बिहार मंत्रिमंडल ने पात्र कैदियों के लिए सजा में छूट को मंजूरी दी
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क्यों मायने रखता है
BPSC शासन और राजनीति के लिए प्रासंगिक, बिहार में राज्य-स्तरीय कार्यकारी निर्णयों, जेल प्रशासन की नीतियों और सुधारात्मक सुधारों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
सारांश
बिहार मंत्रिमंडल ने पात्र कैदियों के लिए एक बार की छूट नीति को मंजूरी दे दी है, जिससे 2 अक्तूबर को राज्य भर की जेलों से उनकी रिहाई संभव हो जाएगी। इस निर्णय में बिहार के भीतर कार्यकारी शासन और सुधारात्मक प्रशासन से जुड़े अपडेट शामिल हैं।
मुख्य बिंदु
- बिहार कैबिनेट ने 2 अक्टूबर को रिहाई के लिए निर्धारित पात्र कैदियों की सजा में एक बार की छूट को मंजूरी दे दी है।
- यह नीतिगत निर्णय बिहार में राज्य-स्तरीय प्रशासनिक शासन और दंडात्मक सुधार के उपायों के साथ मेल खाता है।
- कैदियों के पुनर्वास को सुगम बनाने के लिए गांधी जयंती (2 अक्टूबर) जैसी राष्ट्रीय/राजकीय महत्वपूर्ण तिथियों पर आमतौर पर छूट (रेमिशन) नीतियों का आह्वान किया जाता है।
महत्वपूर्ण शब्द
बिहार कैबिनेट
बिहार सरकार की सर्वोच्च कार्यकारी निकाय, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, जो राज्य की नीतियों, प्रशासनिक निर्णयों और कैदियों की समयपूर्व रिहाई जैसे विधाई या दंडात्मक उपायों को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
BPSC सामान्य अध्ययन पेपर II (बिहार में भारतीय राजव्यवस्था और शासन) के लिए महत्वपूर्ण, जो कार्यकारी निर्णय लेने और प्रशासनिक कार्यों का परीक्षण करता है।
बिहार राज्य सरकार
बिहार राज्य का प्रशासन चलाने वाला कार्यकारी प्राधिकारी, जो संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत सांविधानिक शक्तियों का प्रयोग करता है, जिसमें वैधानिक जेल नियमावलियों के तहत सुधारात्मक प्रशासन और जेल छूट भी शामिल है।
UPSC context
BPSC मेंस पेपर II के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, जिसमें बिहार में राज्य-स्तरीय शासन, कार्यकारी प्राधिकार और आपराधिक न्याय नीतियों के क्रियान्वयन का परीक्षण किया जाता है।
प्रारंभिक ट्रैप
जेल मैनुअल के तहत जेल की सजा में छूट देना पूरी तरह से एक केंद्रीय कार्यकारी अधिकार है, जिसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है।
कैदियों की समयपूर्व रिhi (remission) पूरी तरह से एक केंद्रीय विषय है जिसका प्रबंधन बिना राज्यों के परामर्श के केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में सज़ाओं की छूट (remission) को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान और वैधानिक ढाँचे क्या हैं?
- राष्ट्रपति की शक्ति: अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को उन सभी मामलों में क्षमादान, प्रविलंबन, विराम या परिहार प्रदान करने की शक्ति देता है जहाँ सजा किसी कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई हो या किसी केंद्रीय कानून के विरुद्ध अपराध के लिए हो।
- राज्यपाल की शक्तियाँ: अनुच्छेद 161 राज्य के राज्यपाल को किसी ऐसे विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए, जिस तक राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है, क्षमादान, प्रविलंबन, विराम या परिहार देने अथवा दंड के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्रदान करता है।
- वैधानिक ढांचा: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 473-475, जो पुरानी CrPC की धारा 432-435 का स्थान लेती हैं, राज्य सरकारों को शर्तों के साथ या बिना शर्तों के सजा को निलंबित करने, माफ करने या कम करने के लिए वैधानिक समर्थन प्रदान करती हैं।
- जेल मैनुअल: राज्य जेल नियमावली (जैसे कि बिहार जेल मैनुअल, 2012) विशेष छूट के लिए विशिष्ट परिचालन दिशानिर्देशों, पात्रता मानदंडों और जिला-स्तरीय समिति की भूमिकाओं को रेखांकित करती है।
अंतर-विषय पैटर्न
आपराधिक कानून सुधार + राज्य जेल प्रशासन
BNSS (CrPC की जगह लेने वाले) का राज्य जेल नियमावलियों के साथ एकीकरण भारत में केंद्रीय आपराधिक संहिता के संशोधनों और राज्य-स्तरीय दंड प्रशासन के बीच के तालमेल को उजागर करता है।
दंड सुधार + शासन में गांधीवादी विचारधारा
गांधी जयंती के अवसर पर तैयार की गई छूट नीतियां सुधारात्मक प्रशासन को राज्य शासन में सुधारवादी दंडशास्त्र और पुनर्वास के गांधीीय आदर्शों से जोड़ती हैं।
बिहार कैबिनेट के विशेष छूट नियमों और BNSS के तहत नए विश्वविद्यालयों जैसे निर्णय BPSC मेन्स GS-II और प्रीलिम्स के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।
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Bihar Government launched a new scheme 'Satat Jivikoparjan Yojana' in August 2018. The objective of this scheme is