बिहार न्याये श्रुति डिजिटल न्याय प्रणाली पायलट आपराधिक मुकदमों के लिए
स्रोत:indianmasterminds ↗

क्यों मायने रखता है
'न्यायश्रुति' पहल के माध्यम से न्यायिक आधुनिकीकरण और ई-गवर्नेंस की दिशा में बिहार के महत्वपूर्ण कदम को रेखांकित करता है, जो BPSC Prelims में राज्य-विशिष्ट समसामयिकी और शासन के विषयों के लिए प्रासंगिक है।
सारांश
बिहार सरकार ने 'न्यायश्रुति' का सफलतापूर्वक एक मॉक ट्रायल आयोजित किया, जो आपराधिक मुकदमों में तेजी लाने के लिए डिज़ाइन की गई एक उन्नत डिजिटल न्याय प्रणाली है। अदालतों, जेलों, अभियोजकों और फोरेंसिक एजेंसियों को आपस में जोड़ते हुए, यह प्लेटफॉर्म सुरक्षित डिजिटल गवाही और जिरह (cross-examinations) की सुविधा प्रदान करता है, जिससे मामलों में होने वाली देरी को कम किया जा सके। गृह विभाग द्वारा समन्वित और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा समर्थित, 'न्यायश्रुति' न्यायिक प्रक्रिया को आधुनिक बनाने और दक्षता में सुधार करने के लिए भारत के नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के अनुरूप है।
मुख्य बिंदु
- बिहार ने एक अग्रणी डिजिटल न्याय वितरण प्रणाली 'न्यायश्रुति' का पायलट परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया।
- यह प्रणाली आपराधिक मुकदमों की सुनवाई को तेज करने के लिए अदालतों, अभियोजन, जेलों और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (FSL) को निर्बाध रूप से एकीकृत करती है।
- It allows witnesses, including police and medical officers, to record their testimonies and face cross-examinations digitally from their respective locations.
- इस पहल का उद्देश्य त्वरित न्याय वितरण सुनिश्चित करके और मुकदमों की सुनवाई में होने वाली देरी को कम करके नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाना है।
- इस प्लेटफॉर्म को बिहार गृह विभाग के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा विकसित और तकनीकी रूप से समर्थित किया गया था।
महत्वपूर्ण शब्द
न्यायश्रुति
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालतों को सुरक्षित गवाहों के बयान, कैदियों की सुनवाई और विशेषज्ञों की गवाही दूरस्थ रूप से सुनने में सक्षम बनाता है।
UPSC context
GS पेपर II (ई-गवर्नेंस/न्यायपालिका)। मामलों के लंबित रहने की समस्या को कम करने और मुकदमों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए तकनीकी समाधानों की समझ का परीक्षण करता है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)
भारत का आधुनिक आपराधिक प्रक्रिया कानून, जो 1973 के CrPC को प्रतिस्थापित करता है, जो कानूनी रूप से फोरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाता है और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मुकदमों के संचालन तथा साक्ष्य दर्ज करने को अधिकृत करता है।
UPSC context
GS पेपर II (आपराधिक न्याय सुधार)। यह प्रौद्योगिकी-सक्षम प्रक्रियात्मक ढांचे की ओर वैधानिक बदलावों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
गृह विभाग, बिहार
The provincial administrative department responsible for maintaining internal security, managing state police and prisons, and coordinating state-level digital judicial initiatives like Nyayshruti.
UPSC context
GS पेपर II (राज्य शासन)। कानून, व्यवस्था और डिजिटल सुधारों को लागू करने वाले कार्यकारी विभागों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC)
MeitY के तहत एक प्रमुख केंद्रीय एजेंसी जो भारतीय शासन के डिजिटलीकरण के लिए तकनीकी अवसंरचना और आईटी सहायता प्रदान करती है, जिसमें ई-कोर्ट और न्यायिक पोर्टलों का विकास शामिल है।
UPSC context
GS पेपर II (ई-गवर्नेंस)। सरकारी डिजिटलीकरण पहलों को संचालित करने वाले संस्थागत प्रौद्योगिकी भागीदार के बारे में जागरूकता का परीक्षण करता है।
राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (SCRB)
पुलिस विभाग का एक राज्य-स्तरीय प्रभाग जो अपराध डेटा के प्रबंधन, आपराधिक रिकॉर्ड की ट्रैकिंग और CCTNS जैसे ICT प्लेटफॉर्मों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS पेपर II (आपराधिक न्याय प्रणाली)। कानून प्रवर्तन में विकेंद्रीकृत डेटा प्रबंधन और ट्रैकिंग प्रणालियों की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
न्यायश्रुति राज्य-क्षेत्र की एक डिजिटल पहल है, जिसे विशेष रूप से बिहार राज्य द्वारा और उसी के लिए विकसित किया गया है।
न्यायश्रुति वास्तव में इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) के तहत शुरू किया गया एक राष्ट्रीय स्तर का ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है, न कि किसी राज्य की विशेष परियोजना। 20 से अधिक उच्च न्यायालयों ने इसके लिए नियम अधिसूचित किए हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) क्या है?
- योजना का प्रकार: यह गृह मंत्रालय (MHA) के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- कार्यान्वयन एजेंसियां: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) नोडल कार्यान्वयन एजेंसी है, जिसमें NIC तकनीकी भागीदार है।
- पांच स्तंभ: It integrates the five pillars of the criminal justice system: Police (CCTNS), e-Forensics, e-Courts, e-Prosecution, and e-Prisons.
नए आपराधिक कानून डिजिटल न्याय को किस प्रकार समायोजित करते हैं?
- वर्चुअल ट्रायल (BNSS): BNSS की धारा 530 सभी विचारणों, जांच और कार्यवाहियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संचालित करने की अनुमति देती है।
- इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य (BSA): BSA की धारा 63 में डेटा की अखंडता सुनिश्चित करने और छेड़छाड़ को रोकने के लिए दोहरे हस्ताक्षर वाली प्रमाणन प्रक्रिया (डिवाइस नियंत्रक और तकनीकी विशेषज्ञ) की आवश्यकता होती है।
अंतर-विषय पैटर्न
ICJS और CCTNS का एकीकरण
न्यायश्रुति का एकीकरण काफी हद तक इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) और CCTNS की रीढ़ पर निर्भर है, जो न्याय प्रणाली के पांच स्तंभों (पुलिस, न्यायालय, जेल, अभियोजन, फोरेंसिक) को आपस में जोड़ता है।
नए आपराधिक कानूनों का डिजिटल रूपांतरण
यह प्लेटफॉर्म नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) के अधिदेश को क्रियान्वित करता है, जो सक्रिय रूप से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और दूरस्थ गवाही को बढ़ावा देते हैं।
ICJS (NCRB/NIC) की नोडल एजेंसियां और BSA (धारा 63) के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिए विशिष्ट स्वीकार्यता मानदंड 2026 के प्रमुख लक्ष्य हैं।
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