उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के तबादले और कार्यप्रणाली ज्ञापन का अनुपालन
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों का स्थानांतरण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन को दर्शाता है। Memorandum of Procedure और कोलेजियम प्रणाली (Collegium system) की कार्यप्रणाली को समझना GS-II (राजव्यवस्था और शासन) के लिए आवश्यक है, जो सीधे तौर पर न्यायिक स्वतंत्रता, संवैधानिक प्रावधानों (अनुच्छेद 222) और संस्थागत पारदर्शिता जैसे विषयों को संबोधित करता है।
सारांश
केंद्र सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण न्याय के बेहतर प्रशासन के लिए जनहित में किया जाता है, जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) का पालन करता है। यह प्रक्रिया भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के साथ मिलकर शुरू की जाती है, जिसमें संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के विचारों को शामिल किया जाता है और न्यायाधीश की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर भी विचार किया जाता है। इस बयान में कार्यपालिका-न्यायपालिका की गतिशीलता पर प्रकाश डाला गया, जिसमें एक हालिया उदाहरण का उल्लेख किया गया जहाँ कॉलेजियम ने सरकार के पुनर्विचार के आधार पर स्थानांतरण के फैसले को संशोधित किया था।
मुख्य बिंदु
- केंद्र सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के सभी तबादले बेहतर न्याय प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए जनहित में किए जाते हैं।
- स्थानांतरण मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) द्वारा निर्देशित होते हैं और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (SC के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों) के परामर्श से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शुरू किए जाते हैं।
- इस प्रक्रिया में स्थानांतरण करने वाले और प्राप्त करने वाले दोनों High Courts के मुख्य न्यायाधीशों के साथ-साथ संबंधित High Court से परिचित SC के न्यायाधीशों के विचारों पर विचार करना आवश्यक है।
- निर्णय लेने की प्रक्रिया के दौरान स्थानांतरित किए जाने वाले न्यायाधीशों के व्यक्तिगत कारकों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाता है।
- SC कॉलेजियम ने हाल ही में सरकार द्वारा पुनर्विचार के अनुरोध के बाद न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन के स्थानांतरण के अपने निर्णय में बदलाव किया।
महत्वपूर्ण शब्द
सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम
भारत के मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों से बना वह न्यायिक निकाय, जो उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की सिफारिश करता है।
UPSC context
GS Paper II: न्यायपालिका। यह न्यायिक स्वतंत्रता, नियुक्ति प्रक्रिया और ऐतिहासिक 'Three Judges Cases' के ज्ञान का परीक्षण करता है।
मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP)
न्यायपालिका और कार्यपालिका द्वारा सहमत दिशा-निर्देशों का एक समूह, जो उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रशासनिक प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करता है।
UPSC context
GS Paper II: शासन और न्यायपालिका। कार्यपालिका-न्यायपालिका की गतिशीलता और न्यायिक नियुक्तियों के प्रशासनिक ढांचे को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
अनुच्छेद 222
वह संवैधानिक प्रावधान जो भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के साथ परामर्श के बाद, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर II: संविधान। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यात्मक स्वायत्तता और प्रशासनिक स्थानांतरण से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
कार्यपालिका-न्यायपालिका संबंध
सरकार और न्यायालयों के बीच गतिशील अंतःक्रिया, विशेष रूप से न्यायिक नियुक्तियों, स्थानांतरण और 'मूल संरचना' (Basic Structure) सिद्धांत में शक्ति के संतुलन के संबंध में।
UPSC context
GS पेपर II: शक्तियों का पृथक्करण। यह भारतीय राज्य के विभिन्न अंगों के बीच नियंत्रण और संतुलन (checks and balances) की समझ का परीक्षण करता है।
लोकसभा
भारत की संसद का निचला सदन जहाँ सरकार न्यायिक नीतियों पर स्पष्टीकरण प्रदान करती है, जो जनहित और कानूनी प्रशासन के मामलों पर विधायी निगरानी का प्रतिनिधित्व करता है।
UPSC context
जीएस पेपर II: संसद और राज्य विधानमंडल। इस बात के लिए प्रासंगिक कि न्यायिक मामलों के संबंध में कार्यपालिका विधायिका के प्रति कैसे जवाबदेह रहती है।
प्रारंभिक ट्रैप
हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए कॉलेजियम में CJI और सुप्रीम कोर्ट के दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं।
यह एक क्लासिक ट्रैप है। उच्च न्यायालय की नियुक्तियों के लिए CJI+2 कॉलेजियम का उपयोग होता है, जबकि उच्च न्यायालय के स्थानांतरण के लिए CJI+4 कॉलेजियम की आवश्यकता होती है।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 222 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण को किस प्रकार नियंत्रित करता है?
- संवैधानिक प्राधिकरण: राष्ट्रपति के पास भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ अनिवार्य परामर्श के बाद न्यायाधीशों को स्थानांतरित करने की शक्ति है।
- कोलेजियम की आवश्यकता: 1998 के बाद, 'परामर्श' के लिए CJI और सुप्रीम कोर्ट के चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों की सिफारिश अनिवार्य है।
- अनिवार्य परामर्श: CJI को प्रस्ताव को अंतिम रूप देने से पहले स्थानांतरित करने वाले और प्राप्त करने वाले, दोनों उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श करना भी आवश्यक है।
- सहमति का कारक: सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि न्यायाधीश की सहमति की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि स्थानांतरण पूरी तरह से "जनहित" में हो।
मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) क्या है?
- परिभाषा: आधिकारिक कार्यकारी नियमावली, जिसे 1998 के Third Judges Case के बाद तैयार किया गया था, जो उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण को विनियमित करती है।
- पुनरावृत्ति नियम: सरकार कॉलेजियम से किसी स्थानांतरण पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकती है, लेकिन यदि कॉलेजियम अपनी सिफारिश को दोहराता है, तो यह बाध्यकारी हो जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
दंडात्मक स्थानांतरण बनाम महाभियोग
मनमाने स्थानांतरणों की अक्सर प्रच्छन्न अनुशासनात्मक उपायों के रूप में आलोचना की जाती है, जो कठोर संसदीय महाभियोग प्रक्रिया (Article 124(4)) को दरकिनार करते हैं और न्यायिक स्वतंत्रता के बुनियादी संरचना (Basic Structure) के सिद्धांत के लिए खतरा पैदा करते हैं।
NJAC के बाद MoP पर गतिरोध
स्थानांतरणों की प्रक्रिया में सरकारी देरी या उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस लौटाना अक्सर 2015 में NJAC को अमान्य किए जाने के बाद कॉलेजियम प्रणाली के विरुद्ध कार्यपालिका के निरंतर प्रतिरोध को दर्शाता है।
2026 Prelims में HC नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम संरचना (CJI + 2 न्यायाधीश) बनाम HC स्थानांतरण (CJI + 4 न्यायाधीश) के बीच अंतर पर आधारित एक 'ट्रैप' (trap) की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
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Discuss the evolution of collegium system in India. Critically examine the advantages and disadvantages of the system of appointment of the Judges of the Supreme Court of India and that of the USA.
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“Constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy.” Comment.
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Critically examine the Supreme Court's judgement on 'National Judicial Appointments Commission Act, 2014' with reference to appointment of judges of higher judiciary in India.
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Judicial Legislation is antithetical to the doctrine of separation of powers as envisaged in the Indian Constitution. In this context justify the filing of large number of public interest petitions praying for issuing guidelines to executive authorities.
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With reference to Indian judiciary, consider the following statements : 1. Any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India. 2. A High Court in India has the power to review its own judgement as the Supreme Court does. Which of the statements given above is/are correct?