बिहार ने सहकारी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने के लिए अभियान शुरू किया
स्रोत:chinimandi ↗

क्यों मायने रखता है
BPSC अक्सर कृषि-आधारित उद्योगों, सहकारी पहलों और गन्ना जैसी नकदी फसलों के भौगोलिक वितरण के संबंध में विस्तृत, राज्य-विशिष्ट प्रश्न पूछता है। मिथिलांचल की इन ऐतिहासिक मिलों की विशिष्ट सदस्यता पात्रता (भूमि का आकार, आयु, पारिवारिक सीमा) और स्थान का विवरण राज्य सेवा परीक्षाओं के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हैं।
सारांश
बिहार सरकार के सहकारिता विभाग ने मिथिलांचल क्षेत्र में बंद पड़ी सकरी (मधुबनी) और रैयाम (दरभंगा) सहकारी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने के लिए 30 जुलाई, 2026 तक एक सदस्यता अभियान शुरू किया है। पात्र किसानों (न्यूनतम आयु 18 वर्ष) के लिए गन्ना की खेती करना अनिवार्य है, जिसमें सामान्य श्रेणी के सदस्यों के पास कम से कम 1 हेक्टेयर और आरक्षित श्रेणी के सदस्यों के पास कम से कम 50 डेसिमल भूमि होनी चाहिए। इस अभियान का उद्देश्य एक आत्मनिर्भर सहकारी ढांचे को बढ़ावा देना, गन्ना की खेती का विस्तार करना और PACS के सहयोग से कृषि आय में सुधार करना है।
मुख्य बिंदु
- बिहार सरकार ने सहकारी मॉडल के तहत मधुबनी में लंबे समय से बंद पड़ी सकरी चीनी मिल और दरभंगा में रैयाम चीनी मिल को पुनर्जीवित करने के लिए एक सदस्यता अभियान शुरू किया है।
- इन प्रस्तावित सहकारी मिलों के कमांड क्षेत्रों के गन्ना किसानों के लिए यह सदस्यता अभियान 30 जुलाई, 2026 तक खुला है।
- सदस्यता के लिए पात्रता मानदंड: आवेदकों की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, वे कमांड क्षेत्र (command area) के निवासी हों, और अगले दो पेराई सत्रों (crushing seasons) में गन्ने की खेती करने के लिए प्रतिबद्ध हों।
- भूमि जोत की आवश्यकता: सामान्य श्रेणी के किसानों के पास न्यूनतम 1 हेक्टेयर (लगभग 2.5 एकड़) भूमि होनी चाहिए, जबकि आरक्षित श्रेणी के किसानों के पास कम से कम 50 डेसिमल कृषि भूमि होनी चाहिए।
- प्रत्येक परिवार से केवल एक ही सदस्य को शामिल होने की अनुमति है, और आवेदनों को प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) तथा ब्लॉक-स्तरीय समितियों के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन संसाधित किया जा सकता है।
- इस पहल का उद्देश्य किसानों का एक डेटाबेस तैयार करना, गन्ना उत्पादन को बढ़ावा देना, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों/उर्वरकों का वितरण करना और मिथिलांचल क्षेत्र में रोजगार सृजित करना है।
महत्वपूर्ण शब्द
प्राथमिक कृषि साख समिति (PACS)
भारत में जमीनी स्तर के सहकारी ऋण संस्थान जो ग्राम स्तर पर सीधे ग्रामीण किसानों को अल्पकालिक और मध्यम अवधि के कृषि ऋण, इनपुट (कृषि आदान) वितरण और विपणन सुविधाएं प्रदान करते हैं।
UPSC context
GS पेपर III: कृषि ऋण, वित्तीय समावेशन और सहकारी संस्थान। ग्रामीण बैंकिंग संरचनाओं की समझ का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना संघ (NFCSF)
1960 में स्थापित राष्ट्रीय स्तर का एक शीर्ष निकाय, जो बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत है और जिसका कार्य पूरे भारत में सहकारी चीनी मिलों का प्रतिनिधित्व करना, उनके हितों की वकालत करना तथा उन्हें तकनीकी-व्यावसायिक और परामर्श सेवाएं प्रदान करना है।
UPSC context
GS पेपर III: कृषि-आधारित उद्योग, सहकारी क्षेत्र और कृषि विपणन। भारत में संस्थागत निकायों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
सात निश्चय-3
बिहार के प्रमुख 'सात निश्चय' विकास ढांचे का तीसरा चरण (2025–2030), जो रोजगार को दोगुना करने, आय, औद्योगिक विकास (चीनी मिलों के पुनरुद्धार सहित), कृषि प्रगति, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा पर केंद्रित है।
