संस्थागत घर्षण के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह अभूतपूर्व इस्तीफा उपराष्ट्रपति से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों (अनुच्छेद 67), न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की जटिल प्रक्रिया और भारत के संवैधानिक ढांचे में संसदीय संप्रभुता बनाम न्यायिक स्वतंत्रता के इर्द-गिर्द चल रही बहस को प्रमुखता से सामने लाता है।
सारांश
जगदीप धनखड़ ने भारत के उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा दे दिया, औपचारिक रूप से स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया लेकिन इसके पीछे सत्तारूढ़ BJP सरकार के साथ बढ़ता संवैधानिक और राजनीतिक गतिरोध प्रतीत होता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में, धनखड़ ने संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक जवाबदेही का पक्ष लिया। हालांकि, संसदीय नियमों के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों (दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव सहित) को हटाने के लिए विपक्ष समर्थित प्रस्तावों को स्वीकार करने के उनके निर्णय का कार्यपालिका के रुख के साथ टकराव हुआ। उनका अचानक बाहर निकलना शक्तियों के पृथक्करण के संबंध में महत्वपूर्ण घर्षण को उजागर करता है और संसदीय लोकतंत्र तथा पीठासीन अधिकारियों की स्वतंत्रता के लिए एक अनूठा एवं चिंताजनक उदाहरण पेश करता है।
मुख्य बिंदु
- उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अप्रत्याशित रूप से इस्तीफा दे दिया, जो भारत के इतिहास में राष्ट्रपति पद पर पदोन्नति के बिना होने वाला इस तरह का पहला इस्तीफा है।
- स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए भी, इस इस्तीफे को व्यापक रूप से न्यायिक जवाबदेही और संसदीय प्रक्रियाओं पर कार्यपालिका-विधायिका के बीच गंभीर टकराव के परिणाम के रूप में देखा जा रहा है।
- मुख्य विवाद धनखड़ द्वारा भ्रष्टाचार और दुराचार के आरोपों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों (जिनमें न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव और दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश शामिल थे) को हटाने के विपक्ष के प्रस्तावों को स्वीकार करने से उत्पन्न हुआ।
- एक सक्रिय राज्यसभा सभापति के रूप में, संसदीय सर्वोच्चता बनाम न्यायिक स्वतंत्रता पर धनखड़ के कड़े रुख ने उन्हें सत्ताधारी सरकार की राजनीतिक रणनीति के साथ टकराव की स्थिति में ला दिया।
महत्वपूर्ण शब्द
भारत के उपराष्ट्रपति
भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद। इस पद का धारक राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और अनुच्छेद 67(a) के तहत राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना इस्तीफा दे सकता है।
UPSC context
GS पेपर II: संवैधानिक पद। उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों के निर्वाचन, शक्तियों और उन्हें हटाने/इस्तीफा देने की प्रक्रियाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राज्य सभा
भारत की संसद का उच्च सदन। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है, एक स्थायी निकाय है, और इसके सभापति (उपराष्ट्रपति) इसकी कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं।
UPSC context
GS Paper II: संसद और राज्य विधानमंडल। राज्यसभा (Council of States) की भूमिका, संरचना और शक्तियों की समझ का परीक्षण करता है।
न्यायाधीशों को हटाना
उच्च न्यायालय (HC)/उच्चतम न्यायालय (SC) के न्यायाधीशों को 'सिद्ध कदाचार' या 'अक्षमता' के आधार पर हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया (अनुच्छेद 124 और 218 के तहत), जिसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव के माध्यम से शुरू किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर II: न्यायपालिका की संरचना और कार्यप्रणाली। न्यायिक स्वतंत्रता बनाम जवाबदेही और संसद की नियंत्रण और संतुलन (check-and-balance) की भूमिका पर केंद्रित।
शक्तियों का पृथक्करण
