अनुराग ठाकुर ने हिमाचल से राज्य लॉटरी टेंडर वापस लेने की मांग की
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क्यों मायने रखता है
यह मुद्दा राजस्व सृजन के लिए राज्य की आवश्यकता और राज्य के नीति निदेशक तत्वों (अनुच्छेद 38 और 47) के तहत नागरिकों को जुए जैसी आर्थिक और सामाजिक रूप से हानिकारक प्रथाओं से बचाने के उसके संवैधानिक दायित्वों के बीच के तनाव को उजागर करता है।
सारांश
BJP सांसद अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से राज्य वित्त विभाग द्वारा 25 साल के प्रतिबंध के बाद राज्य द्वारा संचालित लॉटरी को फिर से शुरू करने के लिए जारी एक ई-टेंडर को तुरंत रद्द करने का पुरजोर आग्रह किया है। ठाकुर ने रेखांकित किया कि यह प्रतिबंध, जिसे शुरू में 1999 में प्रेम कुमार धूमल द्वारा लागू किया गया था और 2007 में वीरभद्र सिंह द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी, एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी उपाय था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 38 और 47 का हवाला देते हुए, ठाकुर ने जन कल्याण सुनिश्चित करने और हानिकारक प्रथाओं को रोकने के राज्य के संवैधानिक दायित्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए लॉटरी को फिर से शुरू करना अंततः गरीबों को कंगाल बना देगा और जुए की व्यापक लत को बढ़ावा देगा।
मुख्य बिंदु
- BJP MP Anurag Thakur demanded that Himachal Pradesh CM Sukhvinder Singh Sukhu withdraw an e-tender aimed at reintroducing state-run lotteries.
- The state finance department issued the tender to revive the lottery system, which was originally banned in 1999 by former CM Prem Kumar Dhumal and subsequently kept banned by Virbhadra Singh in 2007.
- ठाकुर ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के अनुच्छेद 38 और 47 का हवाला देते हुए तर्क दिया कि राज्य का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह लोक कल्याण को बढ़ावा दे और हानिकारक प्रथाओं को प्रतिबंधित करे।
- He criticized the state government for attempting to raise revenue at the expense of vulnerable citizens, stating that lotteries would encourage gambling addiction and financially ruin poor families.
महत्वपूर्ण शब्द
अनुच्छेद 38
राज्य का एक नीति निदेशक सिद्धांत (DPSP) जो राज्य को न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करके लोक कल्याण को बढ़ावा देने और आय, स्थिति तथा अवसरों में असमानताओं को कम करने का निर्देश देता है।
UPSC context
HPAS GS पेपर 2 (राजव्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण; यह राज्य के सामाजिक-आर्थिक दायित्वों बनाम लॉटरी जैसे राजस्व सृजन के तरीकों की समझ का परीक्षण करता है।
अनुच्छेद 47
राज्य का एक नीति निदेशक तत्व (DPSP) जो राज्य को पोषण स्तर, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारने का निर्देश देता है, तथा विशेष रूप से नशीले पेय पदार्थों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों के निषेध को प्रोत्साहित करता है।
UPSC context
GS Paper 2 (Polity) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक; जुआ या शराब जैसी हानिकारक सामाजिक प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने के संवैधानिक औचित्य का आकलन करता है।
Finance Department, Government of Himachal Pradesh
सार्वजनिक वित्त का प्रबंधन करने, बजट का मसौदा तैयार करने, ऋण की निगरानी करने और राजस्व सृजन निविदाएं जारी करने वाला राज्य का नोडल निकाय, जो हाल ही में राज्य द्वारा संचालित लॉटरी को फिर से शुरू करने की विवादास्पद ई-निविदा के लिए जिम्मेदार था।
UPSC context
Important for HPAS GS Paper 2 (State Administration); highlights the department's role in resource mobilization and balancing fiscal deficits against public welfare.
भारत का संविधान
देश का सर्वोच्च कानून जो शासन की रूपरेखा, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) को स्थापित करता है, जो सामाजिक-आर्थिक न्याय की दिशा में राज्य के कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं।
UPSC context
HPAS GS Paper 2 के लिए आधारभूत; संवैधानिक अधिदेशों, राज्य की शक्तियों और राजस्व एवं कल्याण के बीच संतुलन के व्यापक ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
"Since the State Government is reintroducing lotteries, it falls under the State List."
जबकि 'सट्टेबाजी और जुआ' राज्य सूची (प्रविष्टि 34) के अंतर्गत आता है, वहीं भारत सरकार (GoI) या राज्य सरकारों द्वारा आयोजित लॉटरी विशेष रूप से संघ सूची (प्रविष्टि 40) के अंतर्गत आती हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
7वीं अनुसूची सट्टेबाजी और राज्य लॉटरी के संबंध में शक्तियों का विभाजन कैसे करती है?
- संघ सूची (प्रविष्टि 40): भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा आयोजित लॉटरी पूरी तरह से सूची I (संघ सूची) के अंतर्गत आती हैं।
- राज्य सूची (प्रविष्टि 34): सामान्य सट्टेबाजी और जुए की गतिविधियां सूची II (राज्य सूची) के अंतर्गत आती हैं, जो राज्यों को निजी जुए के नियमन पर अधिकार प्रदान करती हैं।
- लॉटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998: यह केंद्रीय कानून नियंत्रित करता है कि राज्य किस प्रकार लॉटरी का आयोजन, संचालन या इस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, और यह राज्य सरकारों को विशिष्ट नियामक शक्तियां सौंपता है।
DPSP के अनुच्छेद 38 और 47 के विशिष्ट अधिदेश क्या हैं?
- अनुच्छेद 38: Mandates the state to secure a social order for the promotion of public welfare and to minimize inequalities in income, status, and opportunities.
- अनुच्छेद 47: राज्य को पोषण स्तर, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ाने का निर्देश देता है; अक्सर नशीले पेय पदार्थों, नशीली दवाओं और हानिकारक प्रथाओं को प्रतिबंधित करने का आधार बनता है।
अंतर-विषय पैटर्न
राज्य का राजस्व बनाम DPSP के कल्याणकारी अधिदेश
'सिन' (sin) राजस्व (शराब, लॉटरी) के माध्यम से राज्य के राजकोष को बढ़ाने और अनुच्छेद 47 के तहत कल्याणकारी दायित्वों को पूरा करने के बीच का तनाव अक्सर राज्य शासन पर Mains GS-2 की चर्चाओं का हिस्सा बनता है।
हिमाचल प्रदेश में राजकोषीय दबाव
राज्य लॉटरी को फिर से शुरू करने का कदम हिमाचल प्रदेश के गंभीर वित्तीय संकट और बढ़ते कर्ज के बोझ को उजागर करता है, जो हाल ही में पुरानी पेंशन योजना (OPS) जैसी भारी प्रतिबद्ध देनदारियों के कारण और अधिक बढ़ गया है।
State lotteries (Union List) vs betting (State List) alongside DPSP Articles 38/47 is highly probable as a tricky multi-statement question.
संबद्ध PYQ · 1
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- 2020HPAS_PRELIMSGS1
Match List I with List II and choose the correct answer from the given options. | List-I Constitution Articles | List-II Area of reservations | |---|---| | A. Article 15 (4) and 16 (4) | 1. Lok Sabha Seats | | B. Article 15 (6) and 16 (6) | 2. Panchayati Raj Institutions | | C. Article 243 D | 3. Other Backward Classes (OBCs) | | D. Article 330 | 4. Economically Weaker Sections (EWS) | Code: A B C D