राष्ट्रीय सुरक्षा प्रशासन में शून्य सहनशीलता का दृष्टिकोण
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
सरकार के सुरक्षा और शासन सिद्धांतों (doctrines) में बदलावों को समझना GS Paper 2 (राजव्यवस्था एवं शासन) और GS Paper 3 (आंतरिक सुरक्षा) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 'no compromise' (कोई समझौता नहीं) का दृष्टिकोण आंतरिक खतरों और प्रणालीगत अक्षमताओं से निपटने में राज्य की विकसित होती रणनीति को दर्शाता है।
सारांश
इस ओपिनियन पीस में, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव 'ऑपरेशन सिंदूर' के परिप्रेक्ष्य में सरकार के 'नो कॉम्प्रोमाइज' (कोई समझौता नहीं) सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। यह लेख राष्ट्रीय सुरक्षा और शासन की अखंडता के प्रति खतरों के खिलाफ एक दृढ़ और जीरो-टॉलरेंस दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। कड़े उपायों को अपनाकर और तकनीकी व संस्थागत ढांचे का लाभ उठाकर, सरकार का लक्ष्य प्रणालीगत दबावों या धमकियों के आगे झुके बिना पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव 'नो कॉम्प्रोमाइज' सिद्धांत की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं, जो राष्ट्रीय प्राथमिकता के मामलों में पूर्ण 'जीरो टॉलरेंस' की ओर आए बदलाव को रेखांकित करता है।
- लेख में संभवतः 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) का उल्लेख एक रूपक या एक विशिष्ट पहल के रूप में किया गया है, जो प्रणालीगत चुनौतियों के खिलाफ सरकार की निर्णायक और अडिग कार्रवाई को दर्शाता है।
- एक मजबूत संस्थागत ढांचे की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर देता है जो बाहरी दबावों या आंतरिक अक्षमताओं के आगे न झुके।
- विभिन्न मंत्रालयों में इस सख्त सैद्धांतिक दृष्टिकोण को लागू करने में तकनीक, गवर्नेंस और सुरक्षा के संगम को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
ऑपरेशन सिंदूर
पहलगाम में एक बड़े हमले के बाद पाकिस्तान और PoJK में आतंकी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाला 2025 का एक त्रि-सेवा सैन्य अभियान (थलसेना, नौसेना, वायुसेना)। इसने भारत के सुरक्षा दृष्टिकोण में एक मुखर बदलाव का संकेत दिया।
UPSC context
GS Paper III: आंतरिक सुरक्षा; आतंकवाद विरोधी रणनीतियों, त्रि-सेवा तालमेल और भारत के सैन्य सिद्धांत के विकास की समझ का परीक्षण करता है।
मोदी डॉक्ट्रिन
आतंकवाद के प्रति 'कोई समझौता नहीं' और 'जीरो-टॉलरेंस' दृष्टिकोण वाला एक राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचा, जो सक्रिय निवारण (proactive deterrence) और परमाणु ब्लैकमेल की अस्वीकृति पर बल देता है।
UPSC context
GS Paper II: अंतरराष्ट्रीय संबंध; क्षेत्रीय सुरक्षा खतरों के संबंध में विदेश नीति और रणनीतिक स्वायत्तता में बदलावों का विश्लेषण करता है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)
भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नोडल मंत्रालय। सुरक्षा के संदर्भों में, यह हाइब्रिड वॉरफेयर का मुकाबला करने के लिए इंटीग्रेटेड काउंटर-ड्रोन ग्रिड और सूचना प्रभुत्व (information dominance) जैसे तकनीकी ढांचे को सुगम बनाता है।
UPSC context
GS पेपर III: सुरक्षा में प्रौद्योगिकी की भूमिका; आधुनिक युद्ध और शासन में तकनीकी एकीकरण के ज्ञान का परीक्षण करता है।
सिंधु जल संधि
भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 की एक जल-वितरण संधि। 2025 के तनाव के दौरान, भारत ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ राजनयिक और आर्थिक दबाव बनाने के लिए इसे स्थगित कर दिया।
UPSC context
GS पेपर II: अंतरराष्ट्रीय संबंध; भारत-पाकिस्तान जल कूटनीति और रणनीतिक लाभ के रूप में संधियों के उपयोग के लिए महत्वपूर्ण।
एकीकृत कमांड और कंट्रोल रणनीति (ICCS)
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान थल सेना (Army), नौसेना (Navy) और वायु सेना (Air Force) के बीच रियल-टाइम इंटेलिजेंस साझाकरण, खतरे के आकलन और मल्टी-डोमेन तालमेल की सुविधा प्रदान करने के लिए उपयोग किया गया एक केंद्रीकृत परिचालन ढांचा।
UPSC context
GS पेपर III: सुरक्षा; भारतीय सशस्त्र बलों में थियेटर कमांड्स और जॉइंटनेस को समझने के लिए आवश्यक।
प्रारंभिक ट्रैप
सिंधु जल संधि में एक विशिष्ट निलंबन खंड शामिल है जो भारत को घोषित सैन्य शत्रुता के दौरान जल प्रवाह रोकने की अनुमति देता है।
1960 की IWT में युद्ध के दौरान भी निलंबन या बाहर निकलने का कोई खंड नहीं है। इसे 'स्थगित' करना एक संप्रभु राजनीतिक निर्णय है, न कि संधि द्वारा प्रदान की गई कोई प्रक्रिया।
संबंधित अवधारणाएँ
आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत केंद्र सरकार किन परिस्थितियों में डिजिटल सामग्री को ब्लॉक कर सकती है?
- संप्रभुता और रक्षा: यदि सामग्री भारत की संप्रभुता, अखंडता या रक्षा के लिए खतरा पैदा करती है।
- लोक व्यवस्था: राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने, या संज्ञेय अपराधों के लिए उकसावे को रोकने हेतु।
- प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय: कार्रवाई आईटी (एक्सेस ब्लॉक करने की प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 के अनुरूप होनी चाहिए।
सिंधु जल संधि (1960) के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों का वितरण कैसे किया गया है?
- पूर्वी नदियाँ: रावी, व्यास और सतलज भारत को अप्रतिबंधित उपयोग के लिए विशेष रूप से आवंटित की गई हैं।
- पश्चिमी नदियाँ: सिंधु, झेलम और चेनाब पाकिस्तान को आवंटित हैं; भारत के पास सीमित गैर-उपभोग्य उपयोग अधिकार (रन-ऑफ-द-रिवर) हैं।
- विवाद तंत्र: एक तीन-स्तरीय प्रणाली का उपयोग करता है: स्थायी सिंधु आयोग, तटस्थ विशेषज्ञ और मध्यस्थता न्यायालय।
अंतर-विषय पैटर्न
काइनेटिक हमले + सूचना युद्ध
आधुनिक सैन्य सिद्धांत भौतिक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों को समान रूप से देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर दुश्मन के मनोवैज्ञानिक अभियानों और दुष्प्रचार को बेअसर करने के लिए सटीक kinetic strikes को धारा 69A के डिजिटल clampdowns के साथ जोड़ता है।
IWT के माध्यम से दबावकारी कूटनीति
सिंधु जल संधि (IWT) को निलंबित करना एक स्पष्ट सैद्धांतिक बदलाव को दर्शाता है। ऐतिहासिक रूप से, भारत ने 1965, 1971 और कारगिल युद्धों के दौरान भी IWT का पालन किया; इसे रोकना जल को 'नॉन-काइनेटिक लेवरेज' (गैर-गतिज दबाव) के रूप में उपयोग करता है।
2026 की Prelims परीक्षा में धारा 69A की ब्लॉकिंग शक्तियों, सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) के निलंबन की वैधता और हाइब्रिड वारफेयर (hybrid warfare) को मिलाकर एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
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