पुनरुद्धार
तटीय शहरों में झुग्गी-झोपड़ी पुनर्विकास अक्सर तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) क्लीयरेंस के साथ जुड़ जाता है, जिससे नियामक बाधाएं उत्पन्न होती हैं और पारंपरिक मछुआरा समुदायों के लिए आजीविका संबंधी संघर्ष की स्थिति पैदा होती है।
मेगा-प्रोजेक्ट्स में न्यायिक संयम
वैधानिक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद, आर्थिक बाधाओं और लागत में वृद्धि को रोकने के लिए न्यायालय अब बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (जैसे सेंट्रल विस्टा, धारावी) को निशाना बनाने वाली विलंबित जनहित याचिकाओं (PILs) को तेज़ी से खारिज कर रहे हैं।
GS1 मुख्य परीक्षा में एक ऐसे प्रश्न की अपेक्षा करें, जो इस बात का मूल्यांकन करे कि किस प्रकार तीव्र शहरीकरण और मेगा-इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं पारंपरिक शहरी आजीविका को समाप्त कर देती हैं।
संबद्ध PYQ · 3
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