समसामयिकी

महाराष्ट्र ने मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने की योजना को मंजूरी दी

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

वन क्षेत्रों के सीमावर्ती इलाकों में मानव-पशु संघर्ष, फसल नुकसान और वन्यजीव संरक्षण की बढ़ती चुनौती के प्रबंधन के लिए, यह राज्य-स्तरीय और प्रौद्योगिकी-संचालित दृष्टिकोण (AI अलर्ट, त्वरित बचाव दल, नसबंदी केंद्र) का एक मजबूत केस स्टडी प्रस्तुत करता है।

सारांश

चंद्रपुर में बाघों के हालिया घातक हमलों से उजागर हुए बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्ष के जवाब में, महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड ने 260 करोड़ रुपये की शमन योजना को मंजूरी दी है। यह रणनीति उन्नत तकनीक, जैसे कि 1,000 गांवों के लिए AI-आधारित अलर्ट प्रणाली और हाई-टेक कंट्रोल रूम को बचाव केंद्र, प्राथमिक प्रतिक्रिया दल और त्वरित बचाव इकाइयों जैसे व्यापक जमीनी बुनियादी ढांचे के साथ जोड़ती है। इसके अतिरिक्त, इस योजना में बंदरों और जंगली सूअरों जैसी समस्याग्रस्त प्रजातियों के स्थानांतरण और नसबंदी के माध्यम से फसल के नुकसान को रोकने हेतु विशेष उपाय शामिल किए गए हैं।

मुख्य बिंदु

  • चंद्रपुर में बाघों के जानलेवा हमलों के बाद, महाराष्ट्र वन्यजीव बोर्ड ने मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए 260 करोड़ रुपये की एक व्यापक कार्य योजना को मंजूरी दी।
  • राज्य संरक्षित क्षेत्रों से बाहर जंगली जानवरों के बारे में स्थानीय लोगों को सतर्क करने के लिए 1,000 वन-समीपवर्ती गांवों में एक AI-आधारित अर्ली वार्निंग सिस्टम तैनात करेगा।
  • बुनियादी ढांचे के उन्नयन में 10 हाई-टेक कंट्रोल रूम, रेस्क्यू सेंटर, 10 ट्रांजिट ट्रीटमेंट सुविधाओं और 20 रैपिड रेस्क्यू टीमों की स्थापना शामिल है।
  • फसलों के नुकसान को रोकने के लिए, समर्पित मोबाइल स्क्वाड बंदरों और जंगली सूअरों जैसी प्रजातियों को सुरक्षित रूप से पकड़ेंगे और उन्हें स्थानांतरित करेंगे, जबकि नसबंदी केंद्र उनकी आबादी को नियंत्रित करने में मदद करेंगे।

महत्वपूर्ण शब्द

राज्य वन्यजीव बोर्ड (SBWL)

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 6 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, जो वन्यजीव संरक्षण और संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन पर राज्य सरकार को सलाह देता है।

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GS Paper III: पर्यावरण एवं जैव विविधता। वन्यजीव संरक्षण के लिए वैधानिक ढांचे और संरक्षण में केंद्र-राज्य सहयोग को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

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प्राथमिक प्रतिक्रिया दल (PRTs)

स्थानीय ग्रामीणों के समुदाय-आधारित समूह जिन्हें मानव-वन्यजीव मुठभेड़ों के दौरान प्रथम स्तर की प्रतिक्रिया और पूर्व चेतावनी प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, जो संघर्ष शमन (conflict mitigation) में वन विभाग की सहायता करते हैं।

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GS पेपर III: पर्यावरण। समुदाय-आधारित संरक्षण की अवधारणाओं और आपदा/संघर्ष प्रबंधन में स्थानीय हितधारकों की भूमिका का परीक्षण करता है।

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रैपिड रेस्क्यू यूनिट्स (RRUs)

उन्नत उपकरणों (जैसे ट्रैंक्विलाइज़र और रेस्क्यू वैन) से लैस विशेषीकृत, मोबाइल दस्ते, जो आपातकालीन स्थितियों या फसल के नुकसान में शामिल जंगली जानवरों को तत्काल पकड़ने, उनके उपचार और स्थानांतरण के लिए कार्य करते हैं।

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GS पेपर III: आपदा प्रबंधन/पर्यावरण। जैविक आपदाओं और मानव-पशु संघर्ष को कम करने के लिए संस्थागत तंत्र और अवसंरचना पर केंद्रित है।

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AI-आधारित वन्यजीव अलर्ट सिस्टम

