भोजशाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने नमाज के लिए भूमि आवंटन का निर्देश दिया
स्रोत:thehindu ↗

क्यों मायने रखता है
भोजशाला विवाद MPPSC के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि यह सीधे तौर पर परमार राजवंश (राजा भोज और उनकी राजधानी धार) के इतिहास, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की भूमिका, तथा धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक अधिकारों के संवैधानिक पहलुओं से संबंधित है।
सारांश
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश प्रशासन को मुस्लिम समुदाय के लिए शुक्रवार की नमाज़ अदा करने हेतु एक दरगाह के पास एक निर्दिष्ट स्थान आवंटित करने की संभावना का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है। यह कदम मई 2026 के हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद आया है, जिसमें धार स्थित विवादित भोजशाला-कमल मौला मस्जिद परिसर को देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर घोषित किया गया था, जिससे ASI के पहले के एक समझौते को अमान्य कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ धार्मिक रीति-रिवाजों के शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के राज्य के संवैधानिक दायित्व को रेखांकित किया, जिसने धर्मनिरपेक्षता, मध्यकालीन इतिहास और विरासत प्रबंधन के मुद्दों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने चल रहे भोजशाला-कमल मौला मस्जिद विवाद के बीच, मध्य प्रदेश सरकार से मुस्लिमों को जुमे की नमाज अदा करने के लिए एक दरगाह के पास जमीन आवंटित करने पर विचार करने को कहा है।
- मई 2026 में, एमपी हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि धार का विवादित परिसर मूल रूप से देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर था, और दशकों पुरानी ASI की उस व्यवस्था को रद्द कर दिया जिसके तहत शुक्रवार की नमाज़ की अनुमति दी गई थी।
- यह विवाद धार के इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ है, जो परमार राजवंश की मध्यकालीन राजधानी थी, विशेष रूप से राजा भोज, जो विद्या के महान संरक्षक थे और जिन्होंने इस मूल संरचना का निर्माण कराया था।
- सुप्रीम कोर्ट ने कानून और व्यवस्था को सख्ती से बनाए रखते हुए सभी समुदायों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देने के राज्य के संवैधानिक कर्तव्य पर जोर दिया।
महत्वपूर्ण शब्द
भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद परिसर
मध्य प्रदेश के धार में स्थित 11वीं शताब्दी का एक ASI-संरक्षित स्मारक। हिंदू इसे परमार शासक राजा भोज द्वारा निर्मित सरस्वती मंदिर के रूप में पूजते हैं, जबकि मुस्लिम इसे एक मस्जिद मानते हैं, जिसके कारण यह लगातार ऐतिहासिक और कानूनी विवादों में रहा है।
UPSC context
GS पेपर 1 (मध्यकालीन भारतीय इतिहास, परमार राजवंश की वास्तुकला और विरासत प्रबंधन) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)
पुरातात्विक अनुसंधान और सांस्कृतिक स्मारकों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार एक सांविधिक निकाय। भोजशाला विवाद में, सामुदायिक पूजा को विनियमित करने वाले इसके दशकों पुराने आदेश को हाल ही में उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था।
UPSC context
GS पेपर 1 (कला और संस्कृति) और सांविधिक निकायों पर प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय
राज्य का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण, जिसके मई 2026 के फैसले ने विवादित भोजशाला-कमल मौला परिसर को विवादास्पद रूप से एक हिंदू मंदिर घोषित कर दिया था, जिसके कारण बाद में अल्पसंख्यकों के उपासना अधिकारों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा।