एक संवैधानिक सिद्धांत जो यह सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अपने-अपने क्षेत्रों के भीतर कार्य करें, जिससे किसी भी एक शाखा को दूसरों की शक्तियों का अतिक्रमण करने से रोका जा सके।
UPSC context
GS पेपर II: संवैधानिक ढांचा। यह राज्य के विभिन्न अंगों के बीच टकराव का विश्लेषण करने की क्षमता का परीक्षण करता है।
संसदीय सर्वोच्चता
वह सिद्धांत कि संसद के पास कानून बनाने और कार्यपालिका की निगरानी करने का अंतिम अधिकार है, जिस पर भारत में अक्सर न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के सिद्धांत के साथ बहस की जाती है।
UPSC context
GS पेपर II: भारतीय संविधान। विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन का विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण।
न्यायिक जवाबदेही
न्यायाधीशों के अपने आचरण के लिए जवाबदेह होने की आवश्यकता। इसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 जैसे तंत्रों के बीच संतुलन बनाना शामिल है।
UPSC context
GS पेपर II: शासन और न्यायपालिका। नैतिकता, पारदर्शिता और न्यायिक कदाचार को संबोधित करने के तंत्र की अवधारणाओं का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
नया चुनाव होने तक राज्यसभा के उपसभापति कार्यकारी उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं।
संविधान में 'कार्यकारी उपराष्ट्रपति' का कोई प्रावधान नहीं है। उपसभापति केवल राज्यसभा की अध्यक्षता के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, VP के पद का नहीं।
संबंधित अवधारणाएँ
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की वैधानिक प्रक्रिया क्या है?
- शुरुआत: न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत, हटाने के प्रस्ताव के लिए लोक सभा के कम से कम 100 सांसदों या राज्य सभा के 50 सांसदों के हस्ताक्षरों की आवश्यकता होती है।
- प्रवेश विवेकाधिकार: संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी के पास प्रस्ताव को स्वीकार करने या अस्वीकार करने की पूर्ण विवेकाधीन शक्ति होती है।
- जाँच समिति: यदि स्वीकार कर लिया जाता है, तो पीठासीन अधिकारी आरोपों की जांच के लिए एक तीन सदस्यीय समिति (सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, प्रख्यात न्यायविद) का गठन करता है।
- संसदीय मतदान: पद से हटाने के लिए एक ही सत्र के दौरान दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जिसके बाद राष्ट्रपति का आदेश होता है (अनुच्छेद 124(4) और 218)।
यदि उपराष्ट्रपति कार्यकाल के बीच में इस्तीफा देते हैं, तो संवैधानिक रिक्ति को कैसे संभाला जाता है?
- त्यागपत्र: उपराष्ट्रपति अपना लिखित त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं (अनुच्छेद 67a), जो संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता के बिना तत्काल प्रभाव से लागू हो जाता है।
- उच्च सदन का नेतृत्व: जब उपराष्ट्रपति (VP) का पद पूर्णतः रिक्त होता है, तब उपसभापति राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं।
- चुनाव की समयरेखा: राष्ट्रपति पद की रिक्ति के लिए 6 महीने की समय सीमा के विपरीत, संविधान केवल यह अधिदेश देता है कि VP की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव "यथाशीघ्र" आयोजित किए जाएं।
अंतर-विषय पैटर्न
न्यायिक स्वतंत्रता बनाम संसदीय निगरानी
धनखड़ का कार्यकाल अक्सर न्यायिक समीक्षा (जैसे NJAC को रद्द करना) और संसदीय सर्वोच्चता के बीच के तनाव को रेखांकित करता रहा है, जो अब Judges Inquiry Act के शस्त्रीकरण के रूप में परिणत हो रहा है।
पीठासीन अधिकारी का राजनीतिकरण
यह घटना दल-बदल विरोधी मामलों (10वीं अनुसूची) में स्पीकर की पक्षपाती भूमिकाओं से संबंधित हालिया विवादों के समानांतर है, जो भारत में विधायी पीठासीन अधिकारियों की वास्तविक स्वतंत्रता के संबंध में संरचनात्मक कमजोरियों को उजागर करती है।
Prelims 2026 में एक multi-statement प्रश्न की अपेक्षा करें, जिसमें Judges Inquiry Act को VP के इस्तीफे और RS सभापति की रिक्ति (vacancy) के नियमों के साथ जोड़ा जा सकता है।
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