समसामयिकी

महिला सुरक्षा नीति: बिहार ने नाइट शिफ्ट के काम के लिए नए नियम बनाए

स्रोत:patnapress ↗

क्यों मायने रखता है

यह मसौदा नीति बिहार के उभरते हुए सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा और कार्यदशाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर उत्पीड़न की समस्या का समाधान करते हुए महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) को बढ़ावा देना है, जो इसे BPSC और UPSC GS Papers में राज्य की सामाजिक-आर्थिक नीति से संबंधित प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक बनाता है।

सारांश

बिहार के श्रम विभाग ने राज्य भर में नाइट शिफ्ट (7 PM से 6 AM) में महिलाओं के रोजगार को विनियमित करने के लिए एक अग्रणी नीतिगत ढांचे का मसौदा तैयार किया है। यह मसौदा नीति, जिसे वित्त विभाग द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई है और अब राज्य कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है, लिखित सहमति, CCTV-युक्त परिवहन, अकेले काम करने पर प्रतिबंध और गर्भवती महिला कर्मचारियों के लिए पूर्ण छूट सहित महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रावधानों को अनिवार्य बनाती है।

मुख्य बिंदु

  • बिहार श्रम विभाग ने कारखानों, कार्यालयों और निजी कंपनियों में महिला कर्मचारियों के लिए नाइट शिफ्ट (रात्रि पाली) को विनियमित करने के लिए एक नीति का मसौदा तैयार किया है।
  • नीति 'नाइट शिफ्ट' को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच निर्धारित किसी भी कार्य के रूप में परिभाषित करती है।
  • किसी भी महिला कर्मचारी को नाइट-शिफ्ट रोस्टर में शामिल करने से पहले लिखित सहमति अनिवार्य है।
  • नियोक्ताओं को परिसर में सीसीटीवी (CCTV) निगरानी (फुटेज कम से कम 45 दिनों तक सुरक्षित रखा जाए) और पर्याप्त आंतरिक/बाहरी प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
  • नाइट शिफ्ट के दौरान कोई भी महिला कर्मचारी अकेली काम नहीं कर सकती; कम से कम दो महिला कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य है।
  • गर्भवती महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने से पूरी तरह से छूट दी गई है।
  • CCTV से लैस अनिवार्य सुरक्षित परिवहन सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, साथ ही अलग शौचालय, चेंजिंग रूम और स्वच्छ पानी की सुविधा भी होनी चाहिए।
  • प्रारूप को वित्त विभाग से मंजूरी मिल गई है और यह बिहार कैबिनेट से अंतिम मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहा है।

महत्वपूर्ण शब्द

महिला कर्मचारियों के लिए नाइट-शिफ्ट के नियम

शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच महिला रोजगार को विनियमित करने वाले वैधानिक नियम, जो सुरक्षा से समझौता किए बिना लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए लिखित सहमति, सुरक्षित परिवहन और सुरक्षा उपायों को अनिवार्य बनाते हैं।

UPSC context

GS पेपर II (सामाजिक न्याय/कमजोर वर्ग) और GS पेपर III (अर्थव्यवस्था/श्रम सुधार); रोजगार में लैंगिक समानता और कार्यस्थल की सुरक्षा का परीक्षण करता है।

Source
व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020

भारत की चार एकीकृत श्रम संहिताओं में से एक; धारा 43 औपचारिक रूप से देश भर में सभी क्षेत्रों में महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देती है, जो उनकी सहमति और नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा मानकों के अधीन है।

UPSC context

GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था और श्रम कानून); श्रम बाजार की समावेशिता को बढ़ावा देने वाले आधुनिक विधायी ढांचों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
कारखाना अधिनियम, 1948

श्रम को विनियमित करने वाला एक ऐतिहासिक केंद्रीय अधिनियम; इसकी धारा 66 ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को रात्रि कार्य करने से प्रतिबंधित करती थी, लेकिन राज्यों द्वारा सख्त सुरक्षा छूटों के तहत नाइट शिफ्ट की अनुमति देने के लिए इसमें धीरे-धीरे संशोधन किया गया है।

UPSC context

GS पेपर II (सरकारी नीतियां) और GS पेपर III (श्रम क्षेत्र); श्रम अधिकारों के कानूनी इतिहास और राज्य-विशिष्ट सुरक्षा संशोधनों का परीक्षण करता है।

Source
श्रम संसाधन विभाग, बिहार

बिहार का राज्य प्रशासनिक विभाग जो श्रम कल्याण, व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा मानकों और रोजगार दिशानिर्देशों से संबंधित नीतियों का मसौदा तैयार करने, उन्हें लागू करने और उनकी निगरानी करने के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

