राज्य बहुविवाह निषेध कानून और छठी अनुसूची छूट
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025 व्यक्तिगत कानूनों में राज्य के हस्तक्षेप और छठी अनुसूची (Sixth Schedule) के तहत जनजातीय स्वायत्तता के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों के बीच के अंतर्संबंधों को रेखांकित करता है। यह समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44) के कार्यान्वयन बनाम धार्मिक और प्रथागत प्रथाओं के साथ-साथ छठी अनुसूची के क्षेत्रों की शासन गतिशीलता से संबंधित मुख्य परीक्षा (Mains) के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक समकालीन केस स्टडी प्रदान करता है।
सारांश
असम कैबिनेट ने 'Assam Prohibition of Polygamy Bill, 2025' को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य बहुविवाह को सात साल तक के कठोर कारावास से दंडनीय एक आपराधिक अपराध बनाना है। प्रतिबंध को जनजातीय स्वायत्तता के साथ तालमेल बिठाने के प्रयास में, यह विधेयक राज्य के छठी अनुसूची (Sixth Schedule) क्षेत्रों और महत्वपूर्ण अनुसूचित जनजाति (ST) आबादी वाले कुछ जिलों को छूट प्रदान करता है। इस कानून में नाबालिगों से जुड़े विवाहों को शून्य और अमान्य घोषित करने के प्रावधान भी शामिल हैं, साथ ही बहुविवाह के पीड़ितों के लिए एक मुआवजा कोष बनाने का निर्देश दिया गया है। यह कदम राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) के कार्यान्वयन की दिशा में एक प्रारंभिक कदम के रूप में कार्य करेगा।
मुख्य बिंदु
- असम कैबिनेट ने इस प्रथा पर राज्यव्यापी प्रतिबंध लगाने के लिए असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी है।
- यह कानून बहुविवाह को सात साल तक के सश्रम कारावास से दंडनीय बनाता है और पीड़ितों के लिए एक समर्पित मुआवजा कोष का गठन करता है।
- संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों (जैसे कार्बी आंगलोंग, दिमा हसाओ और BTR) और इसके बाहर के चुनिंदा जनजातीय क्षेत्रों को पारंपरिक कानूनों की रक्षा के लिए स्पष्ट रूप से छूट दी गई है।
- प्रस्तावित कानून यह प्रावधान करता है कि नाबालिग से जुड़े किसी भी विवाह को अमान्य और शून्य घोषित किया जाएगा।
महत्वपूर्ण शब्द
असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025
असम में बहुविवाह को अपराध घोषित करने हेतु प्रस्तावित कानून, जिसमें 7–10 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। यह छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों और विशिष्ट जनजातीय समुदायों को छूट प्रदान करता है, जो समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) के अग्रदूत के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर II: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप। विविध राज्यों में सामाजिक कानूनी सुधारों और उनकी कार्यान्वयन चुनौतियों पर केंद्रित।
समान नागरिक संहिता (UCC)
सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों को विनियमित करने वाले कानूनों का एक प्रस्तावित साझा समूह, जिसका उद्देश्य कानूनी एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए धर्म-विशिष्ट व्यक्तिगत कानूनों को प्रतिस्थापित करना है।
UPSC context
GS पेपर II: भारतीय संविधान और राजव्यवस्था। अनुच्छेद 44 (DPSP) और धर्मनिरपेक्षता बनाम धार्मिक स्वतंत्रता पर बहस के लिए प्रासंगिक।
संविधान की छठी अनुसूची
अनुच्छेद 244(2) और 275(1) के तहत संवैधानिक प्रावधान, जो स्वदेशी अधिकारों और रीति-रिवाजों की रक्षा के लिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त प्रशासन का प्रावधान करते हैं।
UPSC context
GS Paper II: संघवाद और शासन। जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधानों और स्थानीय स्वशासन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
स्वायत्त जिला परिषद (ADCs)
