असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा विवाद और धेमाजी झड़पें
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
Inter-state border disputes in the North-East are complex issues that impact cooperative federalism, regional stability, and internal security. Understanding the historical context, the Gopinath Bordoloi committee, and modern resolution mechanisms like the Namsai Declaration and bilateral MoUs is highly relevant for both GS Paper II (Polity/Federalism) and GS Paper III (Internal Security).
सारांश
लेख में असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा पर धेमाजी जिले में अगस्त 2026 में हुए अंतर-राज्यीय सीमा संघर्ष की चर्चा की गई है, जिसमें 18 लोग घायल हो गए थे। वर्ष 2023 में एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए जाने के बावजूद, कथित अतिक्रमण और भूमि स्वामित्व को लेकर स्थानीय संघर्ष जारी हैं। यह रिपोर्ट 1951 की गोपीनाथ बोरदोलोई समिति की सिफारिशों से इस विवाद की ऐतिहासिक उत्पत्ति का पता लगाती है, न्यायिक और द्विपक्षीय समाधान के प्रयासों को रेखांकित करती है, तथा 2023 के MoU के ढांचे और प्रगति का विवरण देती है, जो 123 विवादित सीमावर्ती गांवों के मुद्दे को हल करने के लिए 2022 के नामसाई घोषणापत्र (Namsai Declaration) पर आधारित था।
मुख्य बिंदु
- अगस्त 2026 में, असम के धेमाजी जिले की मिंगमांग बस्ती में हुई एक स्थानीय झड़प में 18 निवासी घायल हो गए, जो यह दर्शाता है कि 2023 के ऐतिहासिक द्विपक्षीय MoU के बावजूद सीमा पर तनाव बना हुआ है।
- विवाद की जड़ 1951 की गोपीनाथ बोरदोलोई उप-समिति की सिफारिशों में निहित है, जिसके तहत NEFA (अब अरुणाचल प्रदेश) के 3,648 वर्ग किमी के मैदानी क्षेत्रों (बालीपारा और सदिया तलहटी) को असम के दरंग और लखीमपुर जिलों में स्थानांतरित कर दिया गया था।
- जब 1972 में अरुणाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश बना, तो उसने इस हस्तांतरण को चुनौती दी और दावा किया कि पहाड़ी जनजातियों से संबंधित पारंपरिक वन क्षेत्रों को एकतरफा रूप से असम को दे दिया गया था।
- पिछले समाधान प्रयासों में 1979 की एक ठप पड़ी त्रिपक्षीय समिति, असम द्वारा दायर 1989 का सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा और 2006 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त स्थानीय सीमा आयोग की 2014 की रिपोर्ट शामिल हैं।
- दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षरित 2023 के समझौता ज्ञापन (MoU) का उद्देश्य 12 AP जिलों और 8 असम जिलों में फैले 123 सीमावर्ती गांवों के विवाद को सुलझाना था।
- 2022 के नामसाई घोषणापत्र ने पहले ही सैद्धांतिक रूप से 37 गांवों के मुद्दे को सुलझा लिया था। 2023 के MoU ने अन्य 34 गांवों का समाधान किया (कुल 71 सुलझाए गए गांव: 1 असम में शामिल, 10 असम के पास रहे, और 60 अरुणाचल प्रदेश में शामिल)।
- MoU के तहत, क्षेत्रीय समितियों द्वारा बातचीत के लिए 49 गांव अनसुलझे रहे, और दुल्लोंग में IAF बॉम्बिंग ज़ोन में आने वाले 3 गांवों के लिए केंद्रीय हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। दोनों राज्य इस बात पर सहमत हुए कि कोई नया दावा नहीं जोड़ा जाएगा।
महत्वपूर्ण शब्द
नामसाई घोषणा
असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवादों को हल करने के लिए 2022 का एक रूपरेखा समझौता, जिसने क्षेत्रीय समितियों का गठन करके और विवाद को 2007 में दावा किए गए 123 गांवों तक सीमित करके, 2023 के MoU के लिए आधार तैयार किया।
UPSC context
GS पेपर 2 (अंतर-राज्यीय संबंध, विवाद निवारण तंत्र) के लिए महत्वपूर्ण। पूर्वोत्तर के सीमा विवादों के समाधान में सहकारी संघवाद को दर्शाता है।
2023 Assam-Arunachal Pradesh MoU
असम और अरुणाचल प्रदेश द्वारा (गृह मंत्रालय की मध्यस्थता में) 123 सीमावर्ती गांवों के सीमा विवाद को हल करने के लिए हस्ताक्षरित एक ऐतिहासिक राजनीतिक समझौता, जिसके तहत अधिकांश गांवों की स्थिति को अंतिम रूप दे दिया गया है और शेष के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है।
UPSC context
