मध्य प्रदेश आगामी सत्र में समान नागरिक संहिता लागू करने की योजना बना रहा है
स्रोत:etv-bharat ↗

क्यों मायने रखता है
समान नागरिक संहिता MPPSC राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक अत्यंत प्रासंगिक संवैधानिक, राजनीतिक और सामाजिक-कानूनी विषय है। राज्य-स्तरीय सिविल सेवा अभ्यर्थियों के लिए इसके ऐतिहासिक संदर्भ (बी.एन. राव समिति, 1835 की ब्रिटिश रिपोर्ट), संवैधानिक स्थिति (अनुच्छेद 44), ऐतिहासिक न्यायिक निर्णयों (शाह बानो, सरला मुद्गल, शबनम हाशमी) और हालिया राज्य-स्तरीय पहलों (उत्तराखंड, असम, गुजरात और अब मध्य प्रदेश) को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सारांश
मध्य प्रदेश सरकार जुलाई 2026 के विधानसभा के मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पेश करने की योजना बना रही है, जिससे वह उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद UCC की दिशा में कदम उठाने वाला नवीनतम राज्य बन जाएगा। प्रस्तावित मसौदे का उद्देश्य विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने को नियंत्रित करने वाले धर्म-आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर एक एकल समान कानून लाना है। मध्य प्रदेश में जिन प्रगतिशील प्रावधानों पर विचार किया जा रहा है, उनमें लिव-इन संबंधों का अनिवार्य पंजीकरण, बेटियों के लिए समान संपत्ति अधिकार और लिव-इन संबंधों से पैदा हुए बच्चों को कानूनी दर्जा देना शामिल है, जबकि आदिवासी समुदायों को इससे छूट दी गई है। यह लेख भारत के संवैधानिक ढांचे (अनुच्छेद 44 DPSP), ऐतिहासिक कानूनी समितियों (बी.एन. राव समिति), प्रमुख न्यायिक निर्णयों (शाह बानो, सरला मुद्गल और शबनम हाशमी) और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी उदाहरणों (तुर्की, नेपाल और क्यूबेक) के संदर्भ में इस विकासक्रम को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उत्तराखंड, गुजरात और असम के नक्शेकदम पर चलते हुए, जुलाई 2026 में राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पेश करने की योजना का संकेत दिया है।
- प्रस्तावित MP UCC मसौदे में कई प्रगतिशील उपाय शामिल हैं, जैसे लिव-इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण, बेटियों के लिए समान उत्तराधिकार अधिकार, लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों को पैतृक संपत्ति का अधिकार देना और जनजातीय समुदायों के लिए एक प्रस्तावित छूट।
- भारतीय संविधान के भाग IV में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSP) का अनुच्छेद 44 राज्य को पूरे भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (UCC) सुरक्षित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है।
- ऐतिहासिक रूप से, समान नागरिक कानून की अवधारणा का इतिहास 1835 की एक ब्रिटिश रिपोर्ट (जिसमें व्यक्तिगत कानूनों को बाहर रखा गया था) और हिंदू व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए गठित 1941 की बी.एन. राव समिति से जुड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप 1956 का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम अस्तित्व में आया।
- सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसलों ने अनुच्छेद 44 के महत्व को रेखांकित किया है, जिनमें शाह बानो मामला (1985), सरला मुद्गल मामला (1995 - जहां जस्टिस कुलदीप सिंह ने टिप्पणी की थी कि अनुच्छेद 44 को 'कोल्ड स्टोरेज' में रखा गया था), और शबनम हाशमी मामला (2014 - किशोर न्याय अधिनियम के तहत गोद लेने के अधिकारों का विस्तार) शामिल हैं।
- हालांकि, 21वें विधि आयोग की 2018 की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि इस चरण में UCC 'न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय' है, और इस बात पर बल दिया गया कि क्षेत्रीय अखंडता के लिए देश की विविध प्रथाओं से समझौता नहीं किया जाना चाहिए।
- समान कानूनों के वैश्विक उदाहरणों में तुर्की (जिसने 1926 में 99% मुस्लिम आबादी के बीच एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता स्थापित की), नेपाल (जिसने 2017 की राष्ट्रीय नागरिक संहिता को लागू किया), और कनाडा में क्यूबेक शामिल हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक
एक प्रस्तावित कानून जो सभी नागरिकों के लिए, उनके धार्मिक विश्वास की परवाह किए बिना, विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने से जुड़े मामलों को विनियमित करने के लिए विभिन्न धर्म-आधारित व्यक्तिगत कानूनों (पर्सनल लॉ) के स्थान पर एक एकल, समान नागरिक ढांचा लागू करना चाहता है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था एवं शासन); अनुच्छेद 44, संघवाद, लैंगिक न्याय और कानूनी एकरूपता के साथ मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन की समझ का परीक्षण करता है।
भारत का 21वां विधि आयोग