छठी अनुसूची के तहत गठित संवैधानिक निकाय जिन्हें जनजातीय क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु विधायी, न्यायिक और कार्यकारी शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिनमें विवाह जैसे प्रथागत कानूनों को प्रशासित करने का अधिकार भी शामिल है।
UPSC context
GS Paper II: स्थानीय शासन और जनजातीय मामले। पूर्वोत्तर में विकेंद्रीकरण और जनजातीय स्वायत्तता को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
अनुच्छेद 44
भारतीय संविधान में वर्णित राज्य का एक नीति निदेशक सिद्धांत (DPSP) जो राज्य को संपूर्ण भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) सुनिश्चित करने हेतु प्रयास करने का निर्देश देता है।
UPSC context
GS पेपर II: मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व (DPSPs)। कानूनी एकरूपता और अल्पसंख्यक अधिकारों पर संवैधानिक बहसों के केंद्र में।
बहुविवाह
एक ही समय में एक से अधिक जीवनसाथी रखने की प्रथा। राज्य-स्तरीय प्रतिबंध का उद्देश्य सभी समुदायों के बीच लैंगिक न्याय और कानूनी एकरूपता को बढ़ावा देने के लिए इस प्रथा को अपराध की श्रेणी में लाना है।
UPSC context
GS Paper I और II: सामाजिक मुद्दे और महिला सशक्तिकरण। व्यक्तिगत कानूनों और कमजोर वर्गों के संरक्षण से संबंधित।
प्रारंभिक ट्रैप
असम बहुविवाह विधेयक राज्य के भीतर सभी क्षेत्रों में समान रूप से लागू होता है, जो सभी जनजातीय प्रथागत कानूनों को अधिक्रमित करता है।
यह विधेयक जनजातीय प्रथागत कानूनों और स्वायत्तता की रक्षा के लिए असम के छठी अनुसूची क्षेत्रों (बोडोलैंड, कार्बी आंगलोंग, दीमा हसाओ) और चुनिंदा ST-बहुल जिलों को स्पष्ट रूप से छूट देता है।
संबंधित अवधारणाएँ
छठी अनुसूची की प्रशासनिक विशेषताएँ क्या हैं?
- AMTM राज्य: अनुच्छेद 244(2) के तहत विशेष रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम (AMTM) के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होता है।
- स्वायत्त परिषदें: महत्वपूर्ण विधायी, न्यायिक और कार्यकारी शक्तियों वाली स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) का गठन करता है।
- प्रथागत कानूनों का संरक्षण: ADCs के पास विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और सामाजिक रीति-रिवाजों के संबंध में कानून बनाने की संवैधानिक शक्ति है।
संविधान में विवाह पर विधायी सक्षमता को किस प्रकार परिभाषित किया गया है?
- समवर्ती विषय: 'विवाह और तलाक' सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 के अंतर्गत आते हैं।
- साझा क्षेत्राधिकार: संसद और राज्य विधानमंडल दोनों विवाह, शिशुओं, अवयस्कों और व्यक्तिगत कानूनों के संबंध में कानून बना सकते हैं।
- अनुच्छेद 254 (असंगति): यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर कोई राज्य कानून केंद्रीय कानून का खंडन करता है, तो उसे प्रभावी होने के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है।
अंतर-विषय पैटर्न
UCC बनाम जनजातीय स्वायत्तता
अनुच्छेद 44 (UCC) और छठी अनुसूची (Sixth Schedule) के बीच तनाव Mains का एक प्रमुख विषय है। असम द्वारा जनजातीय क्षेत्रों को दी गई छूट, व्यक्तिगत कानूनों (personal laws) के मानकीकरण की दिशा में एक व्यावहारिक और चरणबद्ध (piecemeal) दृष्टिकोण को दर्शाती है।
समवर्ती सूची और व्यक्तिगत कानून
समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 का असम द्वारा उपयोग उत्तराखंड द्वारा हाल ही में UCC पारित किए जाने के समान है, जो केंद्रीय कानून की प्रतीक्षा करने के बजाय व्यक्तिगत कानून सुधारों का नेतृत्व करने वाले राज्यों के एक पैटर्न की पुष्टि करता है।
2026 की Prelims में असम में छठी अनुसूची की छूटों (BTR, कार्बी आंगलोंग) को समवर्ती सूची (Concurrent List) के तहत राज्य की शक्तियों के साथ जोड़कर एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
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