मणिपुर जातीय संघर्ष की मांगें और अलग प्रशासन के मुद्दे
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
मणिपुर संघर्ष बहुआयामी UPSC प्रासंगिकता के साथ एक महत्वपूर्ण आंतरिक सुरक्षा चुनौती का प्रतिनिधित्व करता है। यह GS3 के विषयों जैसे सीमा प्रबंधन (भारत-म्यांमार सीमा) और आंतरिक शांति प्रक्रियाओं, GS2 के पहलुओं जैसे अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक प्रावधानों और क्षेत्रीय स्वायत्तता/पृथक प्रशासन की मांगों, और GS1 के विषयों जैसे जातीय पहचान और क्षेत्रवाद को स्पर्श करता है।
सारांश
यह लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्य की यात्रा के साथ-साथ, मणिपुर में बहुसंख्यक मैतई समुदाय और आदिवासी कुकी-ज़ोमी समूहों के बीच चल रहे जातीय संकट का परीक्षण करता है। यह संघर्ष परस्पर विरोधी मांगों से प्रेरित है: मैतई अपने भूमि अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए अनुसूचित जनजाति (ST) के दर्जे की वकालत कर रहे हैं और म्यांमार से अवैध आप्रवासन को रोकने के लिए NRC को लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसके विपरीत, कुकी एक "अलग प्रशासन" की मांग कर रहे हैं, उनका तर्क है कि गंभीर हिंसा और विश्वास के पूर्ण रूप से टूटने के कारण वर्तमान राज्य प्रशासन के तहत सह-अस्तित्व असंभव है। यह संकट पूर्वोत्तर भारत में जातीय पहचान, भूमि अधिकार, संवैधानिक स्वायत्तता और सीमा सुरक्षा से संबंधित गंभीर मुद्दों को उजागर करता है।
मुख्य बिंदु
- पीएम मोदी मैतेई और कुकी समुदायों के बीच लंबे समय से जारी और हिंसक जातीय संघर्ष की पृष्ठभूमि में मणिपुर का दौरा कर रहे हैं।
- मैतेई मुख्य रूप से अपनी पैतृक भूमि और सांस्कृतिक पहचान को हाशिए पर जाने से बचाने के लिए अनुसूचित जनजाति (ST) के दर्जे की मांग कर रहे हैं।
- मैतेई म्यांमार से लगी पोरस सीमा के माध्यम से आने वाले अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने के लिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (NRC) को लागू करने की भी मांग कर रहे हैं।
- कुकी "अलग प्रशासन" (जैसे कि एक अलग राज्य या केंद्र शासित प्रदेश) की मांग कर रहे हैं, उनका दावा है कि हिंसा के कारण मैतई-बहुल राज्य सरकार के साथ विश्वास पूरी तरह से खत्म हो गया है।
- यह स्थिति गंभीर आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों, जातीय पहचान की जटिलताओं और भारत-म्यांमार सीमा के भू-राजनीतिक निहितार्थों को रेखांकित करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC)
कानूनी भारतीय नागरिकों का एक आधिकारिक रिकॉर्ड। मणिपुर में, स्वदेशी जनसांख्यिकीय हितों और संसाधनों की रक्षा के लिए मुख्य रूप से म्यांमार से आने वाले अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने के लिए इसके कार्यान्वयन की मांग की जा रही है।
UPSC context
GS पेपर 2/3: उत्तर-पूर्वी भारत में सीमा प्रबंधन, अवैध प्रवासन और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों की समझ का परीक्षण करता है।
अनुसूचित जनजाति (ST) सूची
सकारात्मक कार्यवाही और भूमि संरक्षण के लिए पात्र समुदायों की एक संवैधानिक सूची (अनुच्छेद 342)। मैतेई (Meitei) को इसमें शामिल किया जाना एक मुख्य विवाद का बिंदु है, जिसका मौजूदा STs द्वारा विरोध किया जा रहा है जिन्हें अपना कोटा और भूमि खोने का डर है।
UPSC context
GS पेपर 2: अनुच्छेद 342 का ज्ञान, जनजातीय स्थिति के लिए मानदंड, और आरक्षण नीति में संघीय-राज्य गतिशीलता।
अनुच्छेद 371C
मणिपुर के लिए एक विशेष संवैधानिक प्रावधान जो राष्ट्रपति को जनजातीय हितों की रक्षा करने और पहाड़ी जिला प्रशासन का प्रबंधन करने के लिए राज्य विधानसभा के भीतर एक पहाड़ी क्षेत्र समिति (HAC) गठित करने का अधिकार देता है।
UPSC context
GS पेपर 2: 'राज्यों के लिए विशेष प्रावधान' (भाग XXI) और भारत में 'असममित संघवाद' (asymmetric federalism) की समझ का परीक्षण करता है।
पृथक प्रशासन
मणिपुर राज्य सरकार से स्वतंत्र एक शासन व्यवस्था के लिए कुकी-ज़ोमी समूहों द्वारा की गई एक राजनीतिक मांग, जिसमें आमतौर पर जातीय अलगाव के कारण केंद्र शासित प्रदेश या छठी अनुसूची के दर्जे की मांग की जाती है।
UPSC context
GS पेपर 3: क्षेत्रवाद, आंतरिक सुरक्षा और नृजातीय स्वायत्तता के लिए संवैधानिक तंत्र के विषयों का परीक्षण करता है।
कुकी-जोमी समूह
मणिपुर की पहाड़ियों में रहने वाले जातीय समूहों (चिन-कुकी-मिजो-जोमी) का एक समूह। वे अपने पैतृक भूमि अधिकारों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की रक्षा के लिए अलग प्रशासन की मांग करते हैं और मैतेई (Meitei) को ST दर्जा दिए जाने का विरोध करते हैं।
UPSC context
GS पेपर 3: आंतरिक सुरक्षा; पूर्वोत्तर में नृजातीय विविधता और उग्रवाद की गतिशीलता के ज्ञान का परीक्षण करता है।
मैतेई नागरिक समाज संगठन
बहुसंख्यक घाटी-निवासी मैतेई (Meitei) समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रभावशाली संगठन (जैसे, COCOMI)। वे मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता, NRC के कार्यान्वयन और घाटी की भूमि को अतिक्रमण से सुरक्षित करने के लिए ST दर्जे की वकालत करते हैं।
UPSC context
GS Paper 2/3: आंतरिक सुरक्षा और नृजातीय संघर्ष समाधान में गैर-राज्य अभिकर्ताओं और नागरिक समाज की भूमिका।
प्रारंभिक ट्रैप
मणिपुर के पहाड़ी जिलों का प्रशासन संविधान की छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषदों के माध्यम से किया जाता है।
मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र अनुच्छेद 371C (Hill Areas Committee) और राज्य-स्तरीय अधिनियमों के तहत संरक्षित हैं, न कि छठी अनुसूची के तहत (जो केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को कवर करती है)।
संबंधित अवधारणाएँ
किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) सूची में कैसे शामिल किया जाता है?
- मानदंड: सिफारिशों का मूल्यांकन 1965 की लोकुर समिति के मानदंडों के आधार पर किया जाता है: आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, संपर्क करने में संकोच और पिछड़ापन।
- प्रक्रिया: राज्य सरकार की सिफारिश जनजातीय कार्य मंत्रालय के पास जाती है, फिर भारत के महापंजीयक (Registrar General of India) के पास, और अंत में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) के पास।
- अंतिम प्राधिकार: राष्ट्रपति अनुच्छेद 342 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना जारी करते हैं; इसके बाद किसी भी समावेश या निष्कासन के लिए संसद के अधिनियम की आवश्यकता होती है।
अनुच्छेद 371C मणिपुर को कौन से विशिष्ट संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है?
- पहाड़ी क्षेत्र समिति: यह राज्य विधानसभा में एक 'Hill Areas Committee' के गठन का प्रावधान करता है, जिसमें निर्दिष्ट पर्वतीय क्षेत्रों से सीधे निर्वाचित MLAs शामिल होते हैं।
- राज्यपाल की भूमिका: मणिपुर के राज्यपाल को पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में भारत के राष्ट्रपति को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
- संघ की कार्यपालिका शक्ति: संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार इन निर्दिष्ट पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राज्य सरकार को निर्देश देने तक है।
अंतर-विषय पैटर्न
सीमा प्रबंधन और FMR निलंबन
फ्री मूवमेंट रिजीम (FMR) का निलंबन, मणिपुर के जातीय संघर्ष को सीधे तौर पर भारत की सीमा प्रबंधन रणनीतियों और म्यांमार जुंटा तथा शरणार्थियों की आमद से संबंधित भू-राजनीतिक चिंताओं से जोड़ता है।
जातीय संघर्ष को प्रेरित करती स्थलाकृति
घाटी (10% क्षेत्र) बनाम पहाड़ियों (90% क्षेत्र) का विभाजन यह दर्शाता है कि कैसे भौतिक भूगोल और संवैधानिक भूमि-स्वामित्व के नियम मिलकर संरचनात्मक जनसांख्यिकीय असमानता और उग्रवाद को बढ़ावा देते हैं।
2026 में अनुच्छेद 371C, लोकुर समिति के मानदंडों और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए छठी अनुसूची के अपवादों पर एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
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