बिहार सरकार ने नीट प्रदर्शनकारियों की प्राथमिकी वापस लेने का आदेश दिया
स्रोत:indiatoday ↗

क्यों मायने रखता है
यह सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों के शांतिपूर्ण सभा एवं विरोध प्रदर्शन के मौलिक अधिकारों की रक्षा के बीच संतुलन, तथा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमों को चलाने या वापस लेने में राज्य कार्यपालिका की विवेकाधीन शक्ति को रेखांकित करता है।
सारांश
बिहार सरकार ने NEET-UG पेपर लीक विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों और युवाओं के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के DGP को हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने और 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले दर्ज मामलों को वापस लेने का निर्देश दिया।
मुख्य बिंदु
- बिहार सरकार ने NEET-UG पेपर लीक का विरोध कर रहे छात्रों और युवाओं के खिलाफ दर्ज FIRs को वापस लेने का आदेश दिया।
- यह निर्देश 26 जुलाई को शाम 6 बजे तक दर्ज की गई सभी FIR पर लागू होता है।
- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने DGP आरएस भट्टी को हिरासत में लिए गए सभी प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा करने के निर्देश दिए।
महत्वपूर्ण शब्द
विरोध का अधिकार
संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) (वाक् स्वतंत्रता) और 19(1)(b) (शांतिपूर्ण सभा) से प्राप्त एक मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार, जो नागरिकों को सरकारी नीतियों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से असहमति व्यक्त करने की अनुमति देता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (मौलिक अधिकार)। लोकतांत्रिक असहमति और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संवैधानिक संतुलन का परीक्षण करता है।
अभियोजन वापस लेना
एक वैधानिक शक्ति (CrPC की धारा 321 / BNSS के संबंधित प्रावधान) जो न्यायालय की सहमति से, लोक नीति या न्याय के हित में किसी लोक अभियोजक को आपराधिक आरोपों को वापस लेने की अनुमति देती है।
UPSC context
GS पेपर 2 (आपराधिक न्याय प्रणाली)। आपराधिक मामलों को वापस लेने में कार्यपालिका के विवेक बनाम न्यायिक निगरानी का परीक्षण करता है।
युक्तियुक्त निर्बंधन
लोक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए अनुच्छेद 19(2) और 19(3) के तहत मौलिक स्वतंत्रताओं पर लगाई गई संवैधानिक सीमाएं, जो यह सुनिश्चित करती हैं कि व्यक्तिगत अधिकार आत्यंतिक (absolute) नहीं हैं।
UPSC context
GS पेपर 2 (भारतीय संविधान)। विरोध करने और एकत्र होने के अधिकार पर लगाई गई वैध सीमाओं का परीक्षण करता है।
विधिविरुद्ध जमाव
पांच या अधिक व्यक्तियों का एक जमाव, जिसका सामान्य उद्देश्य आपराधिक बल का प्रयोग करना, कानून के निष्पादन का विरोध करना, या कोई अपराध करना होता है, जिससे वे तितर-बितर किए जाने या गिरफ्तार होने के उत्तरदायी हो जाते हैं।
UPSC context
GS Paper 2/3 (कानून और व्यवस्था)। यह उस कानूनी सीमा का परीक्षण करता है जहाँ एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लंघन बन जाता है।
प्रारंभिक ट्रैप
मुख्यमंत्री या राज्य सरकार, राज्य पुलिस द्वारा दर्ज की गई आपराधिक प्राथमिकियों (FIRs) को एकतरफा रूप से वापस ले सकती है।
राज्य कार्यपालिका एकपक्षीय रूप से FIR वापस नहीं ले सकती। लोक अभियोजक को BNSS की धारा 360 के तहत एक आवेदन दायर करना होगा, जिसके लिए न्यायिक सहमति और पीड़ित की अनिवार्य सुनवाई आवश्यक है।
संबंधित अवधारणाएँ
राज्य द्वारा आपराधिक अभियोजनों को वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया क्या है?
- वैधानिक आधार: BNSS 2023 की धारा 360 (पूर्व में CrPC की धारा 321) द्वारा शासित, जो लोक अभियोजक (Public Prosecutor) या सहायक PP को मामला वापस लेने के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है।
- न्यायालय की सहमति आवश्यक: राज्य एकतरफा रूप से मामलों को वापस नहीं ले सकता; इस वापसी के लिए पीठासीन न्यायालय की पूर्व सहमति अनिवार्य रूप से आवश्यक है।
- पीड़ित की सुनवाई का अधिदेश: BNSS 2023 एक नया सुरक्षा उपाय पेश करता है, जिसके तहत अदालतों के लिए किसी मामले को वापस लेने की अनुमति देने से पहले पीड़ितों को सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है।
भारतीय संविधान के तहत विरोध प्रदर्शन का अधिकार किस प्रकार संरक्षित है?
- अंतर्निहित मौलिक अधिकार: स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है, लेकिन सामूहिक रूप से अनुच्छेद 19(1)(a) (वाक् स्वतंत्रता) और 19(1)(b) (बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सभा) से व्युत्पन्न है।
- युक्तियुक्त निर्बंधन: भारत की संप्रभुता, अखंडता और लोक व्यवस्था के आधार पर अनुच्छेद 19(2) और (3) के तहत युक्तियुक्त निर्बंधनों के अधीन।
अंतर-विषय पैटर्न
कार्यपालकीय उदारता बनाम BNSS के पीड़ितों हेतु सुरक्षा उपाय
विरोध-प्रदर्शन से जुड़ी FIR को वापस लेने के राज्य सरकार के निर्देशों को अब नए लागू किए गए BNSS 2023 की कसौटी पर परखा जाएगा, जिसमें किसी भी मामले को वापस लेने की अनुमति देने से पहले पीड़ित की सुनवाई का एक अनिवार्य प्रावधान शामिल किया गया है।
मौलिक अधिकार बनाम लोक व्यवस्था
लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन के अधिकार (अनुच्छेद 19) और BNSS की धारा 163 (पूर्ववर्ती CrPC की धारा 144) जैसे निवारक उपायों का उपयोग करने वाली राज्य की पुलिस शक्तियों के बीच बार-बार उत्पन्न होने वाला संवैधानिक तनाव।
2026 के Polity सेक्शन में नए BNSS 2023 नियम का परीक्षण करने वाले एक प्रश्न की उम्मीद करें: राज्य, अदालत द्वारा पीड़ित की सुनवाई किए बिना आपराधिक मामलों को वापस नहीं ले सकते।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2025BPSC_PRELIMSGS1
The constitution of India provides for reasonable restrictions on Fundamental Rights but reasonableness must keep in mind that: 1. The restrictions must be necessary for the protection of the rights of others. 2. The restrictions must be proportionate to the end sought. 3. The restrictions must be reasonable in the light of the circumstances. 4. The restrictions must be in the public interest.
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Which one of the following subjects fall within the jurisdiction of both High Court and Supreme Court?