GS 2 (संघीय ढांचा) और GS 3 (आंतरिक सुरक्षा) के लिए महत्वपूर्ण। न्यायिक मुकदमों के बजाय द्विपक्षीय तंत्र के उपयोग को रेखांकित करता है।
नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (NEFA)
औपनिवेशिक काल का प्रशासनिक प्रभाग (पूर्व में नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट्स) जो स्वतंत्रता के बाद असम द्वारा शासित था और बाद में अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश, और फिर राज्य बना। इसके मैदानी इलाकों को मनमाने ढंग से असम में स्थानांतरित किए जाने के कारण आधुनिक विवादों की शुरुआत हुई।
UPSC context
GS 1 (स्वतंत्रता के बाद का एकीकरण) और GS 2 (राज्यों का पुनर्गठन) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। पूर्वोत्तर सीमा विवादों की ऐतिहासिक जड़ों की व्याख्या करता है।
गोपीनाथ बोरदोलोई समिति (1951)
1951 की एक समिति जिसकी सिफारिशों के कारण प्रशासनिक सुविधा के लिए NEFA (अब अरुणाचल प्रदेश) के 3,600 sq km से अधिक मैदानी क्षेत्रों को असम में स्थानांतरित कर दिया गया था, इस कदम को बाद में अरुणाचल द्वारा एकतरफा रूप से खारिज कर दिया गया।
UPSC context
GS 1 (स्वतंत्रता-पश्चात इतिहास) और GS 2 (अंतर-राज्यीय सीमाएं) के लिए महत्वपूर्ण। यह शुरुआती सीमांकन की उन त्रुटियों को दर्शाता है जो वर्तमान विवादों को बढ़ावा दे रही हैं।
प्रारंभिक ट्रैप
अंतर-राज्यीय सीमा रेखाओं का एक अंतिम, बाध्यकारी निपटारा केवल अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक डिक्री के माध्यम से ही निष्पादित किया जा सकता है।
अनुच्छेद 3 के तहत, संसद के पास राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की संप्रभु, अनन्य शक्ति है। अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट केवल कानूनी अधिकारों/दावों का न्यायनिर्णयन कर सकता है; यह विधायी रूप से सीमाओं का पुनर्निर्धारण नहीं कर सकता।
संबंधित अवधारणाएँ
अंतर-राज्यीय सीमा विवादों को हल करने के लिए संवैधानिक तंत्र क्या हैं?
- अनुच्छेद 3: संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी संविधान संशोधन की आवश्यकता के बिना, एक साधारण बहुमत द्वारा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने के लिए सशक्त बनाता है।
- अनुच्छेद 131: सुप्रीम कोर्ट को दो या दो से अधिक राज्यों के बीच अथवा संघ और राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले कानूनी विवादों का न्यायनिर्णयन करने के लिए अनन्य मूल क्षेत्राधिकार प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 263: राष्ट्रपति को सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के बीच विवादों की जांच करने, चर्चा करने और सलाह देने के लिए एक अंतर-राज्यीय परिषद स्थापित करने की अनुमति देता है।
गोपीनाथ बोरदोलोई उप-समिति क्या थी और इसकी संवैधानिक विरासत क्या थी?
- अधिदेश: पूर्वोत्तर में जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों के लिए प्रशासनिक सुरक्षा उपायों की सिफारिश करने के लिए संविधान सभा द्वारा नियुक्त।
- छठी अनुसूची: इसकी 1947 की सिफारिशें छठी अनुसूची (अनुच्छेद 244(2) और 275(1)) का आधार बनीं, जिससे स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) का गठन हुआ।
- सीमाई विरासत: इसकी 1951 की सिफारिशों के कारण नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (NEFA) से असम में प्रमुख मैदानी क्षेत्रों का हस्तांतरण हुआ, जिससे दीर्घकालिक क्षेत्रीय विवाद पैदा हो गए।
अंतर-विषय पैटर्न
आंतरिक सुरक्षा + सीमा सीमांकन
पूर्वोत्तर में अनसुलझी अंतर-राज्यीय सीमाएं अक्सर जातीय उग्रवाद से जुड़ जाती हैं, जिससे साधारण भूमि विवाद गंभीर आंतरिक सुरक्षा खतरों में बदल जाते हैं।
Asymmetric Federalism + Article 3
अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों की बाध्यकारी सहमति के बिना राज्य की सीमाओं को बदलने की संसद की एकपक्षीय शक्ति, भारतीय संघवाद के असममित, "अर्ध-संघीय" ढांचे को रेखांकित करती है।
अनुच्छेद 3 की संसदीय शक्तियों और अनुच्छेद 131 की न्यायिक सीमाओं का परीक्षण 2026 में एक वैचारिक बहु-कथन प्रश्न के माध्यम से किए जाने की संभावना है।
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