समसामयिकी

आगामी चुनावों में प्रवासी भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार मिला

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

एक पड़ोसी देश में प्रवासियों (diaspora) के लिए मतदान अधिकारों का विस्तार, भारत में NRI मतदान अधिकारों (जैसे, Electronically Transmitted Postal Ballot System) के संबंध में चल रही चर्चाओं के लिए एक उत्कृष्ट तुलनात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, राजनीतिक संकट की अवधि के बाद बांग्लादेश में लोकतांत्रिक बदलाव और संवैधानिक सुधार, दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखते हैं।

सारांश

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने वाले एक बड़े राजनीतिक उलटफेर के बाद, बांग्लादेश 12 फरवरी, 2026 को अपना 13वां राष्ट्रीय संसदीय चुनाव और संवैधानिक सुधारों पर एक साथ जनमत संग्रह आयोजित करने के लिए तैयार है। 127 मिलियन से अधिक मतदाता पात्र हैं, लेकिन एक प्रमुख चुनावी सुधार लगभग 15 मिलियन बांग्लादेशी प्रवासियों को पोस्टल वोटिंग अधिकारों का विस्तार करना है। पहले मुख्य रूप से मताधिकार से वंचित रहने वाले (जब तक कि वे स्वदेश न लौटें), ये प्रवासी अब अपने मेजबान देशों से पंजीकरण और मतदान कर सकेंगे। यह घटनाक्रम भारत के लिए एक महत्वपूर्ण तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, जो अक्सर अपने स्वयं के अनिवासी भारतीयों (NRIs) के लिए मतदान तंत्र के विस्तार पर चर्चा करता है।

मुख्य बिंदु

  • बांग्लादेश में 12 फरवरी, 2026 को अस्थायी रूप से 13वें राष्ट्रीय संसदीय चुनाव आयोजित होना निर्धारित है, जो अगस्त 2024 में शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद पहला चुनाव होगा।
  • लोकतांत्रिक संस्थानों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किए जाने वाले संवैधानिक सुधारों के प्रति जनता के समर्थन का आकलन करने के लिए चुनाव के साथ-साथ एक जनमत संग्रह आयोजित किया जाएगा।
  • एक बड़े चुनावी सुधार के तहत, बांग्लादेश चुनाव आयोग अपने लगभग 15 मिलियन प्रवासी नागरिकों के लिए पोस्टल वोटिंग की शुरुआत कर रहा है, जो पहले केवल तभी मतदान कर सकते थे जब वे देश में शारीरिक रूप से उपस्थित हों।
  • प्रवासी बांग्लादेशियों को दूतावासों और मिशनों के माध्यम से सीधे अपने मेजबान देशों से मतदाता के रूप में पंजीकरण करने की अनुमति भी दी जाएगी।
  • 127 मिलियन से अधिक नागरिक मतदान के लिए पात्र हैं, जिनमें बुनियादी योग्यताओं के रूप में नागरिक होना, 18 वर्ष की आयु, एक चुनावी क्षेत्र का निवासी होना और मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित न होना शामिल है।

महत्वपूर्ण शब्द

बांग्लादेश निर्वाचन आयोग (BEC)

बांग्लादेश में राष्ट्रीय चुनावों के संचालन और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार एक संवैधानिक निकाय। यह मतदाता पंजीकरण, मतदान प्रक्रियाओं का प्रबंधन करता है, और हाल ही में इसने प्रवासियों (diaspora) के लिए विदेशी पोस्टल वोटिंग जैसे प्रमुख सुधार लागू किए हैं।

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जीएस पेपर II: शासन/चुनाव। संवैधानिक निकायों और दक्षिण एशियाई लोकतंत्रों में तुलनात्मक चुनावी प्रबंधन के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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अवामी लीग

1949 में स्थापित, इस प्रमुख दल ने बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। शेख हसीना के नेतृत्व में, इसने 15 वर्षों तक राजनीति में अपना वर्चस्व बनाए रखा, जब तक कि 2024-2025 में व्यापक नागरिक अशांति के बीच इसे सत्ता से बेदखल और निलंबित नहीं कर दिया गया।

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GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। पड़ोस में राजनीतिक स्थिरता और भारत की रणनीतिक द्विपक्षीय साझेदारियों को समझने के लिए आवश्यक।

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बांग्लादेश का संविधान

1972 में अपनाया गया बांग्लादेश का मूलभूत कानून। वर्तमान में, द्विसदनीय विधायिका (bicameral legislature) शुरू करने और कार्यवाहक सरकार (caretaker government) प्रणाली को बहाल करने के लिए 2026 के जनमत संग्रह के माध्यम से इसमें महत्वपूर्ण संशोधन किए जा रहे हैं।

