भारत निर्वाचन आयोग का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण और चुनावी शुद्धता
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
सटीक मतदाता सूची बनाए रखना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का आधार है। यह लेख इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे AI जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग फर्जी पहचान (मतदाता धोखाधड़ी) बनाने के लिए एक हथियार के रूप में किया जा सकता है, साथ ही यह यह भी दर्शाता है कि कैसे ECI जैसे नियामक निकायों को इन खतरों का मुकाबला करने के लिए उन्नत एनालिटिक्स (advanced analytics) को अपनाना चाहिए, जो सीधे तौर पर UPSC GS-2 (चुनाव) और GS-3 (विज्ञान एवं तकनीक/साइबर सुरक्षा) से जुड़ा है।
सारांश
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए पश्चिम बंगाल में अपने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) को तेज कर रहा है, जिसके तहत 30 लाख नामों को 'सुपर चेकिंग' के दायरे में रखा गया है। यह प्रक्रिया AI-जनरेटेड वोटर आईडी, दोहरे नामों और मतदाता सूची में मौजूद मृत व्यक्तियों के नाम जैसे उभरते खतरों को लक्षित करती है। AI और उन्नत डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके, ECI का लक्ष्य तकनीकी हेरफेर का मुकाबला करना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुचिता सुनिश्चित करना है। यह घटनाक्रम मतदाता सूची की शुद्धता और चुनावी धोखाधड़ी में AI की विकसित होती भूमिका से जुड़ी शासन संबंधी चुनौतियों और संस्थागत जवाबी उपायों, दोनों को सामने लाता है।
मुख्य बिंदु
- भारत निर्वाचन आयोग (ECI) विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) के दौरान पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में लगभग 30 लाख नामों की 'सुपर चेकिंग' कर रहा है।
- अधिकारी डुप्लिकेट प्रविष्टियों की पहचान करने और 'AI-जनित फर्जी वोटर आईडी' को हटाने के लिए AI और डीप डेटा एनालिटिक्स का उपयोग कर रहे हैं।
- सत्यापन अभियान उन मामलों के कारण शुरू हुआ जहाँ मृत व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में बने हुए थे और वे कथित तौर पर सुनवाई के लिए 'उपस्थित' हो रहे थे।
- मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण आधुनिक तकनीक और चुनावी अखंडता के अंतर्संबंध को रेखांकित करता है, जो AI-जनित फर्जीवाड़े से उत्पन्न होने वाली कमजोरियों और शासन में डेटा एनालिटिक्स की उपयोगिता, दोनों को प्रदर्शित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारत निर्वाचन आयोग (ECI)
अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक स्थायी संवैधानिक निकाय, जो संसद और राज्य विधानसभाओं के सभी चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS पेपर II (संवैधानिक निकाय); लोकतांत्रिक शासन और चुनावी अखंडता पर प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA)
भारतीय चुनावों को विनियमित करने वाला वैधानिक ढांचा; RPA 1950 निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और मतदाता सूची पर केंद्रित है, जबकि RPA 1951 चुनावों के वास्तविक संचालन को नियंत्रित करता है।
UPSC context
GS पेपर II (RPA की मुख्य विशेषताएँ); चुनावी प्रक्रियाओं के लिए पाठ्यक्रम का एक मुख्य विषय।
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)
ECI द्वारा एक व्यापक और समयबद्ध सत्यापन प्रक्रिया, जिसमें प्रमुख चुनावों से पहले मतदाता सूचियों को अद्यतन करने और उन्हें शुद्ध करने के लिए घर-घर जाकर गणना या जांच शामिल होती है।
UPSC context
GS Paper II (निर्वाचन सुधार); सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सुनिश्चित करने के उपायों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
सुपर चेकिंग
एक बहु-स्तरीय सत्यापन प्रणाली जहाँ वरिष्ठ अधिकारी (DEOs/Roll Observers) मतदाता सूची पुनरीक्षण में दस्तावेज़ों की सटीकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों (field functionaries) के कार्यों का ऑडिट करते हैं।
UPSC context
GS Paper II (शासन/चुनावी प्रशासन); राज्य-स्तरीय चुनावी तंत्र में जवाबदेही और त्रुटि-निवारण से संबंधित है।
मतदाता सूची का शुद्धिकरण
मतदाता सूची की शुद्धता और सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए उसमें से डुप्लीकेट, मृत मतदाताओं और अपात्र प्रविष्टियों को हटाने की संस्थागत प्रक्रिया।
UPSC context
GS Paper II (चुनाव सुधार); स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तथा शासन में प्रौद्योगिकी से संबंधित विषयों के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
मतदाता सूचियों की तैयारी और पुनरीक्षण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 द्वारा शासित होते हैं।
RPA 1950 निर्वाचक नामावली की तैयारी और मतदाताओं की योग्यताओं को नियंत्रित करता है। RPA 1951 विशेष रूप से चुनावों के वास्तविक संचालन, विवादों और भ्रष्ट आचरणों से संबंधित है।
संबंधित अवधारणाएँ
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के मुख्य प्रावधान क्या हैं?
- सीट आवंटन: लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के लिए सीटों का आवंटन निर्धारित करता है।
- निर्वाचक नामावली: निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण और निरंतर रखरखाव के लिए वैधानिक प्रक्रियाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।
- मतदाता की अर्हताएँ: निर्वाचक नामावली में मतदाताओं के रूप में पंजीकृत होने के लिए नागरिकों हेतु शर्तों और योग्यताओं को निर्धारित करता है।
मतदाता सूची पर ECI के अधिकार के संबंध में अनुच्छेद 324 का दायरा क्या है?
- पूर्ण नियंत्रण: निर्वाचक नामावली तैयार करने का पूर्ण अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण अनन्य रूप से निर्वाचन आयोग में निहित करता है।
- पूर्ण शक्तियाँ: ECI को मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखने के लिए आवश्यक आदेश जारी करने की अवशिष्ट शक्तियाँ (residual powers) प्रदान करता है, जहाँ मौजूदा संसदीय कानून मौन हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
चुनावों में AI की उपयोगिता बनाम AI के खतरे
ECI AI-जनित सिंथेटिक पहचान (synthetic identities) के साइबर सुरक्षा खतरे को बेअसर करने के लिए ERONET जैसे AI-संचालित उपकरणों का उपयोग करता है, जो लोकतांत्रिक शासन में तकनीक के द्वंद्व को प्रदर्शित करता है।
अनुच्छेद 326 और अनुच्छेद 324 के बीच संतुलन बनाना
UPSC अक्सर मतदान की वैधानिक/संवैधानिक प्रकृति (Article 326) का परीक्षण करता है। मतदाता सूची का शुद्धिकरण इस अधिकार को सीधे धोखाधड़ी रोकने के लिए ECI के Article 324 के मैंडेट (mandate) से जोड़ता है।
ECI की पूर्ण शक्तियों (अनुच्छेद 324) को ERONET के AI-आधारित डुप्लिकेट वोटर डिटेक्शन से जोड़ने वाले एक हाइब्रिड Prelims प्रश्न की अत्यधिक संभावना है।
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