उच्च शिक्षा विधेयक ने राज्य की स्वायत्तता पर संघवाद की चिंताएं बढ़ाईं
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह मुद्दा समवर्ती सूची के विषयों, विशेष रूप से शिक्षा को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच जारी तनाव को रेखांकित करता है। VBSA विधेयक के तहत नियामक निकायों का प्रस्तावित एकीकरण भारत के उच्च शिक्षा शासन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके राज्य की स्वायत्तता, राजकोषीय संघवाद और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर गहरे निहितार्थ हैं। यह विश्वविद्यालय प्रशासन को लेकर राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच होने वाले बार-बार के टकराव को भी उजागर करता है।
सारांश
केरल ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित 'Viksit Bharat Shiksha Adhishthan Bill, 2025' का कड़ा विरोध किया है, इसे संघवाद पर हमला बताते हुए कहा है कि यह राज्य संचालित उच्च शिक्षण संस्थानों को नष्ट कर देगा। यह विधेयक UGC और AICTE के स्थान पर एक एकीकृत राष्ट्रीय नियामक निकाय बनाने का प्रयास करता है, जो संभावित रूप से पाठ्यक्रम पर नियंत्रण को केंद्रीयकृत करेगा और राज्य संस्थानों पर दंडात्मक शक्तियाँ प्रदान करेगा। राज्य के अधिकारियों का तर्क है कि यह शिक्षा की समवर्ती सूची (Concurrent List) की स्थिति को कमजोर करता है और क्षेत्रीय स्वायत्तता को कम करता है। राज्यपाल द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों (Vice-Chancellors) की नियुक्ति से संबंधित चल रहे प्रशासनिक घर्षणों के कारण यह बहस और अधिक जटिल हो गई है।
मुख्य बिंदु
- केरल के उच्च शिक्षा मंत्री ने 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025' का कड़ा विरोध व्यक्त किया, जिसका उद्देश्य UGC और AICTE के स्थान पर एक एकल नियामक निकाय (single regulatory body) स्थापित करना है।
- राज्य सरकार का तर्क है कि यह विधेयक उच्च शिक्षा का केंद्रीयकरण करके संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जो कि समवर्ती सूची का विषय है, और राज्यों की स्वायत्तता को छीनता है।
- चिंताओं में समान पाठ्यक्रम लागू किया जाना, अनुपालन न करने वाले राज्य संस्थानों के विरुद्ध प्रस्तावित आयोग को दी गई दंडात्मक शक्तियाँ और राज्य परिषदों को संघ की नीतियों का पालन करने हेतु अनिवार्य करना शामिल हैं।
- मंत्री ने राज्यपाल के साथ हालिया सुलह के बावजूद, राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति में हो रही देरी से संबंधित मौजूदा मुद्दों को भी रेखांकित किया।
महत्वपूर्ण शब्द
विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025
प्रस्तावित 2025 का विधेयक जिसका उद्देश्य शासन को सुव्यवस्थित करने के लिए UGC, AICTE और NCTE जैसे मौजूदा निकायों के स्थान पर एक एकल शीर्ष नियामक (VBSA) स्थापित करके भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार करना है।
UPSC context
GS पेपर II: शिक्षा से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे; सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप।
विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA)
प्रस्तावित 12-सदस्यीय शीर्ष आयोग, जिसका उद्देश्य विनियमन, प्रत्यायन और शैक्षणिक मानकों के लिए तीन स्वतंत्र परिषदों की निगरानी करना है और जो उच्च शिक्षा के लिए एक 'अम्ब्रेला' निकाय के रूप में कार्य करेगा।
UPSC context
GS पेपर II: सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय। संस्थागत पुनर्गठन की समझ का परीक्षण।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)
1956 में भारत में विश्वविद्यालयी शिक्षा के समन्वय, निर्धारण और मानकों के रखरखाव तथा अनुदानों के वितरण के लिए स्थापित एक साविधिक निकाय।
UPSC context
GS पेपर II: सांविधिक निकाय; शिक्षा क्षेत्र में सुधार। पुरानी बनाम नई नियामक संरचनाओं की तुलना के लिए महत्वपूर्ण।
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE)