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GS Paper II: तुलनात्मक संविधान। पड़ोसी संप्रभु राष्ट्रों में लोकतांत्रिक संक्रमण और संवैधानिक ढांचों के विश्लेषण के लिए प्रासंगिक।

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डाक मतदान (चुनावी सुधार)

एक चुनावी प्रक्रिया जो मतदाताओं को डाक के माध्यम से मतपत्र जमा करने की अनुमति देती है। बांग्लादेश के 2026 के सुधार ने इस सुविधा को अपने 15 million प्रवासियों तक विस्तारित किया, जिसे अक्सर भारत की NRI वोटिंग संबंधी बहसों के समान माना जाता है।

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जीएस पेपर II: चुनाव सुधार। प्रवासियों की राजनीतिक भागीदारी और NRIs के लिए मतदान के अधिकारों के तुलनात्मक विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।

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जातीय पार्टी

1986 में पूर्व राष्ट्रपति हुसैन मुहम्मद इरशाद द्वारा स्थापित एक मध्यमार्गी राजनीतिक दल। यह एक प्रमुख संसदीय शक्ति बना हुआ है, हालांकि 2024 के राजनीतिक बदलाव के बाद वर्तमान में विभिन्न गुटों में विभाजित है।

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GS Paper II: भारत और उसके पड़ोसी। यह एक प्रमुख क्षेत्रीय पड़ोसी की आंतरिक राजनीतिक गतिशीलता और पार्टी प्रणालियों की समझ का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

वर्तमान में NRIs 'इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलट सिस्टम' (ETPBS) के माध्यम से विदेश से मतदान कर सकते हैं।

ETPBS वर्तमान में सर्विस वोटर्स (Service Voters) तक ही सीमित है। चुनाव आयोग के प्रस्तावों के बावजूद, NRIs को मतदान करने के लिए अभी भी अपने भारतीय निर्वाचन क्षेत्र में शारीरिक रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity (Elections)

अनिवासी भारतीयों (NRIs) के लिए वर्तमान मतदान व्यवस्था क्या है?

  • पंजीकरण: भारतीय पासपोर्ट धारक NRIs, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत फॉर्म 6A का उपयोग करके प्रवासी मतदाताओं के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं।
  • व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता: मतदान करने के लिए उन्हें अपने पंजीकृत भारतीय मतदान केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। NRIs के लिए न तो पोस्टल बैलेट और न ही ऑनलाइन वोटिंग की अनुमति है।
  • सर्विस वोटर्स अपवाद: वर्तमान में, केवल सर्विस वोटर्स (जैसे, सशस्त्र बल के कर्मी) और उनके जीवनसाथी ही इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट (ETPBS) और प्रॉक्सी वोटिंग के लिए पात्र हैं।
Indian Polity (Constitutional Framework)

जनमत संग्रह (Referendum) जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण कैसे कार्य करते हैं?

  • जनमत संग्रह: जनमत संग्रह (referendum) किसी विशिष्ट राजनीतिक प्रश्न, विधान या संवैधानिक सुधार पर मतदाताओं द्वारा किया गया एक प्रत्यक्ष मतदान है, जो प्रकृति में बाध्यकारी या सलाहकारी हो सकता है।
  • भारतीय संदर्भ: भारतीय संविधान संशोधनों (अनुच्छेद 368) के लिए पूरी तरह से प्रतिनिधिक लोकतंत्र पर निर्भर है और इसमें राष्ट्रीय जनमत संग्रह आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है।
  • अन्य उपकरण: प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अन्य उपकरणों में पहल (नागरिकों द्वारा कानून प्रस्तावित करना), रिकॉल (निर्वाचित प्रतिनिधियों को हटाना) और जनमत-संग्रह (विवादों को सुलझाना) शामिल हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • तुलनात्मक संवैधानिक व्यवस्थाएँ

    UPSC अक्सर संवैधानिक तुलनाओं का परीक्षण करता है। संवैधानिक सुधार के लिए बांग्लादेश द्वारा राष्ट्रीय जनमत संग्रह (national referendum) का उपयोग, अनुच्छेद 368 के तहत भारत की विशुद्ध रूप से प्रतिनिधि संसदीय संशोधन प्रक्रिया के बिल्कुल विपरीत है।

  • प्रवासी मतदान और रेमिटेंस लीवरेज

    रिमोट वोटिंग (जैसे बांग्लादेश की नई डाक प्रणाली) के माध्यम से प्रवासी समुदाय के साथ जुड़ाव राजनीतिक संबंधों को मजबूत करता है, जो अक्सर प्रवासियों से निरंतर प्रेषण प्रवाह (remittance flows) और सॉवरेन निवेश के रूप में परिलक्षित होता है।

2026 Prelims में NRIs के लिए ETPBS पात्रता और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (अनुच्छेद 326) के संवैधानिक प्रावधानों को मिलाकर पूछे जाने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।

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