समसामयिकी

अंतरराज्यीय जल बंटवारा विवाद और BBMB विनियामक ढांचा

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

अंतर-राज्यीय जल विवाद भारतीय संघवाद में महत्वपूर्ण संघर्ष बिंदुओं (flashpoints) के रूप में कार्य करते हैं, जो राज्यों के बीच समयबद्ध, लागू करने योग्य और न्यायसंगत संसाधन साझाकरण सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे (जैसे कि अनुच्छेद 262 और ट्रिब्यूनल) की सीमाओं को उजागर करते हैं।

सारांश

हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई एक सर्वदलीय बैठक में पंजाब द्वारा नदी जल को "असंवैधानिक" रूप से रोकने की निंदा करते हुए और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के निर्णयों को तत्काल लागू करने की मांग करते हुए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया। यह तनाव तब और बढ़ गया जब पंजाब ने हरियाणा और राजस्थान के लिए 4,500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने के संबंध में BBMB की बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। हरियाणा ने सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर को पूरा करने पर अपने एकजुट रुख को दोहराया और जोर देकर कहा कि जल बंटवारा केवल रिपेरियन सिद्धांतों के बजाय पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 द्वारा शासित होता है। इस अंतर-राज्यीय जल विवाद में आई तेजी भारतीय संघवाद और अंतर-राज्यीय संसाधन प्रबंधन में मौजूद जटिल चुनौतियों को रेखांकित करती है।

मुख्य बिंदु

  • हरियाणा की एक सर्वदलीय बैठक ने पंजाब से बिना किसी शर्त के पानी छोड़ने और BBMB के निर्देशों का अनुपालन करने का आग्रह किया।
  • हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंजाब द्वारा पानी रोके जाने को "असंवैधानिक" और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 का उल्लंघन करार दिया।
  • BBMB ने पहले हरियाणा और राजस्थान के लिए भाखड़ा नांगल बांध से अतिरिक्त 4,500 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया था, जिसका पंजाब ने विरोध किया।
  • हरियाणा के राजनीतिक दलों ने सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर के शीघ्र निर्माण पर जोर देने के लिए एकजुटता प्रदर्शित की।
  • पंजाब ने नदी जल पर अपना पक्ष रखने के लिए विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया, जिससे लंबे समय से जारी अंतर-राज्यीय विवाद और बढ़ गया है।

महत्वपूर्ण शब्द

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966

वह केंद्रीय अधिनियम जिसने 1966 में तत्कालीन पंजाब राज्य को पंजाब और हरियाणा में विभाजित किया था। इसमें नदी जल के बंटवारे और परियोजना परिसंपत्तियों को नियंत्रित करने वाली विशिष्ट धाराएं (78-80) शामिल हैं।

UPSC context

GS II (राजव्यवस्था); अंतर-राज्यीय संसाधन बंटवारे और संघीय विवादों के वैधानिक आधार को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB)

भाखड़ा-नांगल और ब्यास परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए 1966 के अधिनियम के तहत गठित एक सांविधिक निकाय। यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और अन्य उत्तरी क्षेत्रों में जल और विद्युत वितरण को विनियमित करता है।

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GS II (सांविधिक निकाय); अंतर-राज्यीय नदी प्रबंधन में प्रशासनिक तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
सतलज-यमुना लिंक (SYL) नहर

पंजाब से हरियाणा तक रावी-ब्यास के जल को स्थानांतरित करने के लिए एक प्रस्तावित 214 किमी लंबी नहर। जल अधिकारों और क्षेत्रीय संप्रभुता पर परस्पर विरोधी दावों के कारण यह विवाद का एक मुख्य बिंदु बना हुआ है।

UPSC context

GS II और GS I (भूगोल/राजव्यवस्था); अंतर-राज्यीय विवादों और न्यायिक हस्तक्षेप के लिए एक उत्कृष्ट केस स्टडी।

Source
संविधान का अनुच्छेद 262

एक संवैधानिक प्रावधान जो संसद को अंतर-राज्यीय नदियों से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन की शक्ति प्रदान करता है। यह विशिष्ट केंद्रीय कानूनों के माध्यम से ऐसे मामलों में उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के अधिकार क्षेत्र के अपवर्जन (exclusion) की अनुमति देता है।

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GS II (Polity); संघीय जल शासन और न्यायिक सीमाओं के लिए आधारभूत लेख।

