राष्ट्रीय प्रतीकों का वैधानिक संरक्षण और संवैधानिक दर्जा
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह बहस भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों की कानूनी स्थिति के संबंध में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और संवैधानिक बारीकी को स्पष्ट करती है। संविधान सभा में हुई चर्चा के अनुसार राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत के बीच के अंतर को समझना, और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 (जो अनुच्छेद 51A के मौलिक कर्तव्यों से संबद्ध है) के दायरे को जानना, UPSC Polity and Governance के लिए आवश्यक है।
सारांश
विपक्ष के विरोध के बीच राज्यसभा में एक गैर-सरकारी सदस्य विधेयक (Private Member's Bill) - 'राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक' (Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill) पेश किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य 1971 के अधिनियम में संशोधन करके राष्ट्रीय गीत, 'वंदे मातरम' के अपमान को अपराध की श्रेणी में शामिल करना है। विपक्षी सदस्यों ने संविधान सभा के ऐतिहासिक दृष्टिकोण का हवाला देते हुए इस कदम का विरोध किया, जिसने राष्ट्रगान (National Anthem) और राष्ट्रीय गीत (National Song) के वैधानिक संरक्षण के बीच अंतर किया था, भले ही 1950 में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने दोनों को समान दर्जा देने की बात कही थी। यह विधेयक NEET परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर संसद में चल रहे व्यापक हंगामे के बीच पेश किया गया।
मुख्य बिंदु
- राज्यसभा में एक गैर-सरकारी सदस्य विधेयक (Private Member's Bill) पेश किया गया, जिसमें राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के अपमान को दंडित करने के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में संशोधन करने की मांग की गई है।
- वर्तमान में, 1971 का अधिनियम राष्ट्रीय ध्वज, संविधान का अपमान करने और राष्ट्रगान के गायन को रोकने के लिए दंड का प्रावधान करता है, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय गीत को शामिल नहीं किया गया है।
- विपक्षी सांसदों ने विधेयक को पेश किए जाने पर आपत्ति जताई और तर्क दिया कि संविधान सभा ने दंडात्मक उपायों के संबंध में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को बिल्कुल एक समान वैधानिक स्तर पर रखने से सचेत रूप से परहेज किया था।
- बहसों में डॉ. राजेंद्र प्रसाद की 1950 की उस घोषणा का हवाला दिया गया कि 'वंदे मातरम' को 'जन गण मन' के समान ही सम्मानित किया जाना चाहिए।
- NEET पेपर लीक पर चर्चा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों के कारण राज्यसभा की कार्यवाही भी बाधित हुई।
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971
एक भारतीय कानून जो राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान सहित देश के प्रमुख संप्रभु प्रतीकों के अपमान, विरूपण या अनादर को दंडित करता है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था); राष्ट्रीय प्रतीकों के लिए वैधानिक संरक्षण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीमाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।
गैर-सरकारी विधेयक
संसद के किसी भी सदन में किसी भी ऐसे संसद सदस्य द्वारा पेश किया गया एक विधायी प्रस्ताव, जो वर्तमान में सरकारी मंत्री के रूप में कार्यरत नहीं है।
UPSC context
GS Paper II (संसदीय कार्यवाही); कानून निर्माण प्रक्रियाओं, गैर-मंत्रालयी अधिकारों और विधायी प्रवृत्तियों की समझ का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय गीत
बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित देशभक्ति कविता 'वंदे मातरम', जिसे 1950 में संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के समान ही सम्मान प्रदान करने के लिए अपनाया गया था।
UPSC context
GS पेपर I और II (आधुनिक इतिहास और राजव्यवस्था); स्वतंत्रता आंदोलन के ऐतिहासिक मील के पत्थरों और राजकीय प्रतीकों का परीक्षण करता है।
संविधान सभा
निर्वाचित प्रतिनिधियों का वह संप्रभु निकाय जिसे भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने और उसे अपनाने का कार्य सौंपा गया था, तथा जो प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीकों के चयन के लिए भी उत्तरदायी था।
UPSC context
GS Paper II (राजव्यवस्था); संवैधानिक इतिहास, वाद-विवादों और लोकतांत्रिक परंपराओं की उत्पत्ति के आधारभूत ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत का संविधान और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को एक समान दर्जा देते हैं।
अनुच्छेद 51A(a) स्पष्ट रूप से संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के प्रति सम्मान को अनिवार्य बनाता है, लेकिन इसमें राष्ट्रीय गीत को पूरी तरह से छोड़ दिया गया है। इसी प्रकार, 1971 का अधिनियम भी राष्ट्रीय गीत को बाहर रखता है।
संबंधित अवधारणाएँ
राष्ट्रीय गीत बनाम राष्ट्रगान की कानूनी स्थिति क्या है?
- संवैधानिक स्थिति: अनुच्छेद 51A(a) स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान को सूचीबद्ध करता है, लेकिन इसमें राष्ट्रीय गीत ('वंदे मातरम') का उल्लेख नहीं है।
- वैधानिक अंतराल: यह अधिनियम ध्वज, संविधान के अनादर और राष्ट्रगान गाने से रोकने को दंडित करता है, लेकिन इसमें राष्ट्रीय गीत शामिल नहीं है।
- ऐतिहासिक अंगीकरण: संविधान सभा के अध्यक्ष द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया; बहुलवादी समावेशिता को बनाए रखने के लिए केवल पहले दो छंदों को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है।
भारतीय संसद में गैर-सरकारी विधेयक (PMBs) कैसे कार्य करते हैं?
- परिचय एवं नोटिस: कोई भी संसद सदस्य जो मंत्री नहीं है, वह एक गैर-सरकारी सदस्य होता है; उनके विधेयकों को पेश करने के लिए एक महीने के पूर्व नोटिस की आवश्यकता होती है।
- शेड्यूलिंग सीमाएं: PMB केवल शुक्रवार को ही पेश और चर्चा किए जा सकते हैं (लोकसभा में प्रत्येक शुक्रवार को, राज्यसभा में हर दूसरे शुक्रवार को)।
- प्रारूपण और सफलता: सरकारी विधेयकों, जिनका मसौदा विधि मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है, के विपरीत इसका मसौदा तैयार करने की पूरी जिम्मेदारी केवल संबंधित सदस्य की होती है। 1970 के बाद से कोई भी PMB पारित नहीं हुआ है।
अंतर-विषय पैटर्न
गैर-सरकारी विधेयक + न्यायिक सक्रियता
यद्यपि PMB शायद ही कभी कानून बनते हैं, लेकिन ऐतिहासिक रूप से वे नीतिगत दिशा-संकेतकों के रूप में कार्य करते हैं, जो उन प्रमुख सामाजिक-राजनीतिक बहसों का संकेत देते हैं जो बाद में कार्यकारी कार्रवाई या न्यायिक व्याख्या को उत्प्रेरित करती हैं।
मौलिक कर्तव्य + वैधानिक प्रवर्तन
वर्मा समिति (1999) ने वैधानिक दंडात्मक प्रावधानों (जैसे 1971 के अधिनियम) को गैर-वादयोग्य मूल कर्तव्यों से जोड़ा, जो यह दर्शाता है कि राज्य किस प्रकार नैतिक दायित्वों को लागू करता है।
अनुच्छेद 51A(a) के तहत राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बीच अंतर, प्राइवेट मेंबर बिल (Private Member Bill) के नियमों के साथ, Prelims 2026 के लिए अत्यधिक संभावित है।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2003PrelimsGS1
Which one of the following statements is correct?
- 2015PrelimsGS1
"To uphold and protect the Sovereignty, Unity and Integrity of India" is a provision made in the