इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में पुलिस जवाबदेही की आलोचना की
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ पुलिस जवाबदेही, कार्यपालिका की मनमानी शक्तियों पर न्यायिक अंकुश और गैंगस्टर एक्ट, 1986 जैसे राज्य-विशिष्ट कानूनों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को रेखांकित करती हैं। ये पहलू UPPSC GS परीक्षाओं से गहराई से जुड़े हुए हैं, जिसमें संवैधानिक संरक्षण (अनुच्छेद 21 और 22), पुलिस प्रशासनिक सुधार और राज्य-विशिष्ट विधान शामिल हैं।
सारांश
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गाजियाबाद के एक परिवार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के एक मामले को रद्द कर दिया और संवैधानिक अधिकारियों के बजाय राजनीतिक सेवकों के रूप में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की कड़ी आलोचना की। न्यायालय ने न्यायिक निगरानी को दरकिनार करने, प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों से बचने और सिविल भूमि विवादों को निपटाने के लिए कड़े 'उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1986' के प्रणालीगत दुरुपयोग को रेखांकित किया। इसके साथ ही न्यायालय ने यह भी नोट किया कि कैसे एक 'तबादला-तैनाती अर्थव्यवस्था' (transfer-posting economy) राजनीतिक आकाओं के प्रति पुलिस की वफादारी को संचालित करती है।
मुख्य बिंदु
- इलाहाबाद हाईकोर्ट (न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की पीठ) ने उत्तर प्रदेश पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि फील्ड अधिकारियों की निष्ठा संविधान के बजाय सत्तारूढ़ शासन और राजनीतिक वरिष्ठों के प्रति होती है।
- ये टिप्पणियां गाजियाबाद निवासी राजेंद्र त्यागी और उनके परिवार के खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1986 के तहत दर्ज एक मामले को खारिज करते हुए की गईं।
- अदालत ने एक गृहिणी ललिता त्यागी की मनमानी गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की, जिन्होंने लगभग 80 दिन जेल में बिताए थे, और इसे स्पष्ट रूप से अवैध तथा पूरी तरह से अनुचित करार दिया क्योंकि यह मामला दीवानी भूमि और वित्तीय विवादों से उत्पन्न हुआ था।
- पीठ ने गहरे तक पैठ बना चुकी ट्रांसफर-पोस्टिंग अर्थव्यवस्था और राजनीतिक अधीनता की कड़ी आलोचना की, जो कानून के शासन को एक प्रशासनिक बाधा मानती है, जिसके परिणामस्वरूप चयनात्मक कार्रवाई, मनमानी निवारक नजरबंदी और कड़े कानूनों का दुरुपयोग होता है।
- अदालत ने प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष दर्ज किया कि गाजियाबाद के पूर्व पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा ने गैंगस्टर्स एक्ट की कार्यवाही को मंजूरी देने में अपने अधिकार का दुरुपयोग किया था, और उन्हें अधिक संयम बरतने की चेतावनी दी।
महत्वपूर्ण शब्द
उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, 1986
संगठित अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अधिनियमित एक सख्त राज्य कानून। यह पुलिस को हिरासत की व्यापक शक्तियां प्रदान करता है, लेकिन दीवानी विवादों में इसके प्रणालीगत दुरुपयोग और प्रक्रियात्मक खामियों के लिए इसे गंभीर न्यायिक आलोचना का सामना करना पड़ा है।
UPSC context
GS Paper II: राजव्यवस्था और राज्य के कानून; निवारक निरोध (preventive detention), राज्य की शक्ति के दुरुपयोग और नागरिक स्वतंत्रता की समझ का परीक्षण।
तबादला-तैनाती अर्थव्यवस्था
एक अनौपचारिक व्यवस्था जहां प्रशासनिक स्थानांतरण और पदस्थापना का उपयोग राजनीतिक लाभ के रूप में किया जाता है, जिससे नौकरशाही की तटस्थता से समझौता होता है और अधिकारी संवैधानिक कर्तव्यों के बजाय राजनीतिक वरिष्ठों को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित होते हैं।
UPSC context