UPSC context
GS पेपर 2 के लिए महत्वपूर्ण (ऐतिहासिक दावों और धार्मिक स्वतंत्रता में न्यायपालिका की भूमिका)।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय। इस विवाद में, इसने धार्मिक स्वतंत्रता और लोक व्यवस्था के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए धार्मिक अनुष्ठानों (नमाज़) हेतु उपयुक्त स्थान आवंटित करने के राज्य के संवैधानिक दायित्व को रेखांकित किया।
UPSC context
टेस्ट GS पेपर 2 (राजव्यवस्था - मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और न्यायिक हस्तक्षेप)।
धर्मनिरपेक्षता
सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार सुनिश्चित करने वाला एक मूल संवैधानिक सिद्धांत। भोजशाला मामला ऐतिहासिक बहुसंख्यकवादी दावों का प्रबंधन करते हुए अल्पसंख्यक धार्मिक प्रथाओं को सुगम बनाने में राज्य की संवेदनशील भूमिका को रेखांकित करता है।
UPSC context
GS पेपर 1 (भारतीय समाज) और GS पेपर 2 (राजव्यवस्था - मूल संरचना) के लिए मुख्य अवधारणा।
प्रारंभिक ट्रैप
पूजा स्थल अधिनियम, 1991 भोजशाला जैसे ASI-संरक्षित स्मारकों के धार्मिक स्वरूप को संरक्षण प्रदान करता है।
पूजा स्थल अधिनियम, 1991 स्पष्ट रूप से AMASR अधिनियम, 1958 के तहत आने वाले प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों को छूट प्रदान करता है। यह छूट भोजशाला जैसे स्थलों के धार्मिक स्वरूप को कानूनी रूप से चुनौती देने की अनुमति देती है।
संबंधित अवधारणाएँ
परमार शासक राजा भोज के प्रमुख सांस्कृतिक और साहित्यिक योगदान क्या हैं?
- विद्या के संरक्षक: अपनी राजधानी धार में भोजशाला की स्थापना की, जो संस्कृत अध्ययन और देवी वाग्देवी (सरस्वती) की पूजा का एक प्रमुख केंद्र बना।
- साहित्यिक कृतियाँ: 'समरांगण सूत्रधार' (वास्तुकला और अभियांत्रिकी पर एक ग्रंथ) और 'सरस्वतीकंठाभरण' (संस्कृत व्याकरण और काव्यशास्त्र पर एक रचना) की रचना की।
- मंदिर वास्तुकला: भोजपुर में भोजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जो एक अधूरा शिव मंदिर है और इसमें भारत के सबसे बड़े पत्थर के शिवलिंगों में से एक स्थापित है।
AMASR अधिनियम संरक्षित स्मारकों में धार्मिक प्रथाओं को कैसे विनियमित करता है?
- प्रथागत प्रथा: AMASR अधिनियम, 1958 की धारा 16 उन प्रथागत धार्मिक प्रथाओं को संरक्षण प्रदान करती है जो उस समय सक्रिय रूप से चल रही थीं जब इस स्मारक को ASI के संरक्षण में लाया गया था।
- 1991 के अधिनियम से छूट: AMASR अधिनियम के तहत संरक्षित ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों को पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के यथास्थिति संबंधी प्रावधानों से स्पष्ट रूप से छूट प्राप्त है।
अंतर-विषय पैटर्न
AMASR अधिनियम बनाम उपासना स्थल अधिनियम
भोजशाला और ज्ञानवापी जैसे विवाद उपासना स्थल अधिनियम (Places of Worship Act) के तहत ASI-संरक्षित ऐतिहासिक स्मारकों को प्राप्त कानूनी छूट का बार-बार परीक्षण करते हैं, जो मध्यकालीन इतिहास को आधुनिक संवैधानिक कानून के साथ जोड़ते हैं।
अनुच्छेद 25 और "लोक व्यवस्था" संबंधी प्रतिबंध
धार्मिक अधिकारों को लोक व्यवस्था के साथ संतुलित करने पर SC का जोर हिजाब प्रतिबंध और धार्मिक जुलूसों से जुड़े हालिया विवादों को दर्शाता है, जिससे अनुच्छेद 25 के तहत लगाए गए प्रतिबंध एक महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र बन जाते हैं।
राजा भोज की साहित्यिक कृतियों (समरांगण सूत्रधार) और स्मारकों के लिए AMASR अधिनियम के तहत छूटों को मिलाकर एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की उम्मीद करें।
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