पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची संशोधन पर राजनीतिक विरोध प्रदर्शन
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
मतदाता सूची की शुचिता एक कार्यशील लोकतंत्र की आधारशिला है। यह मुद्दा GS Paper 2 के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि यह संवैधानिक अधिदेशों (अनुच्छेद 324, मतदान का अधिकार) को राजनीतिक वास्तविकताओं के साथ जोड़ता है, जो यह दर्शाता है कि कैसे ECI जैसे स्वायत्त निकायों के कार्य केंद्र-राज्य संबंधों और संघवाद में टकराव के बिंदु बन सकते हैं।
सारांश
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य की मतदाता सूची से 63.66 लाख से अधिक नामों को कथित तौर पर मनमाने ढंग से हटाए जाने के खिलाफ कोलकाता में धरना प्रदर्शन किया। यह नाम हटाया जाना भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) अभ्यास का हिस्सा था। बनर्जी ने निर्वाचन निकाय पर BJP को फायदा पहुँचाने के लिए वास्तविक मतदाताओं को उनके अधिकारों से वंचित करने का आरोप लगाया और इस कदम को बंगाली भाषी समुदायों को लक्षित करने वाली एक व्यापक रणनीति से जोड़ा। यह विवाद भारत के संघीय ढांचे में जारी घर्षण को रेखांकित करता है और चुनावी प्रशासन की पारदर्शिता तथा ECI की परिचालन स्वतंत्रता (operational independence) के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है।
मुख्य बिंदु
- पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य की मतदाता सूची से 63.66 लाख नामों को हटाए जाने के खिलाफ कोलकाता में धरना प्रदर्शन शुरू किया।
- ये विलोपन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभ्यास के तहत किए गए थे, जो राज्य के कुल मतदाताओं का लगभग 8.3% था।
- बनर्जी ने आरोप लगाया कि बंगाली भाषी लोगों को मताधिकार से वंचित करने और BJP को लाभ पहुँचाने के एक राजनीति से प्रेरित प्रयास में वास्तविक मतदाताओं को मनमाने ढंग से हटा दिया गया या उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
- यह विरोध बढ़ते केंद्र-राज्य तनाव को दर्शाता है और चुनाव-पूर्व प्रक्रियाओं के संचालन में संवैधानिक निकायों की पारदर्शिता और निष्पक्षता के संबंध में चिंताएं पैदा करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभ्यास
चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए चलाया जाने वाला एक व्यापक, घर-घर जाकर किया जाने वाला सत्यापन और गणना अभियान, जिसमें प्रमुख चुनावों से पहले अपात्र नामों (मृत/दोहराव वाले) को हटाया जाता है और नए मतदाताओं को पंजीकृत किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर 2: शासन व्यवस्था/चुनाव। यह मतदाता सूची की शुद्धता, RPA 1950 की धारा 21(3) के तहत ECI की शक्तियों और प्रक्रियात्मक पारदर्शिता की समझ का परीक्षण करता है।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI)
अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण, जो संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए होने वाले चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है।
UPSC context
GS पेपर 2: संवैधानिक निकाय। संस्थागत स्वतंत्रता, चुनावी सुधार और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के संचालन से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC)
वैध भारतीय नागरिकों का एक आधिकारिक रिकॉर्ड, जो नागरिकता अधिनियम 1955 (2003 में संशोधित) द्वारा अनिवार्य है, जिसका उद्देश्य वैध निवासियों की पहचान करना और अवैध प्रवासियों का पता लगाना है।
UPSC context
GS पेपर 2: राजव्यवस्था/सांविधिक निकाय। नागरिकता, प्रवासन, संघीय टकराव और अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित मुद्दों के लिए महत्वपूर्ण।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1950
संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए सीटों के आवंटन, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, तथा निर्वाचकों की योग्यता और पंजीकरण को विनियमित करने वाला मुख्य विधान।
UPSC context
GS पेपर 2: RPA की मुख्य विशेषताएं। मतदाता पंजीकरण और मतदाता सूची प्रबंधन के लिए कानूनी ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।
अनुच्छेद 324
संवैधानिक प्रावधान जो निर्वाचक नामावली तैयार करने और चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण Election Commission में निहित करता है।
UPSC context
GS पेपर 2: संविधान। ECI की पूर्ण शक्तियों (plenary powers) की सीमा और चुनावी अखंडता सुनिश्चित करने के इसके अधिदेश (mandate) का परीक्षण करता है।
संघवाद
एक संवैधानिक संरचना जो संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन करती है। भारत में, इसमें ECI की प्रशासनिक कार्रवाइयों बनाम राज्य-स्तरीय राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर तनाव शामिल है।
UPSC context
GS पेपर 2: संघ और राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व। प्रशासनिक कार्यों में केंद्र-राज्य टकराव पर चर्चा के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
मतदाता सूची तैयार करने और मतदाता विलोपन की प्रक्रियाएं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 द्वारा संचालित होती हैं।
RPA 1950 मतदाता सूची, मतदाता योग्यता और विलोपन (deletions) से संबंधित है। RPA 1951 चुनावों के वास्तविक संचालन और भ्रष्ट आचरण को नियंत्रित करता है। UPSC अक्सर इन दोनों को आपस में बदल देता है।
संबंधित अवधारणाएँ
चुनावी प्रशासन के संबंध में RPA 1950, RPA 1951 से किस प्रकार भिन्न है?
- RPA 1950: मतदाता सूची तैयार करने, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और मतदाताओं की बुनियादी अर्हताओं से संबंधित है।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951: चुनावों के वास्तविक संचालन, जनप्रतिनिधियों के लिए योग्यताओं/अयोग्यताओं को विनियमित करता है और भ्रष्ट चुनावी प्रथाओं को परिभाषित करता है।
- मतदाताओं के नाम हटाना: RPA 1950 की धारा 22 के तहत, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नाम हटा सकते हैं, लेकिन उन्हें मतदाता को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करना होगा।
निर्वाचक नामावली और मतदान के अधिकार के लिए संवैधानिक अधिदेश क्या है?
- अनुच्छेद 324: भारत निर्वाचन आयोग को मतदाता सूचियों की तैयारी के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण की पूर्ण शक्तियाँ प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 326: सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है, यह स्थापित करते हुए कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित होने चाहिए।
- मतदान का अधिकार: एक संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त (अनुच्छेद 326 के माध्यम से), हालांकि इसे RPA जैसे वैधानिक ढांचों द्वारा कड़ाई से संचालित और विनियमित किया जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
ECI की स्वायत्तता बनाम संघीय टकराव
CEC नियुक्तियों और राज्य-स्तरीय रोल पर्ज (roll purges) को लेकर हालिया टकराव भारत के संघीय ढांचे के भीतर ECI की कार्यात्मक स्वतंत्रता और कथित तटस्थता की परीक्षा लेते हैं।
सीमावर्ती राज्य और नागरिकता संबंधी चिंताएं
पश्चिम बंगाल और असम जैसे सीमावर्ती राज्यों में बड़े पैमाने पर मतदाता विलोपन (voter deletions) तेजी से NRC/CAA नागरिकता संबंधी बहसों के साथ अंतर्संबंधित हो रहे हैं, जो चुनावी अधिकारों को आंतरिक सुरक्षा की राजनीति से जोड़ते हैं।
2026 की Prelims में RPA 1950 (निर्वाचक नामावली/विलोपन) को RPA 1951 (चुनाव संचालन) के साथ बदलने वाले किसी कथन, या अनुच्छेद 326 के दायरे का परीक्षण करने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
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