समसामयिकी

CRIF योजना के तहत आंध्र प्रदेश में सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ावा

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

CRIF जैसे तंत्रों को समझना GS3 Infrastructure और Prelims Economy के लिए आवश्यक है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि केंद्र कैसे राज्य-स्तरीय भौतिक बुनियादी ढांचे को वित्तपोषित करने के लिए (सेस के माध्यम से) संसाधन जुटाता है, जो सीधे तौर पर पूंजीगत व्यय (capital expenditure), सहकारी संघवाद और आर्थिक मल्टीप्लायर प्रभाव (economic multiplier effects) जैसे व्यापक विषयों से जुड़ा है।

सारांश

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा कोष (CRIF) के तहत आंध्र प्रदेश के सड़क बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला। पिछले तीन वर्षों में, राज्य ने 691 किमी की 20 परियोजनाओं को पूरा किया है, जबकि 55 अन्य परियोजनाएं अभी जारी हैं। निरंतर बुनियादी ढांचे के समर्थन पर जोर देते हुए, केंद्र ने ₹1,928 करोड़ की 57 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। CRIF अधिनियम 2000 द्वारा शासित, यह कोष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवश्यक सड़क नेटवर्क विकसित करने, उनका रखरखाव करने और क्षेत्रीय आर्थिक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने हेतु एक महत्वपूर्ण वित्तीय तंत्र बना हुआ है।

मुख्य बिंदु

  • आंध्र प्रदेश ने पिछले तीन वर्षों में केंद्रीय सड़क और अवसंरचना कोष (CRIF) के तहत ₹535 करोड़ की लागत से 691 किमी को कवर करने वाली 20 राज्य सड़क परियोजनाओं को पूरा किया है।
  • वर्तमान में, राज्य में ₹1,256 करोड़ के स्वीकृत परिव्यय के साथ 534 किमी में फैली 55 CRIF परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं।
  • केंद्र सरकार ने हाल ही में CRIF के तहत आंध्र प्रदेश में अतिरिक्त 57 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसका लक्ष्य ₹1,928 करोड़ के बजट के साथ 718 किलोमीटर सड़कों का विकास करना है।
  • CRIF, जिसे CRIF अधिनियम 2000 के तहत स्थापित किया गया है, महत्वपूर्ण राज्य और राष्ट्रीय अवसंरचना के विकास और रखरखाव के लिए उपकर (cess) राजस्व आवंटित करने का एक सांविधिक तंत्र है।

महत्वपूर्ण शब्द

केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (CRIF)

एक गैर-व्यपगत (non-lapsable) निधि जिसे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए स्थापित किया गया है, जो मुख्य रूप से पेट्रोल और डीजल पर उपकर (cess) द्वारा वित्तपोषित होती है। 2018 में सेंट्रल रोड फंड (Central Road Fund) से इसका नाम बदला गया।

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GS पेपर III: बुनियादी ढांचा विकास और GS पेपर II: सरकारी बजट और संसाधनों का संग्रहण।

Source
केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि अधिनियम, 2000

विधायी ढांचा जो राष्ट्रीय और राज्य सड़क नेटवर्क के लिए उपकर (cess) के संग्रहण और उपयोग को विनियमित करता है, जिसे 2018 में रेलवे जैसे व्यापक बुनियादी ढांचे को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया था।

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GS पेपर II: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप।

Source
उपकर

कर पर लगने वाला एक अतिरिक्त कर जो किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए लगाया जाता है (जैसे, सड़कों के लिए ईंधन उपकर)। बुनियादी करों के विपरीत, इसे राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता है और यह अस्थायी होता है।

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GS Paper III: भारतीय अर्थव्यवस्था और राजकोषीय नीति; विशेष रूप से विभाज्य पूल और राजकोषीय संघवाद।

Source
केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध

केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक और वित्तीय अंतःक्रिया। CRIF जैसे उपकर (cess) अक्सर चर्चा का विषय रहते हैं क्योंकि वे विभाज्य कर पूल (divisible tax pool) से बाहर रहते हैं।

