समसामयिकी

वंदे मातरम के अपमान को अपराध बनाने वाला राज्यसभा विधेयक

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख मूल संवैधानिक और शासन संबंधी विषयों को छूता है, जिनमें राष्ट्रीय प्रतीकों से संबंधित आचरण को अपराध की श्रेणी में लाने में विधाई शक्ति की सीमाएं, राष्ट्रवाद का भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) के साथ अंतर्संबंध, और विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों के बीच संसदीय कामकाज की गतिशीलता शामिल हैं।

सारांश

भारी विपक्षी विरोध के बीच राज्यसभा ने राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के अपमान को अपराध घोषित करने वाले एक विवादास्पद विधेयक को पारित कर दिया। इस कानून में राष्ट्रीय गीत का अनादर करने के लिए दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं, जिससे सांविधिक राष्ट्रवाद की सीमाओं, वाक् स्वतंत्रता और संसदीय प्रक्रियाओं पर बहस छिड़ गई है।

मुख्य बिंदु

  • राज्य सभा ने विपक्षी सदस्यों के कड़े विरोध और हंगामे के बीच भारत के राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के अपमान को अपराध की श्रेणी में लाने वाला एक विधेयक पारित कर दिया।
  • यह कानून राष्ट्रीय गीत के प्रति अनादर या अपमान दिखाने पर दंडात्मक परिणाम का प्रावधान करता है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद और विधายक सीमाओं के बारे में महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है।
  • विपक्षी दलों ने प्रक्रियागत मुद्दों और लोकतांत्रिक असहमति तथा स्वतंत्र अभिव्यक्ति से जुड़ी चिंताओं की ओर इशारा करते हुए विधेयक पारित किए जाने का कड़ा विरोध किया।
  • यह कदम देशभक्ति के सांविधिक प्रवर्तन बनाम संवैधानिक मौलिक कर्तव्यों और नागरिक स्वतंत्रताओं को लेकर चल रही बहसों को रेखांकित करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

वंदे मातरम के अपमान को अपराध बनाने वाला विधेयक

राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के गायन के दौरान जानबूझकर अनादर दिखाने या बाधा डालने के लिए दंडात्मक प्रावधान पेश करने हेतु, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में संशोधन करने वाला एक विधायी प्रस्ताव।

UPSC context

GS पेपर II के तहत भारतीय राजव्यवस्था (वैधानिक राष्ट्रवाद, मौलिक अधिकार, और भाषण की स्वतंत्रता बनाम राष्ट्रीय सम्मान) के लिए महत्वपूर्ण।

Source
वंदे मातरम

भारत का राष्ट्रीय गीत, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने संस्कृत में रचा था, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राष्ट्रीय गान के बराबर संवैधानिक दर्जा रखता है।

UPSC context

GS पेपर I (आधुनिक भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन) और GS पेपर II (राष्ट्रीय प्रतीक और संवैधानिक प्रावधान) के लिए महत्वपूर्ण।

Source
राज्य सभा

भारतीय संसद का उच्च सदन, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है, कानून में संशोधन करने और राष्ट्रीय नीति की समीक्षा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

UPSC context

जीएस पेपर II के अंतर्गत संसद और राज्य विधायिका—संरचना, कार्यप्रणाली, कामकाज का संचालन, शक्तियां और विशेषाधिकार के लिए महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

वंदे मातरम को 1971 के अधिनियम के तहत राष्ट्रीय गान की तरह अपमान के खिलाफ स्वतः ही समान वैधानिक संरक्षण प्राप्त है।

आकांक्षी अक्सर संवैधानिक दर्जे को वैधानिक संरक्षण समझ लेते हैं। जहाँ राष्ट्रगान (National Anthem) और राष्ट्रीय ध्वज (National Flag) को राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 (Prevention of Insults to National Honour Act, 1971) के तहत स्पष्ट वैधानिक समर्थन प्राप्त है, वहीं राष्ट्रीय गीत (वंदे मातरम्) को इस अधिनियम में शामिल किए जाने के लिए विशिष्ट विधायी संशोधन की आवश्यकता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity and Constitution

भारत में राष्ट्रीय गान (National Anthem), राष्ट्रीय ध्वज (National Flag) और राष्ट्रीय गीत (National Song) से संबंधित कानूनी प्रावधान क्या हैं?

  • वैधानिक संरक्षण: राष्ट्र गान और ध्वज नेशनल ऑनर एक्ट, 1971 (Prevention of Insults to National Honour Act, 1971) के तहत संरक्षित हैं।
  • मौलिक कर्तव्य: अनुच्छेद 51A(a) प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य बनाता है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों तथा संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।
  • संवैधानिक दर्जा: राष्ट्रीय गान के विपरीत, वंदे मातरम (राष्ट्रीय गीत) का अनुच्छेद 51A(a) में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, हालांकि इसका राष्ट्रीय सम्मान समान है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • राष्ट्रीय प्रतीक बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

    1971 के अधिनियम के तहत राष्ट्रीय प्रतीकों का वैधानिक प्रवर्तन अनुच्छेद 19(1)(a) के उचित प्रतिबंधों और अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों को प्रतिच्छेदित करता है।

  • संसदीय प्रक्रियाएँ और विधायी आम सहमति

    विपक्ष के बहिर्गमन के बीच ध्वनि मत से विवादास्पद विधेयकों को पारित करना संसदीय प्रक्रियाओं और द्विसदनीय संघवाद में बढ़ते तनाव को उजागर करता है।

संवैधानिक राष्ट्रवाद बनाम मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51A) और अनुच्छेद 19(1)(a) की वाक् स्वतंत्रता राजनीति विज्ञान (पॉलिटी) के कथनों में शामिल होंगे।

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