समसामयिकी

लोक स्वास्थ्य नीति में दवा मूल्य निर्धारण और न्यायिक हस्तक्षेप

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह सार्वजनिक स्वास्थ्य शासन, दवाओं की वहनीयता (affordability), और मूल्य निर्धारण जैसी कार्यकारी नीति के क्षेत्रों में न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे के मुख्य मुद्दों को संबोधित करता है।

सारांश

यह लेख भारत में दवा की कीमतों से संबंधित न्यायिक हस्तक्षेपों पर चर्चा करता है, जिसमें जनता के लिए आवश्यक दवाओं को किफायती बनाने और फार्मास्युटिकल उद्योग के लिए प्रोत्साहन बनाए रखने के बीच के नाजुक संतुलन का विश्लेषण किया गया है।

मुख्य बिंदु

  • दवाओं के मूल्य निर्धारण में न्यायिक हस्तक्षेप किफायती सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्युटिकल उद्योग के प्रोत्साहन के बीच के तनाव को उजागर करता है।
  • आवश्यक औषधियों के विनियमन में लागत की सीमा तय करने और दवाओं की निरंतर उपलब्धता तथा नवाचार को सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है।
  • संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य के अधिकार के लिए दवाओं की वहनीयता (Affordability) एक महत्वपूर्ण घटक है।

महत्वपूर्ण शब्द

ड्रग्स प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी एक आदेश, जो राज्य को आवश्यक दवाओं के मूल्य को विनियमित करने और सार्वजनिक उपलब्धता सुनिश्चित करने का अधिकार देता है।

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GS पेपर II (स्वास्थ्य, कल्याण योजनाएं) और GS पेपर III (अर्थव्यवस्था)। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य और वस्तु मूल्य निर्धारण को नियंत्रित करने वाले नियामक ढाँचों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
आवश्यक दवा सूची

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संकलित दवाओं की एक क्यूरेटेड सूची जो आबादी की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करती है।

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GS पेपर II (सोशल सेक्टर/स्वास्थ्य)। यह दवाओं की किफायती कीमत और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रयुक्त नीतिगत तंत्रों का परीक्षण करता है।

Source
राष्ट्रीय औषमूल्य निर्धारण प्राधिकरण

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत स्थापित एक स्वतंत्र नियामक निकाय जो भारत में अनुसूची के तहत आने वाली दवाओं की कीमतें तय करने, उनमें संशोधन करने और उनकी निगरानी करने तथा मूल्य नियंत्रण लागू करने का काम करता है।

UPSC context

GS पेपर II और III। विनियामक संस्थानों, सांविधिक निकायों और फार्मास्युटिकल क्षेत्र के शासन (governance) के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
भारत का सर्वोच्च न्यायालय

भारत का शीर्ष न्यायिक न्यायालय जो स्वास्थ्य को शामिल करने वाले जीवन के अधिकार सहित संवैधानिक अधिकारों की व्याख्या करता है, और दवा के मूल्य निर्धारण से संबंधित नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप करता है।

UPSC context

GS पेपर II (भारतीय संविधान, न्यायपालिका, न्यायिक सक्रियता)। सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे कार्यकारी नीति क्षेत्रों में न्यायिक हस्तक्षेप की समझ का परीक्षण करता है।

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संबंधित अवधारणाएँ

Economy / Social Sector Regulation

भारत में दवा मूल्य नियंत्रण का वैधानिक आधार और तंत्र क्या है?

  • NPPA की भूमिका: फार्मास्यूटिकल्स विभाग के तहत राष्ट्रीय औष मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) द्वारा लागू।
  • कानूनी समर्थन: आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत प्रख्यापित।
  • NLEM लिंकेज: राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची (NLEM) में सूचीबद्ध अनुसूचित फॉर्मूलेशन की अधिकतम कीमतों को नियंत्रित करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • स्वास्थ्य का अधिकार + न्यायिक सक्रियता

    स्वास्थ्य सेवा और दवा की कीमतों को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 21 का न्यायिक विस्तार उस पर्यावरण न्यायशास्त्र को दर्शाता है जहाँ कार्यपालिका की निष्क्रियता के कारण न्यायपालिका को आगे आना पड़ा था।

DPCO और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (Essential Commodities Act, 1955) के तहत NPPA की शक्तियाँ मिलान-आधारित (matching-based) प्रीलिम्स प्रश्नों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

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