गंगा संधि की समाप्ति के करीब होने पर बिहार ने जताई जल बंटवारे पर चिंता
स्रोत:india-mongabay ↗

क्यों मायने रखता है
अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय नदी जल समझौतों, विशेष रूप से गंगा जल संधि में बिहार के भू-राजनीतिक और पर्यावरणीय दांव-पेचों को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
सारांश
जैसे-जैसे 1996 की गंगा जल संधि अपनी समाप्ति के करीब आ रही है, बिहार सरकार ने जल-बंटवारे की व्यवस्था को लेकर चिंताओं को फिर से उठाया है, जिसमें भारी गाद (सिल्टेशन), फरक्का बैराज के प्रबंधन और राज्य के लिए पारिस्थितिक प्रभावों से जुड़े मुद्दों को रेखांकित किया गया है।
मुख्य बिंदु
- भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 की गंगा जल संधि अपनी समाप्ति के करीब है, जिससे बिहार सरकार की चिंताएं फिर से बढ़ गई हैं।
- बिहार ने जल बंटवारे, गाद जमा होने (सिल्टेशन) और पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर गंभीर चिंताएं जताई हैं, जो राज्य में नदी के प्रवाह और आजीविका को प्रभावित कर रहे हैं।
- फरक्का बैराज का प्रबंधन और बिहार में ऊपर की ओर अवसादन तथा बाढ़ पर इसके परिणाम इस बहस का केंद्र हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
गंगा जल संधि 1996
फरक्का बैराज पर गंगा नदी के शुष्क मौसम के पानी को साझा करने के लिए दिसंबर 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच हस्ताक्षरित एक 30-वर्षीय द्विपक्षीय समझौता, जो 2026 में समाप्त हो रहा है।
UPSC context
BPSC और UPSC सामान्य अध्ययन (अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारतीय भूगोल) के लिए महत्वपूर्ण, जो द्विपक्षीय जल कूटनीति और संघीय नदी-बंटवारे के मुद्दों का परीक्षण करता है।
फरक्का बैराज
पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश सीमा के पास गंगा नदी पर बना एक बैराज, जो 1975 से चालू है, जिसे हुगली नदी में पानी मोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन जो बिहार में ऊपरी हिस्से में होने गाद जमा होने (सिल्टेशन) से गहराई से जुड़ा हुआ है।
UPSC context
BPSC भारतीय भूगोल और बिहार जल संसाधन के लिए अति महत्वपूर्ण, जो राज्य में बाढ़ और गाद जमा होने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के भौगोलिक प्रभावों का परीक्षण करता है।
गाद जमा होना
नदियों के तल और जलाशयों में भारी तलछट (सेडिमेंट) जमा होने की प्रक्रिया, जिससे नदियों की वहन क्षमता कम हो जाती है और बाढ़ का जोखिम काफी बढ़ जाता है।
UPSC context
बिहार में नदी पारिस्थितिकी और बाढ़ शमन से संबंधित चुनौतियों का आकलन करते हुए, BPSC आपदा प्रबंधन और पर्यावरण भूगोल के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
गंगा जल संधि भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्विपक्षीय समझौता है, जिसका बिहार जैसे ऊपरी प्रवाह वाले भारतीय राज्यों पर कोई सीधा प्रशासनिक या पारिस्थितिक प्रभाव नहीं है।
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि 1996 की गंगा संधि जैसी अंतरराष्ट्रीय जल संधियों पर बातचीत केवल केंद्र द्वारा बिना किसी औपचारिक संस्थागत परामर्श तंत्र या बिहार जैसे ऊपरी जलग्रहण वाले राज्यों पर प्रभाव के की जाती है।
संबंधित अवधारणाएँ
1996 की गंगा जल संधि के मुख्य प्रावधान और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या हैं?
- अवधि और कार्यकाल: दिसंबर 1996 में 30 साल की अवधि के लिए हस्ताक्षरित, जो दिसंबर 2026 में समाप्त होने वाली है।
- जल-बँटवारा फार्मूला: शुष्क मौसम में प्रवाह 70,000 क्यूसेक से कम होने पर फरक्का में 50:50 जल-बंटवारे का फॉर्मूला प्रदान करता है।
- फरक्का बैराज: कोलकाता पोर्ट को बचाने के लिए हुगली नदी में पानी मोड़कर 1975 में चालू किया गया था, लेकिन बिहार में ऊपर की तरफ गाद (siltation) जमा होने के लिए इसकी भारी आलोचना की गई है।
अंतर-विषय पैटर्न
अंतरराज्यीय नदी विवाद और द्विपक्षीय संधियाँ
बिहार की बार-बार आने वाली बाढ़ और गाद (siltation) की समस्याएँ सीधे तौर पर फरक्का बराज (Farakka barrage) के डिज़ाइन से जुड़े विवाद से मिलती हैं, जो राज्य की सिंचाई योजना को द्विपक्षीय अंतरराष्ट्रीय जल कूटनीति से जोड़ती हैं।
संधि निर्माण में सहयोगात्मक संघवाद
गंगा जल संधि का नवीनीकरण व्यापक भू-राजनीतिक वार्ताओं के समांतर है, जहाँ केंद्रीय विदेश नीति के ढाँचों में उप-राष्ट्रीय आर्थिक और पारिस्थितिक हितों के औपचारिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता होती है।
गंगा संधि की समाप्ति और फरक्का गाद (sedimentation) का बिहार पर प्रभाव — BPSC मेंस GS-II (राजव्यवस्था/भूगोल) या प्रीलिम्स में आने की संभावना है।
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