समसामयिकी

अस्पृश्यता उन्मूलन में कानूनी गारंटी और सामाजिक वास्तविकताएं

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह भारत की एक मूलभूत नैतिक और संवैधानिक प्रतिबद्धता—अछूत प्रथा के उन्मूलन—को संबोधित करता है, जिसमें कागजी कानूनी सुरक्षा और वास्तविक सामाजिक सच्चाइयों के बीच के अंतर का विश्लेषण किया गया है।

सारांश

लेख इस बात की जाँच करता है कि क्या भारत में अस्पृश्यता को मिटाने के लिए केवल कानूनी गारंटी ही पर्याप्त है। यह गहराई से निहित सामाजिक पूर्वाग्रहों को बदलने में दंडात्मक उपायों और अनुच्छेद 17 जैसे संवैधानिक प्रावधानों की सीमाओं को उजागर करता है, और यह तर्क देता है कि सच्ची मुक्ति के लिए संरचनात्मक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन और सांस्कृतिक सुधार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।

मुख्य बिंदु

  • अछूतपन को खत्म करने के लिए अनुच्छेद 17 जैसे कानूनी गारंटी और संवैधानिक प्रावधान आवश्यक हैं, लेकिन गहरे सामाजिक बदलाव के बिना वे अपने आप में अपर्याप्त हैं।
  • सख्त दंडात्मक कानूनों के बावजूद जातिगत पूर्वाग्रह और भेदभावपूर्ण सामाजिक प्रथाएं छिपे हुए और प्रत्यक्ष रूपों में बनी हुई हैं।
  • अस्पृश्यता के प्रभावी उन्मूलन के लिए मजबूत कानूनी प्रवर्तन, सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक मानसिकता तथा सांस्कृतिक मूल्यों में कट्टर बदलाव के संयोजन की आवश्यकता है।

महत्वपूर्ण शब्द

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम

1955 का एक अधिनियम जिसे भारत में नागरिक विकलांगताओं (सिविल डिसेबिलिटीज) और अस्पृश्यता के प्रचलन को लागू करने पर दंडित करके संविधान के अनुच्छेद 17 को क्रियान्वित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

UPSC context

UPSC GS पेपर I & II (सामाजिक न्याय, कमज़ोर वर्ग): जाति-आधारित भेदभाव और अस्पृश्यता के खिलाफ वैधानिक सुरक्षा उपायों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के खिलाफ घृणा अपराधों, अत्याचारों और अपमान को रोकने के लिए 1989 में बनाया गया एक ऐतिहासिक दंडात्मक कानून।

UPSC context

UPSC GS पेपर II (Polity & Social Justice): कमजोर वर्गों की सुरक्षा और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए कानूनी तंत्र का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

संविधान का अनुच्छेद 17 स्वतः प्रवर्तनीय है और अलग से किसी वैधानिक दंड कानून की आवश्यकता के बिना अस्पृश्यता को पूरी तरह से समाप्त करता है।

अनुच्छेद 17 केवल एक स्वतः-प्रभावी अधिकार नहीं है; यह स्पष्ट रूप से दंड निर्धारित करने के लिए संसदीय कानून का आदेश देता है, जिससे PCR अधिनियम और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम जैसे अधिनियम बनते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity and Governance - Constitutional Provisions

भारत में अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए क्या संवैधानिक प्रावधान और वैधानिक ढाँचे हैं?

  • संवैधानिक आदेश: अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण पर प्रतिबंध लगाता है, जिससे यह कानून के तहत एक दंडनीय अपराध बन जाता है।
  • PCR अधिनियम 1955: संरक्षण नागरिक अधिकार अधिनियम, 1955 (मूल रूप से अस्पृश्यता अपराध अधिनियम) अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली नागरिक अयोग्यताओं को दंडित करता है।
  • अत्याचार निवारण अधिनियम 1989: SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अत्याचारों को रोकता है, विशेष अदालतें प्रदान करता है, और पुनर्वास सुनिश्चित करता है।
  • न्यायिक विस्तार: सुप्रीम कोर्ट ने सफाई कर्मचारी आंदोलन (2014) में मैला ढोने की प्रथा (manual scavenging) को सीधे तौर पर अनुच्छेद 17 के तहत उल्लंघनों से जोड़ा।

अंतर-विषय पैटर्न

  • संवैधानिक नैतिकता बनाम सामाजिक पूर्वाग्रह

    औपचारिक भेदभाव-विरोधी कानूनों से आगे बढ़ते हुए, यह पता लगाता है कि कैसे संवैधानिक नैतिकता (अनुच्छेद 17) अनुच्छेद 14 और 15 के तहत वास्तविक समानता (substantive equality) के साथ मेल खाती है।

  • अत्याचार अधिनियम और संस्थागत जवाबदेही

    PoA अधिनियम के तहत विधي प्रतिबंधों के बावजूद, यह जांच करता है कि किस प्रकार राज्य संस्थानों में मैला ढोना (manual scavenging) और जातिगत अलगाव बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

अनुच्छेद 17 + PoA अधिनियम + सफाई कर्मचारी मामले के माध्यम से न्यायिक विस्तार के मुख्य या प्रारंभिक परीक्षा के बहु-कथन वाले प्रश्न में शामिल होने की संभावना है।

संबद्ध PYQ · 2

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  • 2018MainsGS1

    Caste system is assuming new identities and associational forms. Hence, caste system cannot be eradicated in India." Comment.

  • 2024MainsGS1

    Despite comprehensive policies for equity and social justice, underprivileged sections are not yet getting the full benefits of affirmative action envisaged by the Constitution. Comment.