GS Paper II: पुलिस सुधार और कार्यपालिका की जवाबदेही; नौकरशाही के राजनीतिकरण और प्रशासनिक स्वतंत्रता के मुद्दों का परीक्षण करता है।
वरिष्ठ उत्तरदायित्व का सिद्धांत
एक प्रशासनिक और कानूनी ढांचा जो यह सुझाव देता है कि वरिष्ठ नौकरशाहों को अपने अधीनस्थों द्वारा किए गए कदाचार और कानूनी चूकों को रोकने, उनका समाधान करने या उन्हें दंडित करने में विफल रहने के लिए आपराधिक और प्रशासनिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए।
UPSC context
GS पेपर IV: नीतिशास्त्र और सत्यनिष्ठा; प्रशासनिक जवाबदेही, पर्यवेक्षी लापरवाही और लोक सेवा नैतिकता के सिद्धांतों का परीक्षण करता है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय
उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1866 में हुई थी। यह राज्य में शीर्ष न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करता है, जो कार्यपालिका के कार्यों पर महत्वपूर्ण न्यायिक समीक्षा और रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है।
UPSC context
GS पेपर II: भारतीय न्यायपालिका; मौलिक अधिकारों की रक्षा में उच्च न्यायालयों की शक्तियों, क्षेत्राधिकारों और उनकी भूमिका का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
मात्र एक दर्ज FIR के आधार पर किसी आरोपी के खिलाफ राज्य का गैंगस्टर विरोधी कानून लागू नहीं किया जा सकता है।
श्रद्धा गुप्ता (2022) मामले में, SC ने निर्णय दिया कि यदि कोई आरोपी किसी संगठित गिरोह से संबंधित है, तो उस पर केवल एक FIR के आधार पर भी UP गैंगस्टर्स एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।
संबंधित अवधारणाएँ
पुलिस सुधारों पर प्रकाश सिंह (2006) के प्रमुख निर्देश क्या हैं?
- राज्य सुरक्षा आयोग: राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने और राज्य पुलिस नीति के व्यापक दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार करने के लिए एक निकाय का गठन किया जाए।
- कार्यकाल की सुरक्षा: DGPs, SPs और थाना प्रभारियों (SHOs) के लिए न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल सुनिश्चित करें।
- पुलिस स्थापना बोर्ड: स्थानांतरण, पोस्टिंग और पदोन्नति की देखरेख के लिए एक बोर्ड की स्थापना की जाए, ताकि इन्हें निष्पक्ष और स्वतंत्र रखा जा सके।
'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' पर विधायी शक्ति किस प्रकार संरचित है?
- राज्य सूची प्रविष्टि: संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' (पब्लिक ऑर्डर) दोनों को क्रमशः प्रविष्टि 2 और 1 के अंतर्गत राज्य सूची (सूची II) में रखा गया है।
- राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता: राज्यों के पास गैंगस्टर एक्ट या संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम जैसे विशेष क्षेत्रीय कानूनों को अधिनियमित करने की अनन्य सक्षमता है।
- संघ के सशस्त्र बल: केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती सूची I, प्रविष्टि 2 के तहत संघ के अधिकार क्षेत्र में आती है।
अंतर-विषय पैटर्न
संघवाद + राज्य सुरक्षा कानून
राज्य-अधिनियमित गैंगस्टर-विरोधी कानून इस बात को रेखांकित करते हैं कि कैसे क्षेत्रीय सुरक्षा कानून अक्सर अनुच्छेद 21 और 22 के तहत संघीय रूप से संरक्षित मौलिक अधिकारों के साथ परस्पर जुड़ते हैं, और कभी-कभी उन पर दबाव डालते हैं।
प्रशासनिक नैतिकता + पुलिस स्वायत्तता
'तबादला-पदस्थापन अर्थव्यवस्था' (transfer-posting economy) राजनीतिक-पुलिस सांठगांठ को GS IV नीतिशास्त्र से जोड़ती है, जो यह दर्शाती है कि किस प्रकार सिविल सेवा की तटस्थता से समझौता विधि के शासन को कमजोर करता है।
राज्य के संगठित अपराध अधिनियम और अनुच्छेद 21 तथा 22 के साथ उनके संरचनात्मक संघर्ष के 2026 में GS-II Mains के प्रश्न के रूप में शामिल होने की संभावना है।
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