समसामयिकी

लंबित भूमि दाखिला-खारिज आवेदनों के लिए राज्यव्यापी विशेष अभियान

स्रोत:indianmasterminds ↗

क्यों मायने रखता है

भूमि संबंधी विवाद ग्रामीण बिहार में दीवानी और आपराधिक विवादों का एक बड़ा हिस्सा हैं। भूमि अभिलेखों का कुशल डिजिटलीकरण, जमाबंदी सुधार और दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार हैं जो मुकदमेबाजी को कम करते हैं, रैयतों (भूमि मालिकों) को सशक्त बनाते हैं और भूमि प्रशासन में पारदर्शिता में सुधार करते हैं।

सारांश

बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 46 लाख लंबित भूमि आवेदनों के निपटारे के लिए 11 से 17 जून, 2026 तक राज्यव्यापी विशेष अभियान शुरू किया है। ये आवेदन, जिनमें डिजिटलीकरण सुधार, छूटी हुई जमाबंदी प्रविष्टियां, उत्तराधिकार-आधारित म्यूटेशन और विभाजन-आधारित म्यूटेशन शामिल हैं, 2025 के राजस्व महाअभियान के दौरान संचित हुए थे। विशेष सर्वेक्षण अमीन कर्मचारी शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय, जहानाबाद और अरवल को छोड़कर सभी जिलों में इस कार्य में सहायता करेंगे, जहां मौजूदा स्थानीय सर्वेक्षणों को 15 अगस्त, 2026 तक पूरा किया जाना है। इस अभियान का उद्देश्य डिजिटलीकरण में तेजी लाना, ग्रामीण भूमि विवादों को कम करना और आधिकारिक जवाबदेही तय करना है।

मुख्य बिंदु

  • बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 46 लाख लंबित भूमि आवेदनों के निपटान के लिए 11 से 17 जून, 2026 तक एक गहन राज्यव्यापी अभियान की घोषणा की।
  • लंबित आवेदनों को 16 अगस्त से 20 सितंबर, 2025 तक आयोजित राजस्व मेगा अभियान के दौरान एकत्र किया गया था।
  • विशेष अभियान के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में डिजिटाइज़्ड भूमि अभिलेखों का सुधार, छूटी हुई जमाबंदी प्रविष्टियों को शामिल करना, उत्तराधिकार-आधारित दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) और विभाजन-आधारित भूमि दाखिल-खारिज शामिल हैं।
  • जून 2026 तक, 81.91% आवेदनों को स्कैन किया जा चुका है, लेकिन केवल 26.43% को ही आधिकारिक पोर्टलों पर सफलतापूर्वक अपलोड किया गया है, जो एक बड़े बैकलॉग को दर्शाता है।
  • विशेष सर्वेक्षण अमीन कर्मी पांच जिलों को छोड़कर अधिकांश जिलों में सहायता करेंगे: शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय, जहानाबाद और अरवल, जहां व्यापक भूमि सर्वेक्षण कार्य पहले से ही चल रहा है और इसके 15 अगस्त, 2026 तक पूरा होने का कार्यक्रम है।
  • लंबित भूमि मामलों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के लिए अंचल अधिकारियों (COs) और राजस्व अधिकारियों (ROs) पर सख्त प्रशासनिक जवाबदेही लागू की जाएगी।

महत्वपूर्ण शब्द

राजस्व महाअभियान 2025

विशेष ग्राम शिविरों के माध्यम से त्रुटियों को सुधारने, ऑफलाइन भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने और लंबित भूमि दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) तथा विभाजन के मामलों में तेजी लाने के लिए वर्ष 2025 के अंत में बिहार में शुरू किया गया एक राज्यव्यापी प्रशासनिक अभियान।

UPSC context

GS Paper II और III: शासन और भूमि सुधार। डिजिटल सार्वजनिक वितरण और भूमि विवाद समाधान के लिए राज्य की पहलों का परीक्षण करता है।

Source
विशेष भूमि सर्वेक्षण (बिहार)

बिहार में स्पष्ट स्वामित्व अधिकार स्थापित करने, विवादों को न्यूनतम करने और ऐतिहासिक भूमि रजिस्टरों को अद्यतन करने के लिए चलाया गया एक व्यापक कैडस्ट्रल मानचित्रण और भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण अभियान।

UPSC context

GS पेपर III: भूमि सुधार। स्थानिक भूमि मानचित्रण और आधुनिक भूमि-अभिलेख शासन की समझ का परीक्षण करता है।

Source
जमाबंदी

राजस्व अधिकारियों द्वारा बनाए रखा जाने वाला भूमि जोत का आधिकारिक रजिस्टर (अधिकार अभिलेख/Record of Rights), जिसमें मालिक की पहचान, भूखंड (प्लॉट) का आकार, भूमि का वर्गीकरण और कर देनदारियों का विवरण होता है।

UPSC context

GS पेपर III: कृषि और भूमि सुधार। पारंपरिक भूमि राजस्व शब्दावली और आधुनिक डिजिटल रजिस्ट्रियों के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।

Source
भूमि नामांतरण (दाखिल-खारिज)

बिक्री, उत्तराधिकार, विभाजन या उपहार के माध्यम से संपत्ति के हस्तांतरण के बाद आधिकारिक भूमि अभिलेखों में स्वामित्व प्रविष्टियों को संशोधित करने की औपचारिक प्रशासनिक प्रक्रिया।

UPSC context

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III: भूमि सुधार। सटीक संपत्ति रजिस्ट्रियों को बनाए रखने और भूमि विवादों को कम करने के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं का परीक्षण।

Source
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार

राज्य सरकार का वह विभाग जो भूमि प्रशासन, कैडस्ट्रल सर्वेक्षण, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, राजस्व संग्रह और कृषि भूमि सुधारों से संबंधित नीतिगत निर्देशों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

GS पेपर II: राज्य कार्यपालिका और प्रशासन। कृषि नीतियों और डिजिटल गवर्नेंस को लागू करने के लिए प्रांतीय संस्थागत संरचनाओं का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

एक पंजीकृत भूमि दाखिल-खारिज (Dakhil-Kharij) या जमाबंदी प्रविष्टि कानून की अदालत में स्वामित्व के पूर्ण और निर्णायक प्रमाण के रूप में कार्य करती है।

राजस्व रिकॉर्ड में म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) की प्रविष्टियाँ संपत्ति पर कानूनी स्वामित्व प्रदान या समाप्त नहीं करती हैं; ये विशुद्ध रूप से कर-निर्धारण और राजस्व उद्देश्यों के लिए होती हैं। स्वामित्व केवल एक सिविल कोर्ट द्वारा ही स्थापित किया जा सकता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy - Land Reforms and Agriculture

भारत में अनुमानित भूमि स्वामित्व (Presumptive Land Titling) और निर्णायक भूमि स्वामित्व (Conclusive Land Titling) के बीच क्या अंतर है?

  • अनुमानित स्वामित्व (Presumptive Titling): भारत में वर्तमान भू-अभिलेख राजस्व भुगतान के आधार पर केवल स्वामित्व का एक अनुमान प्रदान करते हैं, जिसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
  • निर्णायक स्वामित्व: राज्य भूमि स्वामित्व की गारंटी देता है और विवाद की स्थिति में मुआवजा प्रदान करता है, जिससे स्वामित्व संबंधी मुकदमेबाजी समाप्त हो जाती है।
  • नीतिगत संक्रमण: भारत DILRMP जैसे डिजिटल कार्यक्रमों के माध्यम से अनुमानित स्वामित्व (presumptive titling) से निर्णायक स्वामित्व (conclusive titling) की ओर संक्रमण का प्रयास कर रहा है।
Modern Indian History - British Land Revenue Policy

लॉर्ड कॉर्नवॉलिस के स्थायी बंदोबस्त (1793) के ढांचागत प्रभाव क्या थे?

  • स्वामित्व अधिकार: ज़मींदारों को भूमि का पूर्ण स्वामी घोषित किया, जिससे भूमि एक निजी, बिक्री योग्य और गिरवी रखने योग्य वस्तु बन गई।
  • कृषकों का दमन: काश्तकारों (रैयतों) को उनके पारंपरिक अधिभोग अधिकारों से वंचित कर दिया, जिससे वे मनमानी बेदखली के अधीन महज इच्छाधीन काश्तकार (tenants-at-will) बनकर रह गए।
  • सनसेट क्लॉज: एक निश्चित तिथि तक निर्धारित राजस्व का भुगतान करना आवश्यक था, ऐसा न करने पर 'सूर्यास्त कानून' (Sunset Law) के तहत संपदा की तुरंत नीलामी कर दी जाती थी।

अंतर-विषय पैटर्न

  • ई-गवर्नेंस + ग्रामीण न्यायिक सुधार

    दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) और भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण सीधे तौर पर सिविल कोर्ट के बैकलॉग को कम करता है, क्योंकि ग्रामीण भारत में कुल लंबित सिविल मुकदमों में 60% से अधिक हिस्सेदारी भूमि विवादों की है।

  • भूमि सुधार + जातिगत लामबंदी

    1950 के बाद भौतिक भूमि पुनर्वितरण की विफलता ने बिहार के कृषि संकट, नक्सली लामबंदी और उसके बाद जाति-आधारित राजनीतिक ध्रुवीकरण को सीधे तौर पर बढ़ावा दिया।

Mains 2026 ऐतिहासिक जमींदारी व्यवस्था की कमजोरियों को ग्रामीण सशक्तिकरण के एक उपकरण के रूप में आधुनिक डिजिटल भूमि स्वामित्व (DILRMP) से जोड़ सकता है।

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