लोकसभा में चुनावी सुधारों पर बहस और लोकतांत्रिक जवाबदेही
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
चुनाव सुधार और संसदीय बहस UPSC GS-II पाठ्यक्रम के मुख्य घटक हैं। एक साथ चुनाव, EVM और चुनावी फंडिंग जैसे सुधारों से जुड़े राजनीतिक विमर्श को समझना भारत के लोकतांत्रिक संस्थानों के विकास और जवाबदेही के तंत्र का विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
चुनाव सुधारों पर हाल ही में लोकसभा में हुई एक बहस में सत्ताधारी BJP और उसके सहयोगियों ने एक मजबूत राजनीतिक विमर्श तैयार कर कांग्रेस पार्टी का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। जहाँ विपक्ष अक्सर चुनावी प्रक्रियाओं, जैसे कि EVM की विश्वसनीयता और चुनावी फंडिंग के संबंध में चिंताएँ उठाता रहा है, वहीं सत्ताधारी गठबंधन ने भारत के लोकतांत्रिक संस्थानों की अखंडता की रक्षा करने और पिछले राजनीतिक उदाहरणों को सामने रखने के लिए संसदीय मंच का उपयोग किया। यह बहस प्रस्तावित 'One Nation, One Election' ढांचे सहित प्रमुख चुनावी सुधारों पर चल रहे राष्ट्रीय विमर्श को रेखांकित करती है और लोकतांत्रिक शासन पर विचारों के मंथन के लिए प्राथमिक मंच के रूप में संसद की भूमिका पर प्रकाश डालती है।
मुख्य बिंदु
- लोकसभा में हाल ही में भारत में चुनावी सुधारों पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण चर्चा आयोजित की गई, जो वर्तमान राजनीतिक और व्यवस्थागत प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करती है।
- सत्तारूढ़ BJP और उसके सहयोगियों ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ सफलतापूर्वक एक जवाबी विमर्श (counter-narrative) तैयार किया, जिसमें उन्होंने अपने ट्रैक रिकॉर्ड पर जोर दिया और वर्तमान चुनावी ढांचे का बचाव किया।
- चुनाव सुधारों पर होने वाली चर्चाओं में आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की विश्वसनीयता, चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता और 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की व्यवहार्यता जैसे विवादास्पद मुद्दे शामिल होते हैं।
- यह कार्यवाही सार्वजनिक धारणा को आकार देने और बुनियादी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर विचार-विमर्श करने में संसदीय बहसों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA)
भारतीय चुनावों को संचालित करने वाले प्राथमिक विधान (1950 और 1951); 1950 सीटों के आवंटन और मतदाता सूची पर केंद्रित है, जबकि 1951 चुनाव संचालन, उम्मीदवारों की योग्यता और अयोग्यता का विवरण देता है।
UPSC context
GS पेपर II: RPA की मुख्य विशेषताएं; भारतीय लोकतंत्र के कानूनी ढांचे को समझने के लिए आवश्यक।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI)
एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण (अनुच्छेद 324) जो भारत में संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन हेतु जिम्मेदार है।
UPSC context
जीएस पेपर II: संवैधानिक निकाय; चुनाव प्रबंधन, स्वतंत्रता और अनुच्छेद 324-329 के ज्ञान का परीक्षण करता है।
एक राष्ट्र, एक चुनाव (ONOE)
लोक सभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव चक्रों को एक साथ लाने का एक प्रस्ताव ताकि उन्हें एक साथ आयोजित किया जा सके, जिसका उद्देश्य लागत और शासन में होने वाले व्यवधानों को कम करना है।
UPSC context
GS पेपर II: चुनाव सुधार; संघवाद और विधायी दक्षता से संबंधित एक उच्च प्राथमिकता वाला विषय।
लोकसभा
भारत की द्विसदनीय संसद का निचला सदन, जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलकर बनता है।
UPSC context
GS Paper II: संसद और राज्य विधानमंडल; संरचना, कार्य और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व पर केंद्रित है।
चुनाव सुधार
नियमों और प्रक्रियाओं में व्यवस्थित बदलाव—जैसे कि फंडिंग में पारदर्शिता और अपराधीकरण पर अंकुश—जिनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रतिनिधिमूलक बने रहें।
UPSC context
GS पेपर II: शासन; लोकतांत्रिक अखंडता और समिति की सिफारिशों के आलोचनात्मक विश्लेषण का परीक्षण करता है।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM)
मतों को दर्ज करने के लिए उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जो चुनावी प्रक्रिया के आधुनिकीकरण और बूथ कैप्चरिंग जैसी धांधलियों को कम करने के लिए कागजी मतपत्रों (paper ballots) का स्थान लेते हैं।
UPSC context
GS Paper II: चुनावों से संबंधित मुद्दे; तकनीकी पारदर्शिता और लोकतांत्रिक संस्थानों में सार्वजनिक विश्वास से संबंधित।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत में मतदान का अधिकार संविधान के भाग III के तहत संरक्षित एक मौलिक अधिकार है।
मतदान का अधिकार अनुच्छेद 326 (सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार) से प्राप्त एक संवैधानिक अधिकार है, न कि एक मौलिक अधिकार। इसे RPA के तहत एक सांविधिक अधिकार के रूप में कार्यान्वित किया गया है।
संबंधित अवधारणाएँ
'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को लागू करने के लिए किन संवैधानिक अनुच्छेदों को संशोधित किया जाना चाहिए?
