समसामयिकी

मतदाता सत्यापन के लिए बाहरी न्यायाधीशों की सुप्रीम कोर्ट की तैनाती

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख शासन के महत्वपूर्ण पहलुओं को रेखांकित करता है: ECI की स्वतंत्र कार्यप्रणाली, राज्य सरकारों और संवैधानिक निकायों के बीच टकराव, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 142 का उपयोग, और सीमावर्ती राज्यों में पहचान दस्तावेजों (Aadhaar) से संबंधित आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां।

सारांश

उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान 50 लाख 'विसंगति' वाले मतदाता दावों के बैकलॉग को निपटाने के लिए ओडिशा और झारखंड के न्यायिक अधिकारियों की तैनाती की अनुमति दी। यह अभूतपूर्व कदम पश्चिम बंगाल सरकार और भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के बीच गंभीर 'ट्रस्ट डेफिसिट' (विश्वास की कमी) के कारण उठाया गया। हालांकि न्यायालय ने मतदाता सत्यापन के लिए आधार और कक्षा X के प्रमाणपत्रों को वैध पहचान प्रमाण के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी, लेकिन सीमावर्ती जिलों में अवैध प्रवासियों द्वारा फर्जी आधार कार्ड के संभावित दुरुपयोग को लेकर चिंताएं जताई गईं। न्यायालय ने उल्लेख किया कि इस मुद्दे पर बाद में गहन जांच की आवश्यकता हो सकती है।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में 50 लाख 'विसंगति' (discrepancy) या अनमैप्ड मतदाता दावों के भारी बैकलॉग के समाधान के लिए हस्तक्षेप किया।
  • राज्य सरकार और ECI के बीच विश्वास की कमी (trust deficit) को दूर करने के लिए, न्यायालय ने इस प्रक्रिया में सहायता हेतु ओडिशा और झारखंड से सिविल जजों की प्रतिनियुक्ति की अनुमति दी।
  • भारत निर्वाचन आयोग प्रतिनियुक्त न्यायिक अधिकारियों के यात्रा और मानदेय खर्चों का वहन करेगा।
  • सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषित किया कि पूरक मतदाता सूचियों को फरवरी 2026 में प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची का कानूनी रूप से हिस्सा माना जाएगा।
  • सत्यापन के लिए पहचान प्रमाण के रूप में आधार के उपयोग ने उन जाली आईडी को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं, जिनके माध्यम से कथित तौर पर सीमावर्ती जिलों में अवैध प्रवासियों को मतदाता सूची में शामिल होने में मदद मिल रही है।

महत्वपूर्ण शब्द

संविधान का अनुच्छेद 142

संवैधानिक प्रावधान जो सुप्रीम कोर्ट को अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले में 'पूर्ण न्याय' करने के लिए आवश्यक कोई भी डिक्री या आदेश पारित करने की पूर्ण शक्ति प्रदान करता है।

UPSC context

GS-II (न्यायपालिका); सुप्रीम कोर्ट की असाधारण विवेकाधीन शक्तियों और न्यायिक सक्रियता की समझ का परीक्षण करता है।

Source
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)

ECI द्वारा मतदाता सूची की प्रत्येक प्रविष्टि को सत्यापित करने के लिए एक गहन, घर-घर जाकर की जाने वाली गणना प्रक्रिया, जिसका उद्देश्य 'घोस्ट वोटर्स' को हटाना और सूची की सटीकता सुनिश्चित करना है।

UPSC context

GS-II (निर्वाचन सुधार); स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और मतदाता सूची की अखंडता सुनिश्चित करने वाले तंत्रों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (RPA)

भारत में सीटों के आवंटन, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और मतदाता सूचियों की तैयारी और पुनरीक्षण को विनियमित करने वाला प्राथमिक कानून।

UPSC context

GS-II (सांविधिक निकाय/चुनाव); भारतीय लोकतंत्र के कानूनी ढांचे के संबंध में पेपर II के लिए एक मुख्य विषय।

Source
भारत निर्वाचन आयोग (ECI)

