समसामयिकी

नए मसौदा नियमों ने अनुसंधान में पशु प्रयोगों को नए सिरे से परिभाषित किया

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह भारत में बायोमेडिकल अनुसंधान नीतियों, पशु परीक्षण को नियंत्रित करने वाले नियामक ढाँचों और वैज्ञानिक प्रगति बनाम पशु कल्याण से जुड़े नैतिक दुविधाओं पर महत्वपूर्ण सवालों को संबोधित करता है।

सारांश

यह लेख भारत में पशु प्रयोगों से संबंधित नए मसौदा नियमों की बारीकियों को स्पष्ट करता है, यह विवरण देते हुए कि वे क्या अनुमति देते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उनके क्या निहितार्थ हैं, और बायोमेडिकल नवाचार को बढ़ावा देने तथा कड़े नैतिक नियंत्रण और पशु कल्याण को सुनिश्चित करने के बीच के नाजुक संतुलन को रेखांकित करता है।

मुख्य बिंदु

  • भारत में पशु प्रयोगों पर नए मसौदा नियमों का उद्देश्य पशुओं से जुड़े बायोमेडिकल रिसर्च और परीक्षण को नियंत्रित करने वाले नियमों को अपडेट करना है।
  • ये दिशानिर्देश पशु कल्याण और क्रूरता को कम करने संबंधी नैतिक चिंताओं के साथ-साथ वैज्ञानिक प्रगति और बायोमेडिकल नवाचार के बीच संतुलन बनाते हैं।
  • मुख्य बहस पारदर्शिता, संस्थागत समितियों द्वारा विनियामक निगरानी, और जहाँ भी संभव हो पशु परीक्षण को प्रतिस्थापित करने के लिए वैकल्पिक तरीकों (जैसे इन विट्रो या कम्प्यूटेशनल मॉडल) को बढ़ावा देने के इर्द-गिर्द केंद्रित है।

महत्वपूर्ण शब्द

ब्रीडिंग ऑफ एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स (कंट्रोल एंड सुपरविजन) रूल्स

भारत में एक प्रस्तावित विनियामक ढांचा जिसका उद्देश्य पशु परीक्षण स्वीकृतियों को सुव्यवस्थित करना, गंभीरता के आधार पर प्रयोगों को वर्गीकृत करना, और बायोमेडिकल अनुसंधान की आवश्यकताओं को पशु कल्याण के '3Rs' सिद्धांतों के साथ संतुलित करना है।

UPSC context

GS पेपर III (साइंस एंड टेक्नोलॉजी / जैव-नैतिकता); बायोमेडिकल अनुसंधान विनियमों, नैतिक मुद्दों और पशु कल्याण से जुड़े प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
CPCSEA

भारत के पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (Prevention of Cruelty to Animals Act) के तहत एक वैधानिक समिति जो पशु प्रयोगों को विनियमित करने, प्रजनन प्रतिष्ठानों के पंजीकरण और नैतिक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS पेपर III (S&T / गवर्नेंस); भारत में वैज्ञानिक नैतिकता और पशु कल्याण को नियंत्रित करने वाले सांविधिक निकायों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

सभी बड़े जानवरों पर किए जाने वाले सभी प्रयोगों के लिए केंद्रीकृत अनुमोदन मानदंड बिना किसी अपवाद के अनिवार्य बने हुए हैं।

अभ्यर्थियों को लग सकता है कि सभी जानवरों के लिए केंद्रीय स्तर पर मंजूरी आवश्यक है, जबकि मसौदा नियम IAECs को सभी प्रजातियों पर हल्के और मध्यम प्रयोगों को मंजूरी देने का अधिकार देते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Science and Technology - Bio-ethics and Governance

भारत में पशुओं पर प्रयोग (एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन) के लिए वैधानिक आधार और संस्थागत निगरानी क्या है?

  • वैधानिक आधार: मुख्य रूप से पशु क्रूरता निवारण (PCA) अधिनियम, 1960 (केंद्रीय अधिनियम 59, 1960) द्वारा शासित।
  • निगरानी निकाय: मछली पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय, पशु प्रयोग नियंत्रण और पर्यवेक्षण समिति (CPCSEA) द्वारा विनियमित।
  • स्थानीय समितियां: परीक्षण शुरू होने से पहले स्थानीय स्तर पर प्रोटोकॉल की समीक्षा और अनुमोदन करने के लिए अनुसंधान सुविधाओं में संस्थागत पशु नैतिकता समितियों (IAECs) को अनिवार्य बनाता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • बायोएथिक्स (जैव-नैतिकता) और अनुसंधान शासन में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण

    पशु परीक्षण में दर्द-गंभीरता वर्गीकरण और 4Rs फ्रेमवर्क की ओर बदलाव, जैव-आचारशास्त्र (bioethics) को पशुपालन कानूनों के तहत प्रशासनिक विकेंद्रीकरण से जोड़ता है।

PCA अधिनियम 1960 के अधिदेश (mandate), CPCSEA की देखरेख और 4Rs नैतिक ढाanch (framework) का मिलान करने वाले कथन-आधारित (statement-based) प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।

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