- अनुच्छेद 83 और 172: क्रमशः संसद के सदनों और राज्य विधानसभाओं की पांच वर्ष की मानक अवधि को निर्धारित करता है।
- अनुच्छेद 85 और 174: यह राष्ट्रपति और राज्यपाल की लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सत्रावसान और उन्हें भंग करने की शक्तियों से संबंधित है।
- अनुच्छेद 356: यह राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है, जिसके लिए नए फ्रेमवर्क की आवश्यकता है ताकि कार्यकाल के बीच में विधानसभाओं के भंग होने से एक साथ चुनाव (synchronized schedule) की समय-सारणी बाधित न हो।
संविधान के तहत चुनावों के लिए नियम बनाने की शक्ति किस प्रकार विभाजित है?
- अनुच्छेद 327 (संसद): संसद के पास संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों के चुनावों पर कानून बनाने की व्यापक शक्ति है, जिसमें निर्वाचक नामावली और परिसीमन शामिल हैं।
- अनुच्छेद 328 (राज्य): राज्य विधानमंडल अपने स्वयं के राज्य के चुनावों से संबंधित विषयों पर केवल तभी कानून बना सकते हैं यदि संसद ने पहले से कोई प्रावधान न किया हो।
- अनुच्छेद 329 (न्यायालय): चुनावी मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप पर रोक लगाता है, यह स्थापित करते हुए कि चुनावों को केवल एक अधिकृत प्राधिकरण के समक्ष चुनाव याचिका (election petition) के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है।
अंतर-विषय पैटर्न
इलेक्टोरल बॉन्ड + RTI + कॉर्पोरेट नैतिकता
गुमनाम इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करना लोकतांत्रिक पारदर्शिता (Art 19(1)(a)) को सीधे तौर पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जोड़ता है, विशेष रूप से असीमित कॉर्पोरेट राजनीतिक चंदे से संबंधित कंपनी अधिनियम के संशोधनों को वापस लेते हुए।
कार्यकारी समितियाँ बनाम स्थायी समितियाँ
एक साथ चुनावों पर कोविंद समिति प्रमुख प्रणालीगत सुधारों के लिए कार्यपालिका द्वारा नियुक्त उच्च-स्तरीय पैनलों के बढ़ते उपयोग को रेखांकित करती है, जो संसदीय स्थायी समितियों की पारंपरिक जांच भूमिका के विपरीत है।
'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के लिए आवश्यक संवैधानिक संशोधन (अनुच्छेद 83, 172) और राज्यों के अनुसमर्थन के नियमों की 2026 के लिए अत्यधिक संभावना है।
संबद्ध PYQ · 3
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Examine the need for electoral reforms as suggested by various committees with particular reference to "one nation one election" principle.
- 2017MainsGS2
Simultaneous election to the Lok Sabha and the State Assemblies will limit the amount of time and money spent in electioneering but it will reduce the government's accountability to the people." Discuss.
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Right to vote and to be elected in India is a