शिशु खाद्य पदार्थों में मिलाई जाने वाली चीनी पर FSSAI मसौदा नियम
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह सीधे तौर पर भारत में खाद्य सुरक्षा शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य के परिणामों और व्यावसायिक हितों के विरुद्ध बच्चों के पोषण की रक्षा करने में FSSAI की विनियामक भूमिका से संबंधित है।
सारांश
संपादकीय में शिशु आहार में अतिरिक्त चीनी से संबंधित FSSAI के मसौदा नियमों पर चर्चा की गई है। इसमें शिशुओं को उच्च शर्करा स्तर के शुरुआती संपर्क से बचाने की सार्वजनिक स्वास्थ्य अनिवार्यता पर प्रकाश डाला गया है, जो मोटापे और पुरानी बीमारियों जैसी जीवन भर की स्वास्थ्य जटिलताओं में योगदान करते हैं, साथ ही खाद्य निगमों द्वारा आक्रामक विपणन के खिलाफ विनियामक कमियों को दूर करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
मुख्य बिंदु
- FSSAI ने शिशु खाद्य पदार्थों और दुग्ध विकल्प उत्पादों में अतिरिक्त शर्करा (added sugars) को शामिल करने के संबंध में मसौदा प्रतिबंध (draft restrictions) प्रस्तावित किए हैं।
- बचपन की शुरुआत में अतिरिक्त चीनी का अत्यधिक सेवन दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है, जिसमें बचपन का मोटापा, गैर-संचारी रोग (NCDs) और चयापचय संबंधी विकार शामिल हैं।
- नियामक खामियां और बेबी फूड निर्माताओं द्वारा की जाने वाली व्यावसायिक लामबंदी अक्सर कठोर सार्वजनिक स्वास्थ्य विनियमों के सामने चुनौती खड़ी करती हैं।
- शिशुओं के लिए खाद्य सुरक्षा मानकों को मजबूत करना कुपोषण, अवरुद्ध विकास (स्टंटिंग) से निपटने और संवेदनशील उपभोक्ता समूहों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)
भारत में खाद्य वस्तुओं के लिए विज्ञान-आधारित मानक तय करने और उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री तथा आयात को विनियमित करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित शीर्ष विधिक खाद्य नियामक।
UPSC context
GS पेपर II (स्वास्थ्य, गवर्नेंस) और GS पेपर III (खाद्य प्रसंस्करण, उपभोक्ता अधिकार) के लिए महत्वपूर्ण, जो विनियामक ढाँचों और सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों का परीक्षण करता है।
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006
2006 में बनाया गया वह व्यापक कानून जिसने भारत के कई पूर्ववर्ती खाद्य कानूनों को खाद्य सुरक्षा मानकों को विनियमित करने और FSSAI की स्थापना के लिए एक एकल ढांचे में एकीकृत किया।
UPSC context
GS पेपर II/III के तहत सांविधिक निकाय, सार्वजनिक स्वास्थ्य, उपभोक्ता संरक्षण और खाद्य सुरक्षा नियमों के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
FSSAI शिशु खाद्य पदार्थों को वयस्कों के प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की तरह ही सामान्य एडिटिव्स थ्रेशोल्ड के तहत मानता है।
FSSAI के नियम सभी प्रसंस्कृत खाद्य श्रेणियों पर एक समान रूप से लागू होते हैं, जिसमें शिशु खाद्य पदार्थों और सामान्य उत्पादों के बीच कोई अंतर नहीं किया जाता है, जबकि FSSAct के तहत शिशु पोषण के लिए विशेष और अधिक कड़े कानूनी प्रतिबंध हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत FSSAI का वैधानिक ढांचा और अधिदेश क्या है?
- वैधानिक आधार: सांविधिक आधार: खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित, जिसमें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 जैसे कई पुराने कानूनों का विलय किया गया था।
- प्रशासनिक नियंत्रण: प्रशासनिक नियंत्रण: यह भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में कार्य करता है।
- मुख्य अधिदेश: कोर मैंडेट: खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान-आधारित मानक तय करता है और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
शिशु पोषण बनाम WHO कोड
शिशु आहार विपणन विनियम (Infant food marketing regulations) विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के इंटरनेशनल कोड ऑफ़ मार्केटिंग ऑफ़ ब्रेस्ट-मिल्क सब्स्टिट्यूट्स (International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes) के साथ मेल खाते हैं, जो वैश्विक पोषण मानकों के साथ भारत के अनुपालन का परीक्षण करते हैं।
प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और NCD महामारी
प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले शर्करा के खिलाफ लड़ाई, उपभोक्ता संरक्षण मानकों को सीधे तौर पर भारत के गैर-संचारी रोगों के बढ़ते बोझ से जोड़ती है।
FSSAI का निर्देश + शिशु पोषण + खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत वैधानिक ढांचा अक्सर प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के कथनों में शामिल होता है।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2018PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. The Food Safety and Standards Act, 2006 replaced the Prevention of Food Adulteration Act, 1954. 2. The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) is under the charge of Director General of Health Services in the Union Ministry of Health and Family Welfare. Which of the statements given above is/are correct?
- 2016PrelimsGS1
With reference to pre-packaged items in India, it is mandatory to the manufacturer to put which of the following information on the main label, as per the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011? 1. List of ingredients including additives 2. Nutrition information 3. Recommendations, if any, made by the medical profession about the possibility of any allergic reactions 4. Vegetarian/non-vegetarian Select the correct answer using the code given below.
- 2022MainsGS3
Elaborate the scope and significance of the food processing industry in India.