सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक और संसद प्रक्रिया
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में बदलाव करने की संवैधानिक प्रक्रिया (जो संसद में निहित है) को रेखांकित करता है, साथ ही बिना किसी चर्चा के कानून पारित करने और बार-बार अध्यादेश जारी करने से संबंधित शासन के महत्वपूर्ण मुद्दों को भी उठाता है।
सारांश
NEET पेपर लीक और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बीच, लोकसभा ने बिना किसी संसदीय बहस के सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 को पारित कर दिया। यह कानून सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या (भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित) को 34 से बढ़ाकर 38 करने के लिए लाए गए एक अध्यादेश का स्थान लेता है। बिना चर्चा के विधेयकों का पारित होना और अध्यादेश मार्ग का उपयोग करना, संसद के कामकाज के संबंध में जारी प्रक्रियात्मक और लोकतांत्रिक चिंताओं को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- लोकसभा ने विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच बिना किसी बहस के सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 को पारित कर दिया।
- यह विधेयक पूर्व में प्रख्यापित एक अध्यादेश को प्रतिस्थापित करता है और भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृत संख्या को 34 से बढ़ाकर 38 करता है।
- व्यवधान और उसके बाद हुए स्थगन का कारण बनने वाले विरोध प्रदर्शन, NEET पेपर लीक विवाद और राम मंदिर के चंदे में कथित गबन के इर्द-गिर्द केंद्रित थे।
- A statutory resolution denouncing the promulgation of the ordinance was rejected by a voice vote, raising concerns over the frequent use of ordinances and bypassing of legislative debate.
महत्वपूर्ण शब्द
सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026
एक पूर्ववर्ती अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने वाला 2026 का एक विधायी विधेयक, जिसका उद्देश्य मामलों के लंबित होने की समस्या का समाधान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 34 से बढ़ाकर 38 (मुख्य न्यायाधीश सहित) करना है।
UPSC context
GS Paper 2 (न्यायपालिका)। यह अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या को विनियमित करने के संसद के संवैधानिक अधिकार को रेखांकित करता है।
राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET)
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा पूरे भारत में स्नातक चिकित्सा और दंत चिकित्सा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली एक समान, देशव्यापी प्रवेश परीक्षा।
UPSC context
GS पेपर 2 (सामाजिक न्याय)। मानकीकृत परीक्षण, शिक्षा नियामक निकायों और शासन में पारदर्शिता से संबंधित मुद्दों के लिए प्रासंगिक।
लोकसभा
भारत की द्विसदनीय संसद का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निचला सदन। यह संघीय विधानों को पेश और पारित करता है, कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराता है, और धन विधेयकों पर इसका अनन्य अधिकार होता है।
UPSC context
GS Paper 2 (Parliament). Core polity concept testing the structure, functioning, and legislative powers of the Union legislature.
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
संविधान द्वारा स्थापित, भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय। यह अपील के सर्वोच्च न्यायालय, एक संवैधानिक न्यायालय और मौलिक अधिकारों के अंतिम गारंटर के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (न्यायपालिका)। न्यायिक स्वतंत्रता, संवैधानिक व्याख्या और शक्तियों के पृथक्करण से जुड़े प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
संसद
भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल हैं। यह राष्ट्रीय कानूनों को अधिनियमित करने और कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर 2 (भारतीय राजव्यवस्था)। भारत के लोकतांत्रिक ढांचे, विधायी प्रक्रियाओं और प्रतिनिधि शासन को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है।
गलत। अनुच्छेद 124(1) के तहत, संसद साधारण कानून के माध्यम से SC के न्यायाधीशों की संख्या में बदलाव करती है। किसी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है।
संबंधित अवधारणाएँ
How is the sanctioned strength of the Supreme Court and High Courts determined?
- सर्वोच्च न्यायालय: अनुच्छेद 124(1) के अनुसार, साधारण कानून (जैसे 1956 का अधिनियम) के माध्यम से अनन्य रूप से संसद द्वारा निर्धारित।
- उच्च न्यायालय: अनुच्छेद 216 के अनुसार, संबंधित न्यायालय के वर्तमान कार्यभार के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा लचीले ढंग से निर्धारित।
अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर संवैधानिक सीमाएँ क्या हैं?
- विषय सीमा: संसद की विधायी शक्ति के सह-विस्तृत; अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद कानून बनाने के लिए सक्षम है।
- मौलिक अधिकार: अनुच्छेद 13 के तहत एक अध्यादेश 'विधि' के अंतर्गत आता है; इसलिए, इसका उपयोग मौलिक अधिकारों को कम करने या उन्हें छीनने के लिए नहीं किया जा सकता है।
- अधिकतम जीवनकाल: छह महीने और छह सप्ताह। वैध बने रहने के लिए, संसद के पुनः समवेत होने के छह सप्ताह के भीतर इसे संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
अंतर-विषय पैटर्न
अध्यादेश राज और संसदीय ह्रास
अध्यादेशों का बार-बार उपयोग और बिना किसी चर्चा के ध्वनि मत के माध्यम से विधेयकों को पारित किया जाना विधायी जांच को दरकिनार किए जाने को रेखांकित करता है, जो GS Paper 2 के लिए मुख्य परीक्षा का एक आवर्ती विषय है।
न्यायाधीशों की संख्या बनाम न्यायिक लंबित मामले
Increasing judge count is a quantitative fix for pendency. UPSC often links this to qualitative structural reforms like a National Court of Appeal or All India Judicial Services (AIJS).
2026 प्रीलिम्स में एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की उम्मीद करें, जो इस बात के बीच अंतर दर्शाता हो कि SC के न्यायाधीशों की संख्या (संसद) बनाम HC के न्यायाधीशों की संख्या (राष्ट्रपति) का निर्धारण कैसे किया जाता है।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2014PrelimsGS1
The power to increase the number of judges in the Supreme Court of India is vested in
- 2022MainsGS2
Discuss the essential conditions for exercise of the legislative powers by the Governor. Discuss the legality of re-promulgation of ordinances by the Governor without placing them before the Legislature.
- 2025PrelimsGS1
With reference to the Indian polity, consider the following statements : I. An Ordinance can amend any Central Act. II. An Ordinance can abridge a Fundamental Right. III. An Ordinance can come into effect from a back date. Which of the statements given above are correct?