समसामयिकी

बिहार ने कोटा पात्रता के लिए क्रीमी लेयर नियमों को स्पष्ट किया

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

क्रीमी लेयर के मानदंडों का निर्धारण—विशेष तौर पर वेतन और कृषि आय को शामिल करने या बाहर रखने के संबंध में—एक महत्वपूर्ण नीतिगत प्रश्न है जो भारतीय संविधान के तहत सामाजिक न्याय, संघीय सिद्धांतों और आरक्षण के लाभों के न्यायसंगत वितरण को प्रभावित करता है।

सारांश

बिहार सरकार के आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर के मानदंडों से संबंधित अद्यतन दिशा-निर्देशों का एक अवलोकन, जिसमें विशेष रूप से यह विवरण दिया गया है कि OBC/EBC कोटे के लिए पात्रता को नियंत्रित करने वाली सीमा की गणना में माता-पिता के वेतन और कृषि आय को कैसे शामिल किया जाता है।

मुख्य बिंदु

  • बिहार सरकार ने आरक्षण लाभ के लिए 'क्रीमी लेयर' सीमा की गणना से संबंधित नियमों को स्पष्ट किया है, जिसमें माता-पिता के वेतन और कृषि आय के उपचार के तरीके को संबोधित किया गया है।
  • इस नीति का उद्देश्य क्रीमी लेयर के सिद्धांतों को बेहतर बनाना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सकारात्मक कार्रवाई (आरक्षण) का लाभ पिछड़े वर्गों (OBC/EBC) के सबसे अधिक जरूरतमंद तबके तक पहुँचे।
  • क्रीमी लेयर के निर्धारण के लिए सकल वार्षिक आय की गणना करते समय कृषि आय और वेतन घटकों को बाहर रखे जाने के आसपास के मुद्दे लंबे समय से आरक्षण न्यायशास्त्र में विवादास्पद रहे हैं।
  • यह ढांचा सामाजिक न्याय के संवैधानिक आदेशों को राज्य-प्रायोजित अवसरों के न्यायसंगत वितरण के साथ संतुलित करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

क्रीमी लेयर

सार्वजनिक रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने से अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) के आर्थिक रूप से उन्नत व्यक्तियों को बाहर करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सीमा-आधारित आर्थिक मानदंड।

UPSC context

GS पेपर II (सोशल जस्टिस, रिजर्वेशन और एफर्मेटिव एक्शन इश्यूज़) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। यह सकारात्मक कार्रवाई के लाभों के न्यायसंगत वितरण की समझ का परीक्षण करता है।

Source
बिहार सरकार

बिहार राज्य की कार्यपालिका निकाय, जिसने हाल ही में दिशानिर्देश जारी करके यह स्पष्ट किया है कि ओबीसी क्रीमी लेयर की गणना में माता-पिता के वेतन और कृषि आय को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

UPSC context

जीएस पेपर II (पॉलिटी एंड गवर्नेंस) के तहत राज्य स्तरीय सामाजिक कल्याण नीतियों और प्रशासनिक दिशानिर्देशों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
भारत का उच्चतम न्यायालय

भारत का शीर्ष न्यायिक निकाय जो आरक्षण पर संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करता है और जिसने हाल ही में क्रीमी लेयर के मानदंडों और भेदभाव-विरोधी परीक्षणों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय सुनाए हैं।

UPSC context

GS पेपर II (भारतीय संविधान, न्यायिक समीक्षा, और आरक्षण न्यायशास्त्र) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

सभी राज्यों में क्रीमी लेयर के निर्धारण के लिए सकल वार्षिक आय सीमा की गणना करते समय वेतन और कृषि आय को हमेशा शामिल किया जाता है।

DoPT नियमों और मानक न्यायशास्त्र के तहत, वेतन और कृषि आय को पारंपरिक रूप से क्रीमी लेयर के निर्धारण के लिए सकल वार्षिक आय की गणना से बाहर रखा जाता है, हालांकि राज्य अलग-अलग व्याख्याएं अपना सकते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity Governance Social Justice

भारत में आरक्षण और क्रीमी लेयर को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान और न्यायिक मील के पत्थर क्या हैं?

  • संवैधानिक आधार: संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 16(4A) राज्य को नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देते हैं।
  • ऐतिहासिक फैसला: इंद्रा साहनी (1992): सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के लिए 27% कोटे को बरकरार रखा, लेकिन आरक्षण के लाभों से आर्थिक रूप से उन्नत सदस्यों को बाहर करने के लिए 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा पेश की।
  • बहिष्करण सिद्धांत: बहिष्करण सिद्धांत: क्रीमी लेयर यह सुनिश्चित करता है कि सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) केवल आर्थिक कठिनाई के बजाय वास्तविक सामाजिक और संरचनात्मक पिछड़ेपन को लक्षित करे।

अंतर-विषय पैटर्न

  • राज्य आरक्षण + न्यायिक समीक्षा सीमाएं

    राज्य-स्तरीय आरक्षण संशोधन, अनुच्छेद 16(4) की न्यायिक सीमाओं और इंदिरा साहनी मामले में निर्धारित 50% की सीमा से मेल खाते हैं।

  • राजकोषीय आय सीमाएँ + सकारात्मक कार्रवाई न्यायशास्त्र

    क्रीमी लेयर की गणना में कृषि और वेतन आय को स्पष्ट करना राजकोषीय संघवाद को अनुच्छेद 15/16 के सामाजिक न्याय के अधिदेशों से जोड़ता है।

इंद्रा साहनी क्रीमी लेयर के नियम बनाम राज्य की आय मानदंड में बदलाव, बहु-कथन वाले राजव्यवस्था/शासन (polity/governance) से जुड़े प्रश्न में शामिल किए जाने की संभावना है।

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