एक तकनीक-संचालित पूर्व चेतावनी तंत्र जो मानव बस्तियों के पास वन्यजीवों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए सेंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है, और घातक मुठभेड़ों को रोकने के लिए ग्रामीणों को रियल-टाइम अलर्ट भेजता है।

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GS Paper III: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पर्यावरण। यह पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियों के समाधान में उभरती प्रौद्योगिकियों (AI/IoT) के अनुप्रयोग का परीक्षण करता है।

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क्रिटिकल वाइल्डलाइफ हैबिटेट (CWH)

राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के भीतर वे क्षेत्र जिन्हें वन्यजीव संरक्षण के लिए 'अलंघनीय' (inviolate) रखा जाना चाहिए, जैसा कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत परिभाषित है, और जिसके लिए वैज्ञानिक साक्ष्यों तथा सामुदायिक सहमति की आवश्यकता होती है।

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GS पेपर III: पर्यावरण और GS पेपर II: शासन। जनजातीय अधिकारों बनाम वन्यजीव संरक्षण और वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act) से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

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प्रारंभिक ट्रैप

राज्य वन्यजीव बोर्ड WPA की अनुसूची V के तहत फसलों को नुकसान पहुँचाने वाली प्रजातियों को स्वतंत्र रूप से 'वर्मिन' घोषित कर सकते हैं।

केवल केंद्र सरकार ही प्रजातियों को वर्मिन घोषित कर सकती है। इसके अतिरिक्त, वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 ने विशिष्ट 'वर्मिन' अनुसूची (पूर्ववर्ती अनुसूची V) को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है।

संबंधित अवधारणाएँ

Environment & Ecology

राज्य वन्यजीव बोर्ड (SBWL) का वैधानिक आधार और संरचना क्या है?

  • सांविधिक आधार: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 6 के तहत वन्यजीव नीति और संरक्षित क्षेत्रों पर राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए अधिदेशित।
  • अध्यक्ष: SBWL की अध्यक्षता राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, न कि पर्यावरण या वन मंत्री द्वारा (NBWL के विपरीत, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है)।
Environment & Ecology

पारिस्थितिक अवधारणाएँ जैसे 'वहन क्षमता' (Carrying Capacity) और 'एज इफेक्ट' (Edge Effect) इस संघर्ष से किस प्रकार संबंधित हैं?

  • वहन क्षमता: किसी पर्यावास द्वारा स्थायी रूप से वहन की जा सकने वाली अधिकतम जनसंख्या। जब ताडोबा जैसे रिजर्व में बाघों की आबादी इससे अधिक हो जाती है, तो क्षेत्रीय विवाद उप-वयस्कों को मानव-बहुल क्षेत्रों की ओर धकेल देते हैं।
  • एज इफेक्ट (Edge Effect): दो आवासों की सीमा (जैसे, वन और कृषि) पर प्रजातियों की संरचना में परिवर्तन। बफर जोन उच्च 'एज इफेक्ट' (edge effect) का अनुभव करते हैं, जिससे बार-बार अंतर-प्रजाति संघर्ष (inter-species conflict) होता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • आपदा प्रबंधन के रूप में AI अलर्ट

    बाघों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए AI का उपयोग मानव-वन्यजीव संघर्ष को एक पूर्वानुमानित आपदा (रेलवे के 'गजराज' सिस्टम के समान) के रूप में देखता है, जिससे नीति को घटना के बाद दिए जाने वाले मुआवजे के बजाय सक्रिय शमन (proactive mitigation) की ओर स्थानांतरित किया जा रहा है।

  • NTFP संग्रहण बनाम वन्यजीव संरक्षण

    वन अधिकार अधिनियम के तहत तेंदू पत्ते जैसे लघु वनोपज पर सामाजिक-आर्थिक निर्भरता ग्रामीण समुदायों को बफर जोन में जाने के लिए मजबूर करती है, जो मानव और हिंसक वन्यजीवों के बीच होने वाली घातक मुठभेड़ों के एक प्रमुख कारक के रूप में कार्य करती है।

2026 की प्रारंभिक परीक्षा का एक प्रश्न संभवतः जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में WPA 2022 के अनुसूची परिवर्तनों को State Wildlife Boards की शक्तियों के साथ जोड़ सकता है।

संबद्ध PYQ · 1

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  • 2022PrelimsGS1

    With reference to Indian laws about wildlife protection, consider the following statements : 1. Wild animals are the sole property of the government. 2. When a wild animal is declared protected, such animal is entitled for equal protection whether it is found in protected areas or outside. 3. Apprehension of a protected wild animal becoming a danger to human life is sufficient ground for its capture or killing. Which of the statements given above is/are correct?