GS Paper II (राज्य शासन और कल्याणकारी योजनाएं); श्रम सुधारों के कार्यान्वयन और क्षेत्रीय लैंगिक-समावेशी प्रशासनिक उपायों का परीक्षण करता है।

Source
राज्य मंत्रिमंडल

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार की सर्वोच्च सामूहिक कार्यकारी निर्णय लेने वाली परिषद, जो कार्यान्वयन से पहले नीतिगत प्रारूपों, राज्य के नियमों और कैबिनेट प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार होती है।

UPSC context

GS Paper II (राजव्यवस्था और राज्य कार्यपालिका); राज्य सरकारों में कार्यकारी तंत्र और नीति अनुमोदन कार्यप्रवाह की समझ का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

OSH Code, 2020 महिलाओं के रात्रि पाली (night shift) में काम करने पर पूर्ण प्रतिबंध को तब तक बरकरार रखता है, जब तक कि कोई राज्य सरकार इसके लिए कोई विशिष्ट छूट जारी न करे।

OSH Code 2020 ने वास्तव में ऐतिहासिक पूर्ण प्रतिबंध को पलट दिया, जिससे सभी क्षेत्रों में महिलाओं के नाइट शिफ्ट में काम करने के अधिकार की गारंटी मिली, बशर्ते सुरक्षा प्रोटोकॉल और सहमति स्थापित की गई हो। राज्य-स्तरीय नियम केवल इन सुरक्षा प्रोटोकॉल को निर्दिष्ट करते हैं, वे पूर्ण प्रतिबंध को बहाल नहीं कर सकते।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity and Governance / Social Justice

भारत में महिलाओं के नाइट-शिफ्ट कार्य का कानूनी विकास क्या है?

  • कारखाना अधिनियम प्रतिबंध: कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 66(1)(b) महिलाओं को रात्रि कार्य (शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक) करने से प्रतिबंधित करती थी।
  • न्यायिक निरस्तीकरण: उच्च न्यायालयों (जैसे, वसंत आर. मामले में मद्रास HC) ने अनुच्छेद 14, 15 और 19 का उल्लंघन करने के लिए इस प्रतिबंध को रद्द कर दिया।
  • OSH Code संक्रमण: OSH Code, 2020 की धारा 43 स्पष्ट रूप से महिलाओं को सहमति के अधीन सभी प्रतिष्ठानों में नाइट शिफ्ट (रात्रि पाली) में काम करने की अनुमति देती है।
Economy / Development and Employment

भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) की संरचनात्मक प्रकृति को स्पष्ट करने वाले कारक कौन से हैं?

  • परिभाषा: FLFPR 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की उन महिलाओं के प्रतिशत को मापता है जो कार्यरत हैं या सक्रिय रूप से काम की तलाश कर रही हैं।
  • यू-कर्व परिकल्पना: यह दर्शाता है कि कैसे बढ़ती घरेलू आय के साथ महिला कार्य भागीदारी में गिरावट आती है, और फिर उच्च शिक्षा के साथ इसमें पुनः वृद्धि होती है।
  • अनौपचारिकीकरण का जाल: बिहार जैसे राज्यों में 80% से अधिक कामकाजी महिलाएं स्व-नियोजित हैं, जो अक्सर अवैतनिक पारिवारिक सहायकों के रूप में कार्य करती हैं, जिससे रोजगार की निम्न गुणवत्ता छिप जाती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • श्रम संघवाद और लैंगिक न्याय

    OSH Code 2020 जैसे केंद्रीय ढांचों को राज्य के नियमों में रूपांतरित करना यह दर्शाता है कि किस प्रकार सहकारी संघवाद, लैंगिक-समावेशी आर्थिक सुधारों को लागू करने के माध्यम के रूप में कार्य करता है।

  • शहरी अवसंरचना और महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR)

    सुरक्षित परिवहन और निगरानी संबंधी अनिवार्यताएं यह रेखांकित करती हैं कि निम्न महिला श्रमबल भागीदारी में सुधार के लिए भौतिक शहरी सुरक्षा अवसंरचना एक संरचनात्मक पूर्व-शर्त है।

Mains 2026 में यह पूछा जा सकता है कि OSH Code किस प्रकार लैंगिक समानता (काम करने का अधिकार) के साथ पितृसत्तात्मक सुरक्षा निर्देशों और नियोक्ता की जवाबदेही के बीच संतुलन बनाता है।

संबद्ध PYQ · 2

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  • 2025BPSC_PRELIMSGS1

    According to PLFS 2023-24, which of the following statements best describe the nature of employment among women in Bihar?

  • 2025BPSC_PRELIMSGS1

    According to Annual PLFS 2023-24 report: