अनुच्छेद 370 संयुक्त भारत के लिए अंबेडकर के विजन के खिलाफ था: CJI गवई
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह अनुच्छेद 370 से जुड़ी ऐतिहासिक और वैचारिक बहस पर सीधा न्यायिक भाष्य प्रदान करता है, जो हालिया निरस्तीकरण को संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉ. बी.आर. अंबेडकर की मूल मंशा से जोड़ता है। यह 'असममित संघवाद' (asymmetric federalism), एकता और 'संवैधानिक नैतिकता' (constitutional morality) से संबंधित GS2 के उत्तरों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
नागपुर में एक संविधान प्रस्तावना पार्क का उद्घाटन करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 370 मौलिक रूप से डॉ. बी.आर. अंबेडकर की विचारधारा के विपरीत था। डॉ. अंबेडकर ने भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए एक एकल, एकीकृत संविधान की वकालत की थी और उन्होंने उन मॉडलों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था जो अलग राज्य संविधानों की अनुमति देते थे। जस्टिस गवई, जो 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण को बरकरार रखने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच का हिस्सा थे, ने फिर से पुष्टि की कि विघटन को रोकने के लिए एक मजबूत एकीकृत ढांचा आवश्यक है। उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, समानता और बंधुत्व के मूल संवैधानिक मूल्य हमेशा से इस दस्तावेज़ में अंतर्निहित रहे हैं, जो अपने संरक्षण के लिए लोकतंत्र के चार स्तंभों (कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया) पर निर्भर हैं।
मुख्य बिंदु
- CJI बी.आर. गवई ने टिप्पणी की कि अनुच्छेद 370 एक अखंड भारत के लिए एक संविधान के डॉ. बी.आर. अंबेडकर के बुनियादी विजन के विपरीत था।
- डॉ. अंबेडकर का मानना था कि दोहरी संविधान प्रणाली (अमेरिका के समान) भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करेगी, इसलिए उन्होंने एक मजबूत और एकल संवैधानिक ढांचे की वकालत की।
- सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें जस्टिस गवई निर्णय लेने वाली संविधान पीठ का हिस्सा थे।
- समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के मूल्य, हालांकि बाद में स्पष्ट रूप से प्रस्तावना में जोड़े गए थे, मौलिक अधिकारों (जैसे, अनुच्छेद 14, 25-28) के माध्यम से पहले से ही संविधान में सन्निहित थे।
- लोकतंत्र चार स्तंभों—कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया—पर टिका है, जिन्हें प्रस्तावना के समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मूल्यों को बनाए रखने के लिए मिलकर कार्य करना चाहिए।
महत्वपूर्ण शब्द
अनुच्छेद 370
भारतीय संविधान में एक अस्थायी प्रावधान जिसने जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्त दर्जा प्रदान किया, जिसके तहत उसे एक अलग संविधान और ध्वज रखने की अनुमति दी गई थी।
UPSC context
GS Paper II: संघवाद और विशेष प्रावधान। यह असममित संघवाद (asymmetric federalism) और राज्यों के ऐतिहासिक एकीकरण के ज्ञान का परीक्षण करता है।
संविधान सभा
निर्वाचित प्रतिनिधियों का वह निकाय जिसने 1946 और 1949 के बीच भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया, जिसकी अध्यक्षता डॉ. बी.आर. अंबेडकर (Drafting Committee) ने की थी।
UPSC context
GS Paper II: संविधान के ऐतिहासिक आधार और विकास। यह संविधान निर्माताओं की बहसों और उनके दर्शन पर केंद्रित है।
मूल संरचना का सिद्धांत
केशवानंद भारती मामले (1973) में स्थापित एक न्यायिक सिद्धांत, जिसके अनुसार संसद द्वारा संविधान की कुछ बुनियादी विशेषताओं (मूल ढांचे) में संशोधन नहीं किया जा सकता है।
UPSC context
GS पेपर II: महत्वपूर्ण प्रावधान और संशोधन। न्यायिक समीक्षा और संसदीय शक्ति की सीमाओं की समझ का परीक्षण करता है।
संविधान की प्रस्तावना
संविधान का वह परिचयात्मक कथन जो इसके मार्गदर्शक उद्देश्यों, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करता है, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शामिल हैं।
UPSC context
GS पेपर II: संविधान की मुख्य विशेषताएं। भारतीय गणतंत्र की पहचान और मूल्यों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
अनुच्छेद 370 का निरसन
भारत सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने के लिए 2019 की कानूनी कार्रवाई, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखा गया।
UPSC context
GS पेपर II: संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ। समसामयिकी और संवैधानिक कानून संबंधी प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।
संघवाद
सरकार की एक प्रणाली जहाँ शक्ति एक केंद्रीय प्राधिकरण और घटक राजनीतिक इकाइयों के बीच विभाजित होती है, विशेष रूप से भारत द्वारा अपनाया गया 'सशक्त केंद्र' (Strong Centre) मॉडल।
UPSC context
GS प्रश्नपत्र II: संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व। सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद से संबंधित प्रश्नों के लिए मुख्य विषय।
प्रारंभिक ट्रैप
डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को समायोजित करने के लिए अनुच्छेद 370 का मसौदा तैयार किया।
डॉ. अंबेडकर ने अनुच्छेद 370 का कड़ा विरोध किया और इसका मसौदा तैयार करने से इनकार कर दिया, यह तर्क देते हुए कि यह भारत की एकता के लिए खतरा था। अंततः इसका मसौदा एन. गोपालस्वामी अयंगर द्वारा तैयार किया गया था।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय संघवाद अमेरिकी दोहरी-संविधान मॉडल को कैसे अस्वीकार करता है?
- एकल संविधान: राज्यों का अपना कोई संविधान नहीं है; पूरा देश (और अब जम्मू-कश्मीर) एक ही एकीकृत संवैधानिक दस्तावेज द्वारा शासित है।
- अविनाशी संघ: अमेरिकी महासंघ के विपरीत, भारत "विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ" है। राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है।
मूल संविधान में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष सिद्धांत कहाँ पाए जाते हैं?
- अंतर्निहित धर्मनिरपेक्षता: अनुच्छेद 25-28 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं, और अनुच्छेद 14 समानता सुनिश्चित करता है, जो 1976 के 42वें संशोधन से पहले भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करते हैं।
- अंतर्निहित समाजवाद: DPSPs में अनुच्छेद 38 और 39 (b) व (c) भौतिक संसाधनों के समान वितरण और धन के संकेंद्रण को रोकने का अधिदेश देते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
J&K से परे असममित संघवाद
अनुच्छेद 370 का निरसन अक्सर UPSC के फोकस को अनुच्छेद 371 (A-J) श्रृंखला की ओर मोड़ देता है, जो यह परखता है कि विशेष प्रावधान किस प्रकार अभी भी पूर्वोत्तर भारत और अन्य राज्यों में क्षेत्रीय एकीकरण और स्थानीय रीति-रिवाजों का संरक्षण करते हैं।
मूल संरचना और अंतर्निहित संवैधानिक मूल्य
प्रस्तावना पर SC की टिप्पणियाँ अक्सर केशवानंद भारती और एस.आर. बोम्मई मामलों से जुड़ी होती हैं, जो यह परीक्षण करती हैं कि क्या छात्र जानते हैं कि 'Secularism' (धर्मनिरपेक्षता), बाद में जोड़े जाने के बावजूद, Basic Structure का एक अपरिवर्तनीय तत्व है।
GS2 और Prelims 2026 में अंबेडकर के एकात्मक झुकाव (unitary bias) की तुलना असममित संघीय मॉडलों (अनुच्छेद 371) से करने वाले प्रश्न पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।
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- 2016MainsGS2
To what extent is Article 370 of the Indian Constitution, bearing marginal note "Temporary provision with respect to the State of Jammu and Kashmir", temporary? Discuss the future prospects of this provision in the context of Indian polity.
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"To uphold and protect the Sovereignty, Unity and Integrity of India" is a provision made in the
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