UPSC context
GS Paper II: शासन, राज्य-संचालित कल्याणकारी वितरण, और उप-राष्ट्रीय विकास नियोजन। नीतिगत ढांचों का परीक्षण।
सहकारी चीनी मिलें
स्थानीय गन्ना उत्पादक किसानों द्वारा स्वयं के स्वामित्व, वित्तपोषण और लोकतांत्रिक रूप से संचालित चीनी-प्रसंस्करण कारखाने, जो उचित मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने तथा जैव-ऊर्जा और चीनी उत्पादन से प्राप्त लाभ को साझा करने में मदद करते हैं।
UPSC context
GS पेपर III: भूमि सुधार, सहकारी समितियाँ और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। भारतीय कृषि में सहकारी मॉडलों का परीक्षण।
बिहार सहकारिता विभाग
बिहार सरकार का वह राज्य सरकारी विभाग जो सहकारी समितियों, PACS के पंजीकरण, नियमन और उन्हें सशक्त बनाने के लिए जिम्मेदार है, और चीनी मिलों जैसे राज्य-संचालित सहकारी औद्योगिक पुनरुद्धार को लागू करता है।
UPSC context
GS पेपर II और III: राज्य शासन, सहकारी संस्थान और कृषि विकास। विकेंद्रीकृत नियोजन का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) बिहार जैसी व्यक्तिगत राज्य सरकारों द्वारा सीधे निर्धारित और घोषित किया जाता है।
केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) FRP निर्धारित करती है, जबकि राज्य सरकारें केवल राज्य परामर्शित मूल्य (SAP) ही घोषित कर सकती हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में सहकारी समितियों को क्या संवैधानिक दर्जा और अधिकार प्राप्त हैं?
- मौलिक अधिकार: 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 ने अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया।
- DPSP निर्देश: अनुच्छेद 43B को DPSPs में जोड़ा गया था, जो राज्य को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।
- भाग IXB को शामिल किया जाना: संविधान में भाग IXB जोड़ा गया, जिसमें सहकारी समितियों के निगमन, सदस्यों के कार्यकाल और लेखापरीक्षा (ऑडिट) के प्रावधान शामिल हैं।
भारत में गन्ने का मूल्य निर्धारण कैसे किया जाता है और इसके विकास के लिए आदर्श परिस्थितियाँ क्या हैं?
- कृषि-जलवायु रूपरेखा: गर्म और आर्द्र जलवायु, 21°C–27°C तापमान और 75–100 cm वर्षा की आवश्यकता होती है; इसे उष्णकटिबंधीय (दक्षिण) और उपोष्णकटिबंधीय (उत्तर) दोनों क्षेत्रों में उगाया जाता है।
- दोहरी मूल्य निर्धारण मॉडल: केंद्र गन्ना (नियंत्रण) आदेश 1966 के तहत उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) निर्धारित करता है, जबकि राज्य उच्चतर राज्य परामर्शित मूल्य (SAP) अनिवार्य कर सकते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
चीनी उद्योग में बदलाव: उत्तर बनाम दक्षिण
बिहार की घटती चीनी हिस्सेदारी भारतीय चीनी मिलों के दक्षिण की ओर भौगोलिक स्थानांतरण को रेखांकित करती है, जो प्रायद्वीपीय उष्णकटिबंधीय जलवायु से संचालित है, जिससे सुक्रोज की अधिक उपज और पेराई का लंबा सीजन प्राप्त होता है।
PACS और ग्रामीण ऋण का औपचारिकरण
चीनी मिल सदस्यता अभियानों के लिए PACS का उपयोग करना, स्थानीय सहकारी पुनरुद्धार को प्राथमिक समितियों को बहुउद्देशीय आर्थिक केंद्रों के रूप में विविधीकृत करने के राष्ट्रीय प्रयासों के साथ संरेखित करता है।
वर्ष 2026 में एक ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है जो भारत के चीनी उद्योग के भौगोलिक बदलाव को सहकारी समितियों पर शक्तियों के संघीय विभाजन के साथ जोड़ता हो।
संबद्ध PYQ · 1
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Which food industry dominates among the agro-based industries in Bihar?