बिहार कैबिनेट ने आपदा प्रबंधन के लिए बाढ़ राहत कोष को मंजूरी दी
स्रोत:bhaskar ↗

क्यों मायने रखता है
बाढ़ प्रभावित बिहार में राज्य-स्तरीय शासन, वित्तीय स्वीकृति प्रक्रियाओं और आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
सारांश
यह लेख बिहार कैबिनेट के हालिया उन फैसलों का विवरण देता है जो राज्य में आपदा से जुड़ी आपात स्थितियों से निपटने के लिए बाढ़ राहत कोष के आवंटन और प्रशासनिक स्वीकृतियों से संबंधित हैं।
मुख्य बिंदु
- बिहार कैबिनेट ने प्रभावित आबादी की सहायता करने और आपदा प्रबंधन कार्यों का समर्थन करने के लिए बाढ़ राहत कोष के वास्ते महत्वपूर्ण वित्तीय आवंटन को मंजूरी दी।
- ये प्रशासनिक निर्णय वार्षिक मानसून की अनिश्चितताओं, मौसमी नदी बाढ़ और तत्काल मानवीय सहायता से निपटने के लिए राज्य के संस्थागत ढांचे को रेखांकित करते हैं।
- बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ित परिवारों को समय पर मुआवजा और सहायता प्रदान करने के लिए ये फंड जिला प्रशासन के माध्यम से दिए जाते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
बाढ़ राहत कोष आवंटन योजना
बिहार के संवेदनशील जिलों में मौसमी बाढ़ और कृषि को पहुँची क्षति से प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) जैसी प्रणालियों का उपयोग करके वितरित की जाने वाली वित्तीय सहायता और प्रशासनिक पैकेज।
UPSC context
BPSC पेपर II (पॉलिटी एंड गवर्नेंस / डिजास्टर मैनेजमेंट): बिहार में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान शासन तंत्र, आपदा प्रतिक्रिया और कल्याणकारी वितरण का परीक्षण करता है।
बिहार कैबिनेट
राज्य सरकार में सर्वोच्च कार्यकारी निर्णय लेने वाला निकाय, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, जो नीति निर्माण, प्रशासनिक स्वीकृतियों और तत्काल आपदा प्रतिक्रिया तथा धन के वितरण के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
BPSC पेपर II (राज्य प्रशासन): राज्य-स्तरीय कार्यकारी कार्यों, कैबिनेट निर्णय लेने की प्रक्रिया और वित्तीय शासन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
बिहार आकस्मिकता निधि
संविधान के अनुच्छेद 267 और बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम के तहत स्थापित एक राज्य-संचालित आस्मिक निधि, जो राज्यपाल को प्राकृतिक आपदा प्रबंधन जैसे तत्काल, अप्रत्याशित खर्चों के लिए अग्रिम आवंटन करने की अनुमति देती है।
UPSC context
BPSC पेपर II (भारतीय राजव्यवस्था / राज्य वित्त): यह बिहार में संवैधानिक प्रावधानों, आपातकालीन वित्तीय शक्तियों और राजकोषीय प्रबंधन का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य आपदा मोचन निधि का वित्तपोषण पूरी तरह से केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
एस्पिरेंट्स अक्सर SDRF के शेयरिंग पैटर्न को लेकर भ्रमित हो जाते हैं या यह मान लेते हैं कि CMRF को पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है, जबकि CMRF पूरी तरह से स्वैच्छिक/राज्य-प्रबंधित है।
संबंधित अवधारणाएँ
राज्य आपदा मोचन कोष (SDRF) के तहत केंद्र और राज्यों के बीच लागत-साझाकरण (कॉस्ट-शेयरिंग) अनुपात क्या है?
- सामान्य बनाम विशेष:: विशेष श्रेणी के राज्यों (पूर्ोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों सहित) के लिए 90:10 और बिहार जैसे सामान्य राज्यों के लिए एक अलग ऐतिहासिक/संशोधित फॉर्मूला है।
- मानक अनुपात:: SDRF के आवंटन के लिए केंद्र सरकार और सामान्य श्रेणी के राज्यों के बीच 75:25 का मानक साझाकरण पैटर्न है।
अंतर-विषय पैटर्न
मानसून बाढ़ + SDRF/NDRF वित्तपोषण तंत्र
बिहार की वार्षिक बाढ़ संवेदनशीलता राज्य-स्तरीय आपदा वित्तपोषण (SDRF/NDRF) को कोसी-गंडक नदी प्रणालियों और तटबंधों की मैक्रो भौगोलिक वास्तविकताओं के साथ जोड़ती है।
SDRF/NDRF फंडिंग अनुपात और बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग की भूमिकाएँ BPSC प्रारंभिक परीक्षा के कथनों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।
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