डेटा संरक्षण कानून और कमजोर होता सूचना का अधिकार ढांचा
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
यह विषय निजता के अधिकार (DPDP Act) और सूचना के अधिकार (RTI Act) के बीच महत्वपूर्ण तनाव को रेखांकित करता है। यह GS2 (Governance) के उन प्रश्नों के लिए अत्यंत प्रासंगिक है जो पारदर्शिता पर हाल के कानूनी संशोधनों के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं, साथ ही GS3 के उन प्रश्नों के लिए भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा संरक्षण ढांचे के गवर्नेंस और नैतिक निहितार्थों को संबोधित करते हैं।
सारांश
यह लेख ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (GPAI) शिखर सम्मेलन में 'AI for All' के नारे के माध्यम से समावेशी तकनीक के लिए भारत की वैश्विक वकालत और घरेलू स्तर पर पारदर्शिता तंत्र के क्षरण के बीच एक गहरा विरोधाभास व्यक्त करता है। यह डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 की कड़ी आलोचना करता है, जिसने सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 में संशोधन कर 'व्यक्तिगत जानकारी' के प्रकटीकरण पर पूर्ण छूट (blanket exemptions) पेश की है। सूचना आयोगों में लंबे समय से रिक्त पदों के कारण उत्पन्न संस्थागत पक्षाघात के साथ-साथ यह विधायी बदलाव, सार्वजनिक जवाबदेही के लिए खतरा पैदा करता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि AI के नैतिक नियोजन (deployment) के लिए पूर्वाग्रहों को रोकने हेतु पारदर्शी डेटासेट की आवश्यकता होती है, जो कि सूचना-के-अधिकार के कमजोर ढांचे के कारण सक्रिय रूप से बाधित हो रहा है।
मुख्य बिंदु
- भारत ने 'AI for All' के प्रगतिशील नारे के साथ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (GPAI) शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की, जो समावेशी और पारदर्शी प्रौद्योगिकी शासन (technology governance) के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।
- यह वैश्विक दिखावा घरेलू वास्तविकताओं के बिल्कुल विपरीत है, विशेष रूप से सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के ढांचे के कमजोर होने के मामले में।
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 ने विवादास्पद रूप से RTI अधिनियम की धारा 8(1)(j) में संशोधन किया है, ताकि सभी 'व्यक्तिगत जानकारी' के प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करने वाली एक पूर्ण छूट (blanket exemption) बनाई जा सके।
- यह व्यापक छूट सार्वजनिक अधिकारियों को जांच से बचाने का जोखिम पैदा करती है, जो मौलिक रूप से भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों और सार्वजनिक जवाबदेही को कमजोर करती है।
- केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों में पुरानी रिक्तियों और नियुक्तियों में गंभीर विलंब के कारण पारदर्शिता का ढांचा और भी पंगु हो गया है।
- नैतिक AI विकास काफी हद तक पारदर्शी डेटासेट और एल्गोरिद्मिक जवाबदेही पर निर्भर करता है, जिसे सिमटते RTI शासन के तहत प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005
संसदीय कानून जो नागरिकों को सरकारी जानकारी तक पहुँच प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है। यह भ्रष्टाचार से निपटने और जनता को सशक्त बनाने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा समयबद्ध प्रतिक्रिया अनिवार्य करता है।
UPSC context
GS II (शासन/जवाबदेही)। यह नागरिक-केंद्रित प्रशासन के ढांचे और पारदर्शिता को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका का परीक्षण करता है।
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023
भारत का व्यापक निजता कानून जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा प्रसंस्करण को विनियमित करता है। यह "Data Principal" के अधिकारों की शुरुआत करता है, साथ ही RTI अधिनियम में संशोधन करके "व्यक्तिगत जानकारी" को सार्वजनिक प्रकटीकरण से व्यापक रूप से छूट प्रदान करता है।
UPSC context
GS II (शासन) और GS III (प्रौद्योगिकी)। निजता के अधिकार और सूचना के अधिकार के बीच संतुलन का परीक्षण करता है।
ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (GPAI)
एक बहु-हितधारक अंतर्राष्ट्रीय पहल (भारत सहित 29 सदस्य) जो सैद्धांतिक शोध और व्यावहारिक अनुप्रयोग के बीच के अंतर को कम करके जिम्मेदार और मानव-केंद्रित AI विकास को बढ़ावा देती है।
UPSC context
GS II (IR) एवं GS III (S&T)। वैश्विक तकनीकी शासन (global tech governance) और उत्तरदायी AI की वकालत में भारत की भूमिका के लिए प्रासंगिक।
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC)
RTI अधिनियम के तहत एक सांविधिक, अर्ध-न्यायिक निकाय जो केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना अनुरोधों से संबंधित दूसरी अपीलों और शिकायतों का न्यायनिर्णयन करता है।
UPSC context
GS II (सांविधिक निकाय)। यह अर्ध-न्यायिक निरीक्षण तंत्र और संस्थागत स्वतंत्रता के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राज्य सूचना आयोग (SICs)
RTI अधिनियम द्वारा गठित राज्य-स्तरीय सांविधिक निकाय, जो राज्य के सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना अनुरोधों के संबंध में अपीलों और शिकायतों का निपटान करते हैं।
UPSC context
GS II (Governance). पारदर्शिता कानूनों के विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन और वर्तमान संस्थागत चुनौतियों का मूल्यांकन करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
DPDP Act, RTI Act के तहत व्यक्तिगत डेटा के प्रकटीकरण के लिए जनहित (public interest) संबंधी ओवरराइड को बरकरार रखता है।
DPDP अधिनियम 2023 ने RTI अधिनियम की धारा 8(1)(j) में संशोधन किया है, जिससे उस शर्त (caveat) को हटा दिया गया है जो व्यापक सार्वजनिक हित (larger public interest) होने पर व्यक्तिगत डेटा के खुलासे की अनुमति देती थी।
संबंधित अवधारणाएँ
DPDP अधिनियम 2023 ने RTI छूटों को कैसे बदला?
- मूल धारा 8(1)(j): व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण को तब तक छूट दी गई जब तक कि जनहित, होने वाले नुकसान की तुलना में अधिक न हो, या यदि वह जानकारी संसद/राज्य विधानमंडल को देने से मना न की जा सकती हो।
- DPDP संशोधन: किसी भी "व्यक्तिगत जानकारी" के खुलासे पर पूर्ण छूट (blanket exemption) पेश की गई, जिसने व्यापक जनहित परीक्षण और विधायी प्रावधान (legislative caveat) को पूरी तरह से हटा दिया।
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) की नियुक्ति और संरचना कैसे की जाती है?
- संरचना: इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं।
- चयन समिति: राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर नियुक्त: प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री।
- कार्यकाल और शर्तें: 2019 के RTI संशोधन अधिनियम ने केंद्र सरकार को आयुक्तों के कार्यकाल और वेतन को अधिसूचित करने का अधिकार दिया, जिससे 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल को समाप्त कर दिया गया।
अंतर-विषय पैटर्न
डेटा गोपनीयता बनाम राज्य पारदर्शिता
DPDP Act-RTI टकराव अनुच्छेद 21 (पुट्टास्वामी निर्णय के बाद निजता का अधिकार) और अनुच्छेद 19(1)(a) (वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसमें सूचना का अधिकार स्वाभाविक रूप से शामिल है) के बीच पारंपरिक संवैधानिक संघर्ष को दर्शाता है।
AI नैतिकता और ई-गवर्नेंस पूर्वाग्रह
अपारदर्शी सरकारी AI डेटासेट एल्गोरिथमिक जवाबदेही के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। RTI जांच के बिना, पक्षपाती ट्रेनिंग डेटा ऐसे स्वचालित सरकारी निर्णयों का कारण बन सकता है जो हाशिए पर रहने वाले समूहों के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण हों, जिससे Article 14 के तहत चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं।
DPDP Act द्वारा RTI Act की धारा 8(1)(j) में किए गए उस संशोधन पर 2026 Prelims में प्रश्न की अपेक्षा करें, जिसके तहत व्यक्तिगत डेटा (personal data) के लिए 'public interest override' को हटा दिया गया है।
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