Source
अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (ISRWD) अधिनियम, 1956

अनुच्छेद 262 के तहत अधिनियमित विधान जो अंतर-राज्यीय जल विवादों के समाधान हेतु तदर्थ (ad-hoc) न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करता है, जब राज्यों के बीच द्विपक्षीय वार्ता विफल हो जाती है।

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GS II (शासन); विवाद समाधान के लिए कानूनी तंत्र और हालिया सुधार प्रस्तावों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
रिपेरियन सिद्धांत

एक कानूनी सिद्धांत जिसके तहत जल अधिकार उन लोगों के पास होते हैं जिनकी भूमि किसी जल निकाय के निकट स्थित होती है। पंजाब अक्सर गैर-तटवर्ती हरियाणा को जल हस्तांतरण का विरोध करने के लिए इसका हवाला देता है।

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GS I (भूगोल); संघीय विवादों में जल अधिकारों बनाम वैधानिक आवंटन की वैचारिक समझ का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

उच्चतम न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सभी अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों पर अनन्य मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है।

अनुच्छेद 262 संसद को अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों पर उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करने की शक्ति प्रदान करता है, जिसे इसने अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम के माध्यम से किया है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - Federalism

संविधान अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों का समाधान कैसे करता है?

  • अनुच्छेद 262: संसद को अंतर-राज्यीय नदियों या नदी घाटियों से संबंधित किसी भी विवाद या शिकायत के न्यायनिर्णयन (adjudication) के लिए प्रावधान करने हेतु सशक्त बनाता है।
  • क्षेत्राधिकार पर रोक: संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय को ऐसे विवादों पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से प्रतिबंधित कर सकती है।
  • ISWD अधिनियम 1956: संसद द्वारा अनुच्छेद 262 के तहत तदर्थ (ad-hoc) न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए अधिनियमित, जिनके निर्णय (awards) अंतिम और बाध्यकारी होने के लिए अभिप्रेत हैं।
Polity & Geography

भारतीय राज्यों के बीच नदी जल के बंटवारे को कौन से सिद्धांत नियंत्रित करते हैं?

  • रिपेरियन सिद्धांत: यह विशेष रूप से उस राज्य को जल अधिकार प्रदान करता है जिसके क्षेत्र से होकर नदी बहती है (अक्सर पंजाब जैसे ऊपरी तटवर्ती (upstream) राज्यों द्वारा इसका हवाला दिया जाता है)।
  • न्यायसंगत बँटवारा: भारत के न्यायाधिकरण निर्णयों (tribunal awards) में कठोर तटवर्ती सिद्धांत (strict riparianism) को दरकिनार करते हुए, आवश्यकता, पूर्व उपयोग और बेसिन भूगोल के आधार पर न्यायसंगत बंटवारे पर ध्यान केंद्रित करता है।
  • हेलसिंकी नियम: अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देश (1966) जो भारतीय न्यायाधिकरणों को अंतर्राष्ट्रीय या अंतर-राज्यीय अपवाह बेसिनों (drainage basins) के न्यायसंगत उपयोग को प्राथमिकता देने के लिए गहराई से प्रभावित करते हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • जल विवाद एवं अंतर-राज्यीय परिषदें

    जहाँ ट्रिब्यूनल (Tribunals) कानूनी जल अधिकारों का अधिनिर्णयन करते हैं, वहीं अनुच्छेद 263 (Inter-State Council) और जोनल काउंसिल (Zonal Councils) परामर्शदात्री मंचों के रूप में कार्य करते हैं, हालांकि वे अक्सर SYL नहर जैसे जटिल क्षेत्रीय संसाधन विवादों को सुलझाने में विफल रहते हैं।

  • BBMB: वैधानिक बनाम ट्रिब्यूनल तंत्र

    ISWD अधिनियम 1956 के तहत गठित तदर्थ न्यायाधिकरणों के विपरीत, BBMB पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत एक स्थायी सांविधिक निकाय है, जो संसाधन विभाजन के लिए विभिन्न विधायी उपकरणों को दर्शाता है।

2026 प्रीलिम्स में SC के मूल क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 131) बनाम नदियों पर वैधानिक रोक (अनुच्छेद 262) के बारे में उम्मीदवारों को भ्रमित करने वाले एक कथन की अपेक्षा करें।

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