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GS पेपर II: संघ और राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, और राजकोषीय संघवाद।

Source
वित्त मंत्रालय

वह नोडल मंत्रालय जिसने 2018 के संशोधन के बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से CRIF का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथ में लिया।

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GS Paper II: सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय और कार्यकारी शासन।

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सेतु बंधन योजना

सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य की सड़कों पर विशेष रूप से रेल ओवर ब्रिज (ROBs) और रेल अंडर ब्रिज (RUBs) के निर्माण के लिए CRIF के तहत एक पहल।

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GS पेपर III: अवसंरचना; विशेष रूप से कनेक्टिविटी और परिवहन सुरक्षा।

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प्रारंभिक ट्रैप

CRIF का प्रशासन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जाता है और इसके फंड विशेष रूप से सड़क परियोजनाओं के लिए आरक्षित हैं।

2018 के संशोधन ने CRIF के प्रशासनिक नियंत्रण को वित्त मंत्रालय (DEA) को हस्तांतरित कर दिया और इसके दायरे को सड़कों से आगे बढ़ाकर सामाजिक बुनियादी ढांचे (social infrastructure) तक विस्तृत किया।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy: Infrastructure

2018 के संशोधन ने केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा निधि (Central Road and Infrastructure Fund) में किस प्रकार बदलाव किया?

  • विस्तारित अधिदेश: 'Central Road Fund' से नाम बदलकर, अब यह अन्य बुनियादी ढाँचों जैसे अंतर्देशीय जलमार्ग, रेलवे और शैक्षणिक व चिकित्सा संस्थानों सहित सामाजिक बुनियादी ढाँचे को वित्तपोषित करता है।
  • प्रशासनिक बदलाव: निधि का प्रशासनिक नियंत्रण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) से आर्थिक मामलों के विभाग (MoF) को स्थानांतरित कर दिया गया।
Economy: Public Finance

CRIF को वित्तपोषित करने वाले उपकर (Cess) जैसी व्यवस्था की मुख्य संवैधानिक विशेषताएँ क्या हैं?

  • अनुच्छेद 270 बहिष्करण: अनुच्छेद 270 के तहत, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए लगाया गया उपकर (cess) विभाज्य पूल (divisible pool) से बाहर रखा गया है, जिसका अर्थ है कि इसे वित्त आयोग (Finance Commission) के फॉर्मूले के माध्यम से राज्यों के साथ अनिवार्य रूप से साझा नहीं किया जाता है।
  • विशिष्ट उद्देश्य और गैर-व्यपगत: संग्रहण का कड़ाई से निर्धारित उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाना चाहिए और इन्हें संसदीय विनियोग के माध्यम से एक गैर-व्यपगत समर्पित निधि (जैसे CRIF) में रखा जाता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • उपकरों की बढ़ती संख्या और राजकोषीय संघवाद

    राज्य अक्सर उपकरों (cesses) पर केंद्र की बढ़ती निर्भरता का विरोध करते हैं, क्योंकि वे विभाज्य पूल (divisible pool) को दरकिनार करते हैं। CRIF दर्शाता है कि कैसे केंद्र राज्य-स्तरीय बुनियादी ढांचे (infrastructure) को अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषित करते हुए आवंटन संबंधी नियंत्रण (allocative control) अपने पास रखता है।

  • पीएम गति शक्ति के साथ समन्वय

    सड़कों के साथ-साथ रेलवे, जलमार्ग और सामाजिक बुनियादी ढांचे को वित्तपोषित करके, CRIF का विस्तारित अधिदेश PM गति शक्ति मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स मास्टर प्लान के लिए महत्वपूर्ण गैर-व्यपगत (non-lapsable) वित्तीय आधार प्रदान करता है।

CRIF के 2018 के दायरे के विस्तार (social infra/जलमार्ग) और MoRTH के बजाय MoF के तहत इसके प्रशासनिक नियंत्रण पर आधारित Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।

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  • 2021MainsGS3

    “Investment in infrastructure is essential for more rapid and inclusive economic growth.” Discuss in the light of India's experience.