सरकार द्वारा नियुक्त एक सलाहकार निकाय जिसने, 2018 में, यह राय दी थी कि इस चरण में देशव्यापी समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) का निर्माण "न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है", और इसके बजाय धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों में सुधार की सिफारिश की थी।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन); पारिवारिक कानूनों को संहिताबद्ध करने और व्यक्तिगत कानूनों में सुधार पर संस्थागत दृष्टिकोणों की विश्लेषणात्मक समझ का मूल्यांकन करता है।
बी. एन. राव समिति
इसे 1941 की हिंदू लॉ कमेटी (Hindu Law Committee) के रूप में भी जाना जाता है, जिसे हिंदू पर्सनल लॉ के संहिताकरण की जांच करने और सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया था, जिसने लैंगिक रूप से समान उत्तराधिकार अधिकारों का मार्ग प्रशस्त किया।
UPSC context
GS Paper I (आधुनिक इतिहास) और GS II (राजव्यवस्था); व्यक्तिगत कानूनों के संहिताकरण की स्वतंत्रता-पूर्व उत्पत्ति के ज्ञान का परीक्षण करता है।
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956
हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों के लिए बिना वसीयत के उत्तराधिकार (intestate succession) कानूनों को संहिताबद्ध करने वाला एक ऐतिहासिक कानून, जिसे बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान सहदायिकी (coparcenary) अधिकार प्रदान करने के लिए 2005 में महत्वपूर्ण रूप से संशोधित किया गया था।
UPSC context
GS Paper II (राजव्यवस्था एवं सामाजिक न्याय); संवेदनशील वर्गों से संबंधित कानूनों, उत्तराधिकार में लैंगिक समानता और व्यक्तिगत कानून सुधारों का परीक्षण करता है।
किशोर न्याय अधिनियम
बाल कल्याण को विनियमित करने वाला एक धर्मनिरपेक्ष कानून जो गोद लेने के लिए एक धर्म-तटस्थ मार्ग प्रदान करता है, और एक ऐसे सक्षमकारी अधिनियम के रूप में कार्य करता है जो पारंपरिक धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों (पर्सनल लॉ) से परे है।
UPSC context
GS Paper II (शासन एवं कल्याणकारी योजनाएं); धर्मनिरपेक्ष बाल-संरक्षण कानूनों और शबनम हाशमी मामले जैसे ऐतिहासिक न्यायिक निर्णयों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य विधानमंडल समान नागरिक संहिता अधिनियमित नहीं कर सकता क्योंकि अनुच्छेद 44 एकसमान संहिता का अधिदेश देता है, जिससे व्यक्तिगत कानून संघ सूची के अंतर्गत आ जाते हैं।
व्यक्तिगत कानून (विवाह, उत्तराधिकार) समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 के अंतर्गत आते हैं। राज्य UCC पर कानून बना सकते हैं, जिसके लिए केंद्रीय कानूनों से टकराव होने की स्थिति में अनुच्छेद 254(2) के तहत राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होगी।
संबंधित अवधारणाएँ
समान नागरिक संहिता के अधिनियमन को संचालित करने वाला संवैधानिक और संघीय ढांचा क्या है?
- समवर्ती सूची: समवर्ती सूची (List III) की प्रविष्टि 5 के अंतर्गत विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार शामिल हैं, जो संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों को इन मामलों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती है।
- अनुच्छेद 254(2): यदि किसी राज्य का UCC मौजूदा केंद्रीय कानूनों के साथ संघर्ष करता है, तो उस राज्य में मान्य होने के लिए इसे अनुच्छेद 254(2) के तहत राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होनी चाहिए।
- अनुच्छेद 44 की स्थिति: अनुच्छेद 44 राज्य को UCC सुनिश्चित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है, लेकिन DPSP होने के कारण, यह अनुच्छेद 37 के तहत गैर-वादयोग्य है।
प्रमुख न्यायिक मील के पत्थरों ने अनुच्छेद 44 के इर्द-गिर्द कानूनी विमर्श को किस प्रकार आकार दिया है?
- शाह बानो मामला 1985: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 44 राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक होगा और राज्य से एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
- सरला मुद्गल मामला 1995: यह व्यवस्था दी गई कि पहले हिंदू विवाह को भंग किए बिना दूसरा विवाह करने के लिए इस्लाम धर्म अपनाना द्विविवाह (bigamous) और शून्य (void) है।
- शबनम हाशमी 2014: प्रतिबंधात्मक व्यक्तिगत कानूनों को दरकिनार करते हुए, किशोर न्याय (Juvenile Justice) अधिनियम के तहत गोद लेने के अधिकार को एक धर्मनिरपेक्ष अधिकार के रूप में मान्यता दी।
अंतर-विषय पैटर्न
संघीय पैचवर्क बनाम राष्ट्रीय एकरूपता
अलग-अलग राज्यों द्वारा अलग-अलग UCC लागू करने से नागरिक कानूनों में स्थानीय स्तर पर भिन्नताएं पैदा होती हैं, जो अनुच्छेद 44 के तहत पूरे भारत में एक एकल 'समान' संहिता (uniform code) की अवधारणा को चुनौती देता है।
जनजातीय प्रथागत अधिकार बनाम अनुच्छेद 44
जनजातीय समुदायों को राज्य के UCC से छूट देना, नागरिक एकरूपता और मूल निवासी रीति-रिवाजों के लिए अनुच्छेद 371/छठी अनुसूची के संरक्षणों के बीच संवैधानिक संतुलन को रेखांकित करता है।
राज्यों के UCC संभवतः समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5, अनुच्छेद 254(2) के तहत राष्ट्रपति की अनुमति, और भाग X के तहत जनजातीय छूटों के अंतर्संबंध का परीक्षण करेंगे।
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