सीएसआर के तहत बिहार में आंगनवाड़ी केंद्रों का नंद घर में उन्नयन
स्रोत:indianmasterminds ↗

क्यों मायने रखता है
यह बिहार में एक प्रमुख सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल (CSR) को रेखांकित करता है, जिसका उद्देश्य शिक्षा, पोषण और महिलाओं की आजीविका में सुधार के लिए आंगनवाड़ी बुनियादी ढांचे का कायाकल्प करना है। यह GS Paper 2 के शासन, सामाजिक न्याय और संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित विषयों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
बिहार अपने समाज कल्याण विभाग और अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के बीच एक साझेदारी के माध्यम से 1,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को आधुनिक 'नंद घरों' में अपग्रेड कर रहा है। छह जिलों में शुरू की जा रही यह पहल स्मार्ट प्रारंभिक बाल शिक्षा (smart early childhood learning), बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, पोषण 2.0 के तहत पोषण और महिलाओं के लिए कौशल विकास पर केंद्रित है। इस सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के साथ, बिहार जमीनी स्तर के सशक्तिकरण के लिए इस CSR-संचालित मॉडल को अपनाने वाला 18वां राज्य बन गया है।
मुख्य बिंदु
- बिहार समाज कल्याण विभाग और अनिल अग्रवाल फाउंडेशन (वेदांता समूह) ने 1,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को आधुनिक 'नंद घरों' में बदलने के लिए साझेदारी की है।
- पहले चरण में छह जिलों: पटना, गया, पूर्णिया, सीतामढ़ी, जमुई और शेखपुरा के 1,000 केंद्रों को शामिल किया जाएगा।
- प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में सुधार के लिए आधुनिकीकृत केंद्रों में स्मार्ट शिक्षण उपकरण (टीवी, ऑडियो-विजुअल), सोलर पैनल और वाटर प्यूरीफायर की सुविधा होगी।
- यह पहल पोषण 2.0 और 'पोषण भी पढ़ाई भी' जैसी राष्ट्रीय योजनाओं के अनुरूप है, जो बच्चों में कुपोषण की समस्या को दूर करने और महिला सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने पर केंद्रित है।
- बिहार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) प्रयासों के तहत नंद घर आंदोलन को अपनाने वाला भारत का 18वां राज्य है।
महत्वपूर्ण शब्द
नंद घर
अनिल अग्रवाल फाउंडेशन और सरकार की एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) पहल, जिसका उद्देश्य पारंपरिक आंगनवाड़ियों को प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और महिला कौशल विकास प्रदान करने वाले आधुनिक, तकनीक-सक्षम केंद्रों में अपग्रेड करना है।
UPSC context
GS पेपर 2 (सामाजिक न्याय) के लिए प्रासंगिक। जमीनी स्तर के कल्याणकारी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) का उदाहरण प्रस्तुत करता है।
पोषण 2.0
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम, जो बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण से निपटने के लिए पूर्ववर्ती योजनाओं का विलय करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (कल्याणकारी योजनाएँ) के लिए महत्वपूर्ण। यह बच्चों में स्टंटिंग (stunting), वेस्टिंग (wasting) और मातृ एनीमिया (maternal anemia) से निपटने के लिए भारत की एकीकृत रणनीति पर ज्ञान का परीक्षण करता है।
पोषण भी, पढ़ाई भी
आंगनवाड़ियों में सार्वभौमिक, उच्च गुणवत्ता वाली पूर्व-प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रमुख प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE) कार्यक्रम, जो NEP 2020 में परिकल्पित बच्चों के समग्र विकास पर केंद्रित है।
UPSC context
GS पेपर 2 (शिक्षा/कल्याण)। प्रारंभिक बाल्यावस्था स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा के बीच के अंतर को पाटता है, आंगनबाड़ियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जोड़ता है।
सक्षम आंगनवाड़ी
पोषण 2.0 का एक उप-घटक, जो पारंपरिक आंगनवाड़ी केंद्रों को आधुनिक बुनियादी ढांचे, स्मार्ट लर्निंग टूल्स और पोषण ट्रैकर (Poshan Tracker) जैसी डिजिटल गवर्नेंस विशेषताओं के साथ एकीकृत हब (integrated hubs) में अपग्रेड करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
UPSC context
GS Paper 2. यह केवल पोषण पर ध्यान केंद्रित करने से हटकर समग्र बाल विकास और समुदाय-स्तरीय डिजिटल निगरानी की ओर हुए बदलाव को रेखांकित करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
"नंद घर एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो पूरी तरह से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित है।"
नंद घर वास्तव में राज्य सरकारों के सहयोग से कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) प्रयासों (वेदांत समूह) द्वारा संचालित एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल है, न कि एक CSS।
संबंधित अवधारणाएँ
मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के मुख्य स्तंभ क्या हैं?
- पोषण सहायता: पूरक पोषण के माध्यम से मातृ, शिशु और छोटे बच्चों के पोषण पर ध्यान केंद्रित करना, जिसमें मोटे अनाज (मिलेट्स) और फोर्टिफाइड चावल पर विशेष बल दिया गया है।
- ECCE पर ध्यान: 'पोषण भी पढ़ाई भी' अभियान के तहत 3-6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE) का एकीकरण।
- अवसंरचना उन्नयन: पारंपरिक केंद्रों को बेहतर बुनियादी ढांचे, स्मार्ट लर्निंग टूल्स, वर्षा जल संचयन और सौर ऊर्जा से सुसज्जित 'सक्षम आंगनवाड़ी' के रूप में अपग्रेड करना।
कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अनिवार्य CSR प्रयोज्यता के नियम क्या हैं?
- प्रयोज्यता सीमा: यह उन कंपनियों पर लागू होता है जिनकी पिछले वित्तीय वर्ष में नेट वर्थ ₹500+ करोड़, टर्नओवर ₹1000+ करोड़ या शुद्ध लाभ ₹5+ करोड़ हो।
- अनिवार्य व्यय: पात्र कंपनियों को तुरंत पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित अपने औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% अनुसूची VII की गतिविधियों पर खर्च करना होगा।
अंतर-विषय पैटर्न
CSR जमीनी स्तर की सामाजिक अवसंरचना को आकार दे रहा है
आंगनबाड़ियों में वेदांत के CSR फंड का एकीकरण इस बात का उदाहरण है कि कैसे अनुसूची VII के अधिदेश एकल परोपकार से मौजूदा केंद्र प्रायोजित योजनाओं को सहायता प्रदान करने वाले संरचनात्मक PPP में परिवर्तित हो रहे हैं।
ग्रामीण देखभाल में सहायक बन रही विकेंद्रीकृत तकनीक
आंगनवाड़ियों में सोलर पैनल और वाटर प्यूरीफायर लगाना, ग्रामीण केंद्रों में निर्बाध बुनियादी सार्वजनिक सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए विकेंद्रीकृत स्वच्छ तकनीक का उपयोग करने की व्यापक शासन प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित करता है।
पोषण 2.0 के उप-घटकों के साथ-साथ CSR फंड नियोजन के वैधानिक नियमों का परीक्षण करने वाले एक बहु-कथन वाले प्रीलिम्स (Prelims) प्रश्न की उम्मीद की जा सकती है।
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