तकनीकी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की सांविधिक परिषद, जो भारत में तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा प्रणाली के नियोजन और समन्वित विकास के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS पेपर II: शिक्षा क्षेत्र का शासन (Governance)। तकनीकी शिक्षा मानकों और व्यावसायिक प्रशिक्षण विनियमन के लिए प्रासंगिक।
राज्य उच्च शिक्षा परिषदें (SHECs)
उच्च शिक्षा की योजना बनाने, समन्वय करने और निगरानी करने के लिए स्थापित राज्य-स्तरीय निकाय। आलोचकों का तर्क है कि VBSA विधेयक उनकी स्वायत्तता और क्षेत्रीय शैक्षणिक योजना शक्तियों को सीमित करता है।
UPSC context
GS पेपर II: केंद्र-राज्य संबंध; संघवाद। शिक्षा में क्षेत्रीय स्वायत्तता पर बहस के लिए महत्वपूर्ण।
समवर्ती सूची (सातवीं अनुसूची)
सातवीं अनुसूची की सूची III जहाँ केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। शिक्षा को 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा राज्य सूची से यहाँ स्थानांतरित किया गया था।
UPSC context
GS पेपर II: संघीय ढांचा; अनुच्छेद 246। केंद्रीय कानूनों और राज्य की स्वायत्तता के बीच संवैधानिक तनाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की भूमिका एक संवैधानिक अधिदेश है, जो राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य है।
कुलाधिपति की भूमिका सांविधिक है, जो अलग-अलग राज्य विश्वविद्यालय अधिनियमों से प्राप्त होती है, न कि संविधान से। इस क्षमता में, राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य हुए बिना, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
सातवीं अनुसूची के तहत 'शिक्षा' पर विधायी शक्ति का वितरण कैसे किया गया है?
- 42वां संशोधन (1976): इसने 'शिक्षा' को राज्य सूची (प्रविष्टि 11) से समवर्ती सूची (प्रविष्टि 25) में स्थानांतरित कर दिया, जिससे संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों को कानून बनाने का अधिकार मिल गया।
- संघ सूची (प्रविष्टि 66): केंद्र को उच्च शिक्षा, अनुसंधान और वैज्ञानिक या तकनीकी संस्थानों में मानकों के समन्वय और निर्धारण के लिए अनन्य शक्ति प्रदान करता है।
- प्रतिकूलता का नियम: अनुच्छेद 254 के तहत, यदि शिक्षा पर कोई राज्य कानून किसी केंद्रीय कानून (जैसे कि प्रस्तावित VBSA Bill) के साथ विरोधाभासी होता है, तो केंद्रीय कानून ही प्रभावी होगा।
कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की भूमिका उनके सामान्य संवैधानिक कर्तव्यों से किस प्रकार भिन्न है?
- सांविधिक प्राधिकरण: कुलाधिपति (Chancellor) का पद विशिष्ट राज्य विश्वविद्यालय अधिनियमों द्वारा सृजित किया जाता है, जिसका अर्थ है कि यह एक संवैधानिक भूमिका के बजाय एक सांविधिक (statutory) भूमिका है।
- स्वतंत्र कार्रवाई: कुलाधिपति के रूप में कार्य करते समय, राज्यपाल स्वतंत्र वैधानिक विवेक का प्रयोग करते हैं और वे राज्य मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बाध्य नहीं होते हैं।
- पुंछी आयोग: पुंछी आयोग (2010) ने निर्वाचित राज्य मंत्रिमंडलों के साथ कार्यात्मक टकरावों को रोकने के लिए राज्यपालों को कुलाधिपति के वैधानिक पद से हटाने की स्पष्ट सिफारिश की थी।
अंतर-विषय पैटर्न
समवर्ती सूची में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति
VBSA विधेयक समवर्ती सूची के विषयों पर हालिया केंद्र-राज्य संघर्षों को दर्शाता है, जो NEET, निरस्त किए गए कृषि कानूनों और बिजली (संशोधन) विधेयक से जुड़े विवादों के समान है।
NEP 2020 संस्थागत ढांचा
यह एकीकृत नियामक निकाय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI) को कार्यान्वित करता है, जो संरचनात्मक रूप से UGC, AICTE और NCTE का विलय करता है।
2026 की prelims परीक्षा में संघ सूची (Union List) की प्रविष्टि 66 और समवर्ती सूची (Concurrent List) की प्रविष्टि 25 के बीच तुलना के साथ-साथ राज्यपाल की वैधानिक शक्तियों (statutory powers) पर आधारित एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
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