केंद्र ने चार उच्च न्यायालयों में तीस न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की
स्रोत:newsonair ↗

क्यों मायने रखता है
न्यायाधीशों की नियुक्ति सीधे तौर पर भारतीय न्यायपालिका को संचालित करने वाले संवैधानिक ढांचे (अनुच्छेद 217) से संबंधित है। यह प्रक्रिया कॉलेजियम प्रणाली के कामकाज, राष्ट्रपति की भूमिका और कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन को रेखांकित करती है, जो MPPSC Prelims में राजव्यवस्था (Polity) के प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।
सारांश
कानून और न्याय मंत्रालय ने भारत के चार उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को औपचारिक रूप से अधिसूचित किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, इन नए न्यायाधीशों में 20 अधिवक्ता और 10 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। इन नियुक्तियों का वितरण इस प्रकार है: मद्रास उच्च न्यायालय के लिए 15 न्यायाधीश, कलकत्ता उच्च न्यायालय के लिए 8, कर्नाटक उच्च न्यायालय के लिए 6 और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के लिए 1 न्यायाधीश।
मुख्य बिंदु
- कानून और न्याय मंत्रालय ने चार उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित किया।
- भारत के राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के परामर्श से न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
- इन नियुक्तियों में 20 अधिवक्ता और 10 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं।
- नए न्यायाधीशों का वितरण इस प्रकार है: मद्रास हाई कोर्ट के लिए 15, कलकत्ता हाई कोर्ट के लिए 8, कर्नाटक हाई कोर्ट के लिए 6 और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के लिए 1।
महत्वपूर्ण शब्द
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम
एक संविधानेतर निकाय जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। 'Three Judges Cases' (थ्री जजेस केसेज) से विकसित, यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की सिफारिश करता है।
UPSC context
GS Paper 2 (राजव्यवस्था)। न्यायिक स्वतंत्रता, नियुक्ति प्रक्रिया और शक्तियों के पृथक्करण पर प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
विधि और न्याय मंत्रालय
कानूनी मामलों और विधायी गतिविधियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार का मंत्रालय। न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में, राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद यह औपचारिक रूप से न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (राजव्यवस्था)। शक्तियों के पृथक्करण और न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका की प्रक्रियात्मक भूमिका को समझने के लिए प्रासंगिक।
मद्रास उच्च न्यायालय
भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 के तहत 1862 में स्थापित, यह भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है। इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार तमिलनाडु राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी तक विस्तृत है।
UPSC context
GS पेपर 2 (राजव्यवस्था)। भारतीय न्यायपालिका के ऐतिहासिक आधारों और उच्च न्यायालयों के विशिष्ट क्षेत्रीय क्षेत्राधिकारों का परीक्षण करता है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय
1862 में स्थापित, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय। यह व्यापक न्यायिक अधिकार का प्रयोग करता है, और इसका प्रादेशिक क्षेत्राधिकार पश्चिम बंगाल राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक विस्तृत है।
UPSC context
GS पेपर 1 (इतिहास) और GS पेपर 2 (राजव्यवस्था)। औपनिवेशिक काल के न्यायिक प्रशासन और क्षेत्रीय क्षेत्राधिकारों से संबंधित तथ्यों के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, जिसमें CJI और चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करता है।
हाई कोर्ट की नियुक्तियों के लिए, SC कोलेजियम में CJI और *दो* सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की नियुक्तियों के लिए उपयोग किए जाने वाले पांच सदस्यीय कोलेजियम (CJI + 4) के विपरीत है।
संबंधित अवधारणाएँ
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है?
- प्रारंभिक प्रस्ताव: संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपने दो सबसे वरिष्ठ सहयोगियों के परामर्श से प्रस्ताव की शुरुआत करते हैं।
- SC कॉलेजियम द्वारा जांच: इस प्रस्ताव की जांच एक 3-सदस्यीय SC कॉलेजियम (CJI + 2 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश) द्वारा की जाती है, जो इसके बाद केंद्र सरकार को नामों की सिफारिश करता है।
- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति: भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल से परामर्श करने के बाद, अनुच्छेद 217 के अनुसार अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र (वारंट) द्वारा आधिकारिक तौर पर न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं।
अनुच्छेद 217(2) के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?
- नागरिकता और विधिवेत्ता छूट: उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के विपरीत, हाई कोर्ट में किसी "प्रतिष्ठित न्यायविद्" को नियुक्त नहीं किया जा सकता है।
- न्यायिक अनुभव: भारत के राज्यक्षेत्र में कम से कम दस वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया होना चाहिए।
- अधिवक्ता के रूप में अनुभव: वैकल्पिक रूप से, उम्मीदवार को कम से कम दस वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय (या लगातार ऐसे दो या अधिक न्यायालयों में) का अधिवक्ता रहा होना चाहिए।
अंतर-विषय पैटर्न
मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) में देरी
विधि मंत्रालय द्वारा औपचारिक अधिसूचना अक्सर टकराव का एक बिंदु बनती है। UPSC अक्सर कोलेजियम की सिफारिशों और मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) द्वारा संचालित कार्यकारी मंजूरी की समयसीमा के बीच के तनाव का परीक्षण करता है।
AIJS बनाम राज्य-स्तरीय नियुक्तियां
राज्य न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं को उच्च न्यायालयों (HCs) में पदोन्नत करना, अनुच्छेद 312 के अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के प्रावधान के विपरीत है, जो जिला और उच्चतर न्यायिक भर्ती को मानकीकृत करने के लिए व्यापक रूप से चर्चित एक प्रणालीगत सुधार है।
वर्ष 2026 में SC बनाम HC के न्यायाधीशों के लिए कॉलेजियम की संरचना और विशिष्ट पात्रता मानदंडों के बीच तुलना करने वाले एक बहु-कथनी (multi-statement) प्रश्न की उम्मीद करें।
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