अनुच्छेद 324 के तहत एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय जो संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS-II (संवैधानिक निकाय); जनादेश, शक्तियों और चुनावी अखंडता बनाए रखने में भूमिका का परीक्षण।

Source
आधार (निर्वाचन सत्यापन)

12-अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या जिसे RPA की धारा 23 के तहत पहचान सत्यापन के लिए एक वैध दस्तावेज़ के रूप में उपयोग किया जाता है, लेकिन इसे नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाता है।

UPSC context

GS-II (शासन/नागरिकता); मतदाता पंजीकरण के संदर्भ में पहचान और नागरिकता के बीच कानूनी अंतर का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

आधार कार्ड मतदाता सूची में शामिल किए जाने के लिए भारतीय नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में कार्य करता है।

आधार अधिनियम की धारा 9 के तहत, आधार केवल पहचान और निवास का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं, जो सीमावर्ती जिलों में मतदाताओं के सत्यापन के लिए इसके उपयोग को विवादास्पद बनाता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity (Judiciary)

संविधान के अनुच्छेद 142 का दायरा और सीमाएं क्या हैं?

  • पूर्ण न्याय: सुप्रीम कोर्ट को किसी भी लंबित मामले या विषय में "पूर्ण न्याय" करने के लिए आवश्यक कोई भी डिक्री या आदेश पारित करने का अधिकार देता है।
  • सांविधिक सीमाएं: हालांकि यह प्रक्रियात्मक बाधाओं को दरकिनार कर सकता है और विधायी कमियों को दूर कर सकता है, लेकिन सामान्यतः इसका उपयोग स्पष्ट वैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए नहीं किया जा सकता है।
  • न्यायिक अतिरेक: प्रशासनिक कार्यकारी कार्यों (जैसे मतदाता सत्यापन) को करने के लिए इसका उपयोग करना अक्सर शक्तियों के पृथक्करण के धुंधला होने के संबंध में आलोचना को आमंत्रित करता है।
Polity (Elections)

निर्वाचक नामावली तैयार करने का प्रबंधन संवैधानिक रूप से कैसे किया जाता है?

  • ECI का जनादेश: अनुच्छेद 324 निर्वाचक नामावली तैयार करने और उसे संशोधित करने का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) में निहित करता है।
  • राज्य मशीनरी पर निर्भरता: ECI के अंतिम नियंत्रण के बावजूद, वास्तविक ज़मीनी स्तर का संशोधन पूरी तरह से राज्य सरकार के उन प्रशासनिक कर्मचारियों पर निर्भर करता है जिन्हें निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (Electoral Registration Officers) के रूप में नामित किया गया है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • सीमावर्ती जनसांख्यिकी और चुनावी अखंडता

    अवैध प्रवासियों द्वारा जाली आधार कार्ड का कथित उपयोग आंतरिक सुरक्षा (सीमा प्रबंधन) को सीधे तौर पर चुनावी सुधारों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करने से जोड़ता है।

  • विश्वास की कमी न्यायिक अतिरेक को जन्म दे रही है

    कार्यकारी मतदाता सत्यापन के लिए राज्य के बाहर के न्यायाधीशों की तैनाती यह रेखांकित करती है कि किस प्रकार गंभीर केंद्र-राज्य संघीय टकराव न्यायपालिका को शक्तियों के पृथक्करण (separation of powers) की सीमाओं को धुंधला करने के लिए मजबूर करता है।

अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 324 के तहत ECI की शक्तियों और आधार की नागरिकता वैधता का अंतर्संबंध प्रीलिम्स 2026 के लिए अत्यधिक संभावित है।

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  • 2022MainsGS2

    Discuss the role of the Election Commission of India in the light of the evolution of the Model Code of Conduct.

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    “Constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy.” Comment.

  • 2018PrelimsGS1

    Consider the following statements: 1. Aadhaar card can be used as a proof of citizenship or domicile. 2. Once issued, Aadhaar number cannot be deactivated or omitted by the Issuing Authority. Which of the statements given above is/are correct?

  • 2016MainsGS3

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