राज्यपाल की सहमति और राज्य विधेयकों पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह संपादकीय संघ की कार्यपालिका (राज्यपालों के माध्यम से) और राज्य विधानसभाओं के बीच शक्ति संतुलन में एक महत्वपूर्ण बदलाव को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर भारत के संघीय ढांचे को प्रभावित करता है। यह विधेयकों को अनुमति देने के लिए किसी समय सीमा के अभाव पर जोर देता है, जो राजव्यवस्था और केंद्र-राज्य संबंधों में विवाद का एक आवर्ती बिंदु रहा है।
सारांश
16वें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस (Presidential Reference) पर उच्चतम न्यायालय के फैसले ने राज्यपालों या राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए अनिवार्य समयसीमा तय करने से इनकार कर दिया है। यह निर्णय एक पिछले प्रगतिशील निर्णय को उलट देता है जिसने तीन महीने की समयसीमा अनिवार्य की थी और 'डीम्ड एसेंट' (deemed assent) के लिए अनुच्छेद 142 का उपयोग किया था। न्यायालय ने पुष्टि की है कि इस संदर्भ में राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बाध्य नहीं हैं और उन्हें राज्य विधानसभा द्वारा विधेयकों को दोबारा पारित किए जाने के बाद भी उन्हें राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखने की अनुमति दी है। यह मूल संवैधानिक मंशा से अलग है, पुंछी आयोग (Punchhi Commission) की छह महीने की सिफारिश को दरकिनार करता है, और विपक्ष शासित राज्यों को अनियंत्रित कार्यकारी अतिरेक (executive overreach) और लंबे विधायी गतिरोध के प्रति संवेदनशील बना देता है।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने 'डीम्ड कंसेंट' (deemed consent) की अवधारणा को खारिज कर दिया और अप्रैल 2025 के उस पिछले फैसले को उलट दिया, जिसने अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए राज्य के विधेयकों (State Bills) पर निर्णय लेने के लिए तीन महीने की समयसीमा निर्धारित की थी।
- 16वें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस (Presidential Reference) का मत राज्यपालों को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर निर्भर रहे बिना अपनी सहमति रोकने की अनुमति देता है।
- राज्यपाल अब राज्य विधानमंडल द्वारा विधेयकों को पुनः पारित किए जाने के बाद भी उन्हें राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं, जिससे दूसरे पारित होने की प्रक्रिया की अनिवार्य प्रकृति निष्प्रभावी हो जाती है।
- यह निर्णय संविधान निर्माण के दौरान अनुच्छेद 200 और 201 से 'अपने विवेक से' (in his discretion) वाक्यांश को ऐतिहासिक रूप से हटाए जाने की अनदेखी करता है।
- यह निर्णय पुंछी आयोग की उस सिफारिश की अनदेखी करता है जिसमें राज्यपाल की निर्णय लेने की समय सीमा को अधिकतम छह महीने तक सीमित करने का सुझाव दिया गया था।
- यह निर्णय कार्यकारी अतिरेक (executive overreach) को सक्षम बनाकर संघवाद को आघात पहुँचाता है, जो विशेष रूप से विपक्षी शासित राज्यों को प्रभावित करता है और उन्हें अनिश्चितकालीन विधायी देरी के विरुद्ध बिना किसी उपचार के छोड़ देता है।
महत्वपूर्ण शब्द
अनुच्छेद 200
यह अनुच्छेद राज्य विधेयकों के संबंध में राज्यपाल के विकल्पों को रेखांकित करता है: सहमति देना, सहमति रोकना, पुनर्विचार के लिए वापस करना (गैर-धन विधेयकों के मामले में), या राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना। इसमें "यथाशीघ्र" (as soon as possible) वाक्यांश का उपयोग किया गया है।
UPSC context
GS पेपर-II (राजव्यवस्था); यह राज्यपाल की विधायी भूमिका, विवेकाधीन शक्तियों और राज्य की स्वायत्तता पर विलंब के प्रभावों का परीक्षण करता है।
अनुच्छेद 201
राज्यपाल द्वारा सुरक्षित रखे गए राज्य विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति की भूमिका को निर्धारित करता है। राष्ट्रपति अपनी सहमति दे सकते हैं, इसे रोक सकते हैं, या राज्यपाल को पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस करने का निर्देश दे सकते हैं।
UPSC context
GS पेपर-II (संघवाद); केंद्र-राज्य विधायी संबंधों और क्षेत्रीय कानूनों पर राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति का विश्लेषण करता है।
16वाँ राष्ट्रपति का संदर्भ
अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट की एक ऐतिहासिक 2025 की सलाहकारी राय, जिसमें यह व्यवस्था दी गई है कि न्यायपालिका, राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए राज्य विधेयकों पर निर्णय लेने हेतु कोई अनिवार्य समय-सीमा तय नहीं कर सकती है।
UPSC context
GS Paper-II; सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार और न्यायिक एवं कार्यकारी शक्तियों के बीच विकसित होती सीमाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।
अनुच्छेद 142
सुप्रीम कोर्ट को "पूर्ण न्याय" सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी करने की शक्ति देता है। पूर्व में विधेयकों की समय सीमा निर्धारित करने के लिए इसका उपयोग किया गया था, लेकिन 16वें रेफरेंस ने स्पष्ट किया कि यह विशिष्ट संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना नहीं कर सकता।
UPSC context
GS पेपर-II; न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक संयम और न्यायालय की असाधारण शक्तियों की सीमाओं के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण।
पूंछी आयोग
केंद्र-राज्य संबंधों पर 2007 का एक आयोग जिसने राज्यपालों को विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए छह महीने की समय-सीमा की सिफारिश की थी और राज्यपाल के कार्यालय को राजनीति से अधिक अलग रखने का सुझाव दिया था।
UPSC context
GS पेपर-II; संघीय संबंधों में सुधार और राज्यपाल के कार्यालय में सुधार पर मुख्य परीक्षा के उत्तरों के लिए मानक संदर्भ।
संघवाद
एक संवैधानिक व्यवस्था जहाँ केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। राज्य विधेयकों पर राज्यपाल द्वारा की जाने वाली देरी को अक्सर सहकारी संघवाद के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जाता है।
UPSC context
GS पेपर-II (मूल संरचना); नियुक्त संघीय एजेंटों और निर्वाचित राज्य सरकारों के बीच तनाव का विश्लेषण करने की क्षमता का परीक्षण करता है।
मंत्रिपरिषद
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाला मंत्रिपरिषद। हालांकि यह सामान्यतः "सहायता और सलाह" प्रदान करता है, SC ने स्पष्ट किया कि विधेयकों पर सहमति के संबंध में राज्यपाल स्वतंत्र विवेक (independent discretion) का प्रयोग करते हैं।
UPSC context
GS पेपर-II (कार्यपालिका); राज्यपाल के मंत्रिपरिषद पर निर्भर और विवेकाधीन संवैधानिक कार्यों के बीच के सूक्ष्म अंतर का विश्लेषण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्यपाल को पुनर्पारित राज्य विधेयक पर अनिवार्य रूप से सहमति देनी होगी और वे इसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं कर सकते।
16वें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में SC के हालिया फैसले ने स्पष्ट रूप से राज्यपालों को राज्य विधानमंडल द्वारा दोबारा पारित किए जाने के बाद भी किसी राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने की अनुमति दी है।
संबंधित अवधारणाएँ
राज्य विधेयक के लिए अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास उपलब्ध चार विकल्प क्या हैं?
- सहमति प्रदान करना: राज्यपाल विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, जिससे यह एक अधिनियमित कानून बन जाता है।
- अनुमति रोकना: राज्यपाल विधेयक को अस्वीकार कर सकते हैं, जिससे प्रभावी रूप से इसकी विधायी यात्रा समाप्त हो जाती है (पुनः पारित विधेयकों को छोड़कर)।
- विधेयक को लौटाना: राज्यपाल विशिष्ट प्रावधानों पर पुनर्विचार के लिए गैर-धन विधेयकों को सदन को वापस भेज सकते हैं।
- राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित: राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। यदि विधेयक राज्य उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है, तो यह अनिवार्य है।
अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट का सलाहकारी क्षेत्राधिकार क्या है?
- लोक महत्व के परामर्श: राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के विधि या तथ्य के किसी भी प्रश्न पर SC की राय मांग सकते हैं।
- संविधान-पूर्व संधियाँ: राष्ट्रपति संविधान-पूर्व संधियों, समझौतों या सनदों से उत्पन्न विवादों पर सलाह मांग सकते हैं, जहाँ SC के लिए अपनी राय देना अनिवार्य है।
- गैर-बाध्यकारी प्रकृति: दिए गए मत पूर्णतः परामर्शकारी हैं और ये राष्ट्रपति या निचली अदालतों पर बाध्यकारी न्यायिक निर्णय नहीं हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
विवेकाधिकार बनाम प्रतिनिधिक लोकतंत्र
नियुक्त राज्यपालों द्वारा विधायी सहमति रोकने और निर्वाचित राज्य सरकारों के बीच का तनाव, दिल्ली के NCT में उपराज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के संबंध में चल रही संवैधानिक बहसों के काफी समान है।
न्यायिक संयम और अनुच्छेद 142
संवैधानिक अधिकारियों (अनुच्छेद 361 उन्मुक्ति) पर समय-सीमा निर्धारित करने के लिए अनुच्छेद 142 को लागू करने से इनकार करके, SC ने न्यायिक संयम (judicial restraint) का प्रदर्शन किया, जो कार्यपालिका की जवाबदेही पर उसके पिछले सक्रिय रुख के विपरीत है।
2026 Prelims के एक प्रश्न में अनुच्छेद 200/201 के सटीक क्रम और क्या पुनर्पारित विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जा सकता है, इसका परीक्षण किए जाने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2022MainsGS2
Discuss the essential conditions for exercise of the legislative powers by the Governor. Discuss the legality of re-promulgation of ordinances by the Governor without placing them before the Legislature.
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements : I. The Constitution of India explicitly mentions that in certain spheres the Governor of a State acts in his/her own discretion. II. The President of India can, of his/her own, reserve a bill passed by a State Legislature for his/her consideration without it being forwarded by the Governor of the State concerned. Which of the statements given above is/are correct?
- 2023PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. If the election of the President of India is declared void by the Supreme Court of India, all acts done by him/her in the performance of duties of his/her office of President before the date of decision become invalid. 2. Election for the post of the President of India can be postponed on the ground that some Legislative Assemblies have been dissolved and elections are yet to take place. 3. When a Bill is presented to the President of India, the Constitution prescribes time limits within which he/she has to declare his/her assent. How many of the above statements are correct?