समसामयिकी

निजी शिक्षा में अनुच्छेद 15 5 आरक्षण आदेश

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की नीतियां संवैधानिक कानून (अनुच्छेद 15), सामाजिक न्याय और शासन (governance) के एक महत्वपूर्ण संगम का प्रतिनिधित्व करती हैं। उच्च शिक्षा के बढ़ते निजीकरण के साथ, वंचित समुदायों के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करने के अधिदेश (mandate) और इस अधिदेश को लागू करने में नए नियामक निकायों की भूमिका को समझना GS Paper 2 के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।

सारांश

कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार से सभी निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में संविधान के अनुच्छेद 15(5) के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का पुरजोर आग्रह किया है। 93वें संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया यह संवैधानिक प्रावधान, राज्य को निजी शैक्षणिक संस्थानों में SC, ST और OBC के लिए आरक्षण अनिवार्य करने की अनुमति देता है। यह मांग प्रस्तावित 'Viksit Bharat Shiksha Adhishthan Bill, 2025' से संबंधित बहसों के बीच आई है, जिसका उद्देश्य एक एकल व्यापक उच्च शिक्षा नियामक बनाना है। यह रेखांकित करते हुए कि उच्च शिक्षा नामांकन में निजी संस्थानों की हिस्सेदारी अब 70% है, कांग्रेस का कहना है कि नए नियामक के पास इन आरक्षणों की निगरानी करने और उन्हें लागू करने का स्पष्ट अधिकार होना चाहिए। अनुच्छेद 15(5) की वैधता की पुष्टि पहले 2014 के प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों वाली पीठ द्वारा की गई थी।

मुख्य बिंदु

  • कांग्रेस पार्टी ने निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में SC, ST और OBC के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु अनुच्छेद 15(5) को लागू करने की मांग की है।
  • अनुच्छेद 15(5), जिसे 93वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था, राज्य को अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर निजी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) को अनिवार्य करने की शक्ति प्रदान करता है।
  • सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के प्रमती एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट मामले में अनुच्छेद 15(5) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
  • निजी विश्वविद्यालयों में वर्तमान में उच्च शिक्षा के लगभग 70% छात्र नामांकित हैं, जिससे सामाजिक समानता हेतु उन्हें सकारात्मक कार्रवाई नीतियों में शामिल करना अनिवार्य हो जाता है।
  • प्रस्तावित विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025, जो एक एकल उच्च शिक्षा नियामक स्थापित करने का लक्ष्य रखता है, की इस बात के लिए समीक्षा की जा रही है कि क्या यह नियामक को इन आरक्षणों को लागू करने के लिए स्पष्ट रूप से सशक्त करेगा।

महत्वपूर्ण शब्द

संविधान का अनुच्छेद 15(5)

एक संवैधानिक प्रावधान जो राज्य को निजी गैर-सहायता प्राप्त (private unaided) संस्थानों सहित शिक्षण संस्थानों में SC, ST और OBC के लिए आरक्षण अनिवार्य करने की अनुमति देता है, जबकि इसमें अल्पसंख्यक संस्थानों को शामिल नहीं किया गया है।

UPSC context

GS पेपर II: भारतीय संविधान और सामाजिक न्याय। सकारात्मक कार्यवाही और शैक्षिक समानता को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
93वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2005

वह विधान जिसने निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को सक्षम करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 15(5) अंतःस्थापित किया, जिससे उच्चतम न्यायालय के पी.ए. इनामदार (2005) के फैसले को प्रभावी रूप से निष्प्रभावी कर दिया गया।

UPSC context

GS पेपर II: संवैधानिक संशोधन। आरक्षण नीति के विकास और विधायी-न्यायिक संबंधों का परीक्षण करता है।

Source
प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत संघ (2014)

2014 का सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला जिसने 93वें संशोधन और अनुच्छेद 15(5) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, और निजी गैर-अल्पसंख्यक स्कूलों को विनियमित करने की राज्य की शक्ति की पुष्टि की।

UPSC context

जीएस पेपर II: मौलिक अधिकार और न्यायपालिका। 'मूल ढांचा' (Basic Structure) सिद्धांत और शैक्षिक अधिकारों के लिए प्रमुख मिसाल।

Source
विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025

2025 का एक प्रस्तावित कानून जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा के लिए एक एकल, व्यापक नियामक स्थापित करना है, जो मानकों और प्रत्यायन (accreditation) को सुव्यवस्थित करने के लिए UGC, AICTE और NCTE को प्रतिस्थापित करेगा।

UPSC context

GS पेपर II: शासन और शिक्षा। NEP 2020 के तहत सुधारों और नियामक पुनर्गठन के लिए प्रासंगिक।

Source
अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान

अनुच्छेद 30(1) के तहत स्थापित संस्थान, जो अपने संस्थानों के प्रशासन के अधिकार की रक्षा के लिए अनुच्छेद 15(5) के आरक्षण संबंधी अधिदेशों (reservation mandates) से संवैधानिक रूप से मुक्त हैं।

UPSC context

GS पेपर II: मौलिक अधिकार। सामाजिक न्याय और अल्पसंख्यक सुरक्षा के बीच संतुलन को समझने के लिए आवश्यक।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

अनुच्छेद 15(5) अल्पसंख्यक संस्थानों सहित सभी निजी शैक्षणिक संस्थानों में SCs, STs और OBCs के लिए आरक्षण अनिवार्य करता है।

अनुच्छेद 15(5) स्पष्ट रूप से अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों (जो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आते हैं) को उनकी विशिष्ट प्रशासनिक स्वायत्तता की रक्षा के लिए राज्य द्वारा अनिवार्य आरक्षण से छूट देता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity - Fundamental Rights

93वें और 103वें संवैधानिक संशोधनों ने अनुच्छेद 15 का विस्तार किस प्रकार किया?

  • अनुच्छेद 15(5): 93वें संशोधन (2005) द्वारा जोड़ा गया, यह अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर, निजी शैक्षणिक संस्थानों (सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त) में प्रवेश में आरक्षण का विस्तार करता है।
  • अनुच्छेद 15(6): 103वें संशोधन (2019) द्वारा जोड़ा गया, यह निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों सहित शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% तक आरक्षण प्रदान करता है।
Indian Polity - Fundamental Rights

संविधान के तहत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को क्या संरक्षण प्राप्त हैं?

  • अनुच्छेद 30(1): सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अधिकार की गारंटी देता है।
  • RTE छूट: प्रमति ट्रस्ट मामले (2014) में दिए गए निर्णय के अनुसार, अल्पसंख्यक संस्थानों को उनकी स्वायत्तता बनाए रखने के लिए शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत कोटा प्रदान करने से छूट प्राप्त है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • निजी क्षेत्रों में सकारात्मक कार्रवाई

    अनुच्छेद 15(5) को लागू करने का प्रयास हाल के उन राज्य-स्तरीय कानूनों के समान है जो निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय कोटा अनिवार्य करने का प्रयास करते हैं (जैसे, हरियाणा), जो राज्य कल्याण बनाम निजी स्वायत्तता की सीमाओं पर प्रश्न उठाते हैं।

  • उच्च शिक्षा नियामक सुधार

    विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, NEP 2020 के उस विजन को साकार करता है जिसमें खंडित निकायों (UGC, AICTE) के स्थान पर एक एकल 'light but tight' नियामक की परिकल्पना की गई है।

अनुच्छेद 15(5) बनाम RTE अधिनियम के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए सटीक छूटों का परीक्षण करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।

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