बिहार बीसी और ईबीसी कल्याण विभाग ने 927 आवासीय शिक्षकों की मांग की
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख बिहार सरकार द्वारा BC (पिछड़ा वर्ग) और EBC (अत्यंत पिछड़ा वर्ग) श्रेणियों के लिए प्रमुख लक्षित कल्याणकारी और शैक्षिक बुनियादी ढांचा योजनाओं (जैसे JNKT छात्रावास और अभ्युदय योजना) को रेखांकित करता है, जो बिहार की राजव्यवस्था, शासन और राज्य-विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक विकास के मुख्य विषय हैं।
सारांश
बिहार सरकार के पिछड़ा वर्ग (BC) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) कल्याण विभाग ने, मंत्री रमा निषाद के नेतृत्व में, BPSC की TRE-4 के माध्यम से प्लस टू (Plus Two) आवासीय विद्यालयों में 927 शिक्षकों की भर्ती के लिए एक अभियान शुरू किया है। घोषित किए गए प्रमुख कल्याणकारी उपायों में आवासीय विद्यालयों और जन नायक कर्पूरी ठाकुर (JNKT) छात्रावासों का अनुमंडल स्तर तक विस्तार करना, BC छात्रों के लिए 10 सैनिक स्कूल खोलने की योजना बनाना और कोचिंग तथा विदेश में पढ़ाई के लिए सहायता प्रदान करने हेतु 'मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग अभ्युदय योजना' शुरू करना शामिल है।
मुख्य बिंदु
- बिहार सरकार ने शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE)-4 के माध्यम से प्लस टू बालिका आवासीय विद्यालयों के लिए शिक्षण के 927 पदों को भरने के लिए BPSC को एक मांग पत्र (requisition) भेजने की घोषणा की।
- सरकार की योजना अनुमंडल (sub-divisional) स्तर पर 520 बिस्तरों वाले लड़कियों के आवासीय विद्यालय और 720 बिस्तरों वाले लड़कों के आवासीय विद्यालय स्थापित करने की है, जो वर्तमान में संचालित 39 जिला स्तरीय स्कूलों का विस्तार करेंगे।
- छात्रावास सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए, 100 बिस्तरों वाले जन नायक कर्पूरी ठाकुर (JNKT) छात्रावासों का विस्तार किया जाएगा (जिला/अनुमंडल स्तर पर लड़कियों के लिए और प्रमंडलीय स्तर पर लड़कों के लिए); ऐसे छात्रावास वर्ष 2008-09 से सभी 38 जिलों में कार्यरत हैं।
- राज्य विशेष रूप से पिछड़े वर्ग (BC) श्रेणी के छात्रों के लिए 10 सैनिक स्कूल स्थापित करने की योजना बना रहा है।
- विदेश में पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता के साथ-साथ CLAT और NIFT जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग प्रदान करने के लिए एक नई पहल, 'मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग अभ्युदय योजना' शुरू की जाएगी।
- विभाग ने पुलिस/फायर सर्विस भर्ती की तैयारी कर रही या इंटरमीडिएट/तकनीकी पाठ्यक्रमों में पढ़ रही छात्राओं को ₹50,000 तक के लैपटॉप प्रदान करने का सुझाव दिया है।
महत्वपूर्ण शब्द
मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग अभ्युदय योजना
बिहार सरकार की एक कल्याणकारी योजना जो पिछड़ा वर्ग (Backward Classes) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Classes) से संबंधित छात्रों के लिए विशेष प्रतियोगी कोचिंग, वित्तीय अनुदान और विदेशों में उच्च शिक्षा सहायता प्रदान करती है।
UPSC context
GS Paper II: सामाजिक न्याय; यह हाशिए पर मौजूद समुदायों के लिए राज्य की कल्याणकारी योजनाओं और शैक्षिक सहायता प्रणालियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE)-4
बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सरकार के स्कूलों में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए आयोजित की जाने वाली एक प्रमुख प्रतियोगी भर्ती परीक्षा।
UPSC context
GS Paper II: Governance & Education; यह राज्य स्तरीय सार्वजनिक भर्ती अभियानों और शैक्षिक मानव संसाधन प्रबंधन की समझ का परीक्षण करता है।
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार
बिहार सरकार का वह नोडल प्रशासनिक विभाग जो BC (पिछड़ा वर्ग) और EBC (अत्यंत पिछड़ा वर्ग) श्रेणियों के लिए नीतियों, छात्रावासों, छात्रवृत्तियों और विकास योजनाओं को तैयार करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS Paper II: कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी तंत्र; लक्षित सकारात्मक नीतियों को लागू करने वाले राज्य-स्तरीय संस्थागत तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय, जो बिहार में राज्य सिविल सेवाओं और सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS Paper II: संवैधानिक निकाय; राज्य-स्तरीय भर्ती को नियंत्रित करने वाली भूमिका, जनादेश और संवैधानिक प्रावधानों (Article 315) की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
सैनिक स्कूलों की स्थापना पूरी तरह से रक्षा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आती है।
जबकि पारंपरिक सैनिक स्कूल रक्षा मंत्रालय (MoD) की सैनिक स्कूल सोसायटी के तहत संचालित होते हैं, राज्य विशिष्ट कल्याणकारी श्रेणियों के लिए स्वतंत्र रूप से राज्य-पोषित सैन्य-शैली के आवासीय स्कूल स्थापित कर सकते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
आरक्षण का कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला क्या है?
- उत्पत्ति और विभाजन: 1978 में बिहार में लागू की गई इस व्यवस्था ने कोटा के न्यायसंगत वितरण के लिए पिछड़े वर्गों को अत्यंत पिछड़े वर्गों (EBCs) और पिछड़े वर्गों (BCs) में विभाजित कर दिया था।
- स्तरीकृत कोटा (Layered Quotas): राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने से दशकों पहले, इसने महिलाओं और उच्च जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की शुरुआत की थी।
- संघीय अग्रदूत (Federal Precursor): यह रोहिणी आयोग के तहत OBC उप-वर्गीकरण पर वर्तमान राष्ट्रीय बहसों के लिए संरचनात्मक टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है।
पिछड़े वर्गों के कल्याण को कौन से संवैधानिक प्रावधान नियंत्रित करते हैं?
- अनुच्छेद 340: यह राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 15(4) और 16(4): राज्य को पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में विशेष प्रावधान और आरक्षण करने में सक्षम बनाना।
- अनुच्छेद 338B: 102वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
राज्य कल्याण बनाम राजकोषीय संघवाद
यह विश्लेषण करना कि सघन राज्य-वित्तपोषित कल्याणकारी बुनियादी ढांचा (आवासीय विद्यालय, लैपटॉप) संघीय वित्त में राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य और बजट-बाहर ऋण लेने (off-budget borrowing) संबंधी बहसों को कैसे आकार देता है।
उप-वर्गीकरण और सामाजिक न्याय_
शैक्षणिक योजनाओं में BCs (पिछड़े वर्गों) से अलग EBCs (अत्यंत पिछड़े वर्गों) को लक्षित करना, किस प्रकार OBCs के बीच आरक्षण के न्यायसंगत वितरण पर संवैधानिक बहस को दर्शाता है।
OBC उप-वर्गीकरण (sub-categorisation) मॉडलों का ऐतिहासिक विकास और NCBC की संवैधानिक भूमिका 2026 के लिए अत्यधिक संभावित GS